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आयकर नियम, 2026 के अंतर्गत प्रपत्रों का वितरण
आयकर नियम, 2026 में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए, नए आयकर फ़ॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।नए फ़ॉर्म निम्न चरणों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं: ई-फाइल → आयकर फ़ॉर्म → आयकर फ़ाइल/संचिका दाखिल करें → आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत फ़ॉर्म → लागू होने पर फ़ॉर्म का चयन करें। नए फ़ॉर्म के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया "फ़ॉर्म नेविगेटर" और "अधिसूचना संख्या-22/2026" देखें।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया एकीकृत भुगतान मॉड्यूल लाइव हो गया है।
अब आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर अधिनियम, 2025 दोनों के तहत निर्बाध भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
इस सुधार के साथ, करदाता मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के बकाया के लिए और साथ ही आयकर अधिनियम, 2025 के तहत कर वर्ष 2026-27 और उसके बाद के सभी बकाया के लिए एक ही इंटरफेस से आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
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समाचार
परिपत्रनि.व. 2026-27 के लिए आई.टी.आर.-3 के लिए ऑफ़लाइन उपयोगिता फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध है। यहाँ क्लिक करें
समाचार
परिपत्रवित्त अधिनियम, 2026 के अनुसार नि.व. 2022-23 के लिए आई.टी.आर.-1 से 7 के लिए अपडेट हुई विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल उपयोगिताएँ फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ क्लिक करें
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अभियानअनुस्मारक: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA (2) के तहत प्रतिदाय रोका…
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