"प्रिय कर दाता,
विषय: परिपत्र संख्या 2/2024 तिथि 5 मार्च 2024 के संदर्भ में निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए लागू फ़ॉर्म में लेखा परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करना
पैनः AAATH7113D
डी.आई.एन.: सी.पी.सी./2324/951624200310723
निर्धारण वर्ष: 2023-24
ट्रस्ट/संस्थान ने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आय की विवरणी आई.टी.आर.-7 में फ़ाइल की है। 10.10.2023 को फ़ाइल लेखा परीक्षा रिपोर्ट फ़ॉर्म 10BB में है। फ़ॉर्म 10BB में फ़ाइल लेखा परीक्षा रिपोर्ट आपके मामले में लागू नहीं है।
आयकर नियम 1961 के नियम 16CC /नियम 17B के अनुसार, आपको फ़ॉर्म 10B में लेखा परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करनी आवश्यक थी।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने परिपत्र संख्या 2/2024 तिथि 05.03.2024 के माध्यम से उन ट्रस्टों/संस्थानों को अनुमति दी है, जिन्होंने 31 अक्टूबर 2023 को या उससे पहले फ़ॉर्म 10B में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है जहां फ़ॉर्म 10BB लागू था और इसके विपरीत, 31.03.2024 को या उससे पहले सही फ़ॉर्म में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।
चूँकि, निर्धारित फ़ॉर्म में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर, दावा की गई छूट को नकार दिया जाएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि 31.03.2024 से पहले लागू फ़ॉर्म में लेखा परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करें।
एन सयिराज, आई.आर.एस
उप आयकर निदेशक, सी.पी.सी.,
बेंगलुरु
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