प्रिय करदाता,
नए फ़ॉर्म 10B और 10BB को 21 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या 07/20223 के अनुसार पुनः अधिसूचित किया गया है। ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म 10B (निर्धारणवर्ष 2023-24 के बाद से) और फ़ॉर्म 10BB (निर्धारण वर्ष 2023-24 के बाद से) शीर्षक वाले फ़ॉर्म उपलब्ध हैं। दोनों फ़ॉर्म जमा करने के लिए निर्धारण वर्ष 2023-24 से उपलब्ध हैं। किसी भी कानूनी उलझन से बचने के लिए कृपया नियत तिथि के भीतर फॉर्म फ़ाइल करें।
अधिक जानकारी के लिए, आप नीचे दिए गए लिंक से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू) देख सकते हैं
फॉर्म 10B (निर्धारण वर्ष 2023-24 के बाद से): फॉर्म 10BB (निर्धारण वर्ष 2023-24 के बाद से) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | आयकर विभाग
फॉर्म 10BB (निर्धारण वर्ष 2023-24 के बाद से): फॉर्म 10BB (निर्धारण वर्ष 2023-24 के बाद से) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | आयकर विभाग
इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि 10B और 10BB नाम वाले पुराने फॉर्म अभी भी निर्धारण वर्ष 2022-2023 तक फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध हैं।
ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
1800 103 0025 (or)
1800 419 0025
+91-80-46122000
+91-80-61464700
08:00 बजे से - 20:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.
एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न
+91-20-27218080
07:00 बजे से - 23:00 बजे तक
(सभी दिन)
ए.आई.एस. और रिपोर्टिंग पोर्टल
ए.आई.एस., टी.आई.एस., एस.एफ़.टी. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, ई-अभियान या ई-सत्यापन पर प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न
1800 103 4215
09:30 बजे से - 18:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)