"प्रिय करदाता,
आपको सूचित किया जाता है कि आयकर नियमों के नियम 16CC और नियम 17B में संशोधन के मद्देनजर फ़ॉर्म 10B और फ़ॉर्म 10BB को 21 फरवरी 2023 की अधिसूचना संख्या 7/2023 के माध्यम से फिर से अधिसूचित किया गया है, जो 01.04.2023 से लागू हैं।
ई-फ़ाइलिंग डेटाबेस के अनुसार, यह पाया गया है कि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए पुराने फ़ॉर्म 10B या फ़ॉर्म 10BB में ऑडिट रिपोर्ट जमा की है,जिसे आयकर नियमों के नियम 16CC और नियम 17B में किए गए संशोधनों के मद्देनजर मान्य नहीं माना जा सकता है।
अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी कानूनी निहितार्थ से बचने के लिए, आपसे अनुरोध है कि आप निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आपके मामले में लागू फ़ॉर्म 10B या 10BB को फिर से अधिसूचित करें। ये पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10B और 10BB ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर नामों के साथ उपलब्ध हैं-
1. फ़ॉर्म 10B (निर्धारण वर्ष 2023-24 से आगे)।
2. फ़ॉर्म 10BB (निर्धारण वर्ष 2023-24 से आगे)।
कृपया ध्यान न दें, यदि पहले ही फ़ाइल किया जा चुका है।
ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
1800 103 0025 (or)
1800 419 0025
+91-80-46122000
+91-80-61464700
08:00 बजे से - 20:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.
एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न
+91-20-27218080
07:00 बजे से - 23:00 बजे तक
(सभी दिन)
ए.आई.एस. और रिपोर्टिंग पोर्टल
ए.आई.एस., टी.आई.एस., एस.एफ़.टी. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, ई-अभियान या ई-सत्यापन पर प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न
1800 103 4215
09:30 बजे से - 18:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)