प्रिय करदाता,
कृपया ध्यान दें कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आई.टी.आर. 7 की आयकर विभागीय उपयोगिताएँ अधिसूचना संख्या 94/2023 तिथि 31 अक्टूबर 2023 के अनुसार ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अपडेट की गई हैं।
रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि आपकी विवरणी ड्राफ़्ट मोड (ऑनलाइन) के तहत उपलब्ध है और जमा करने के लिए लंबित है। चूंकि इस परिवर्तन का असर मौजूदा ड्राफ़्ट पर पड़ेगा, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करें और अपनी विवरणी फ़ाइल करें:
सेव की गई Json फ़ाइल को ऑनलाइन मोड से डाउनलोड करें
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल ITR-7 के डाउनलोड अनुभाग पर जाएं -> नवीनतम 1.4 संस्करण एक्सेल या ऑफ़लाइन उपयोगिता डाउनलोड करें -> इस उपयोगिता को निकालें और खोलें -> तीसरे विकल्प का उपयोग करके JSON फ़ाइल आयात करें "ऑनलाइन मोड में भरे गए ड्राफ्ट आईटीआर आयात करें" -> सभी लागू अनुसूचियों को भरें और दोबारा जांचें -> विवरणी फ़ाइल करें।
या,
कृपया अपनी विवरणी फ़ाइल को पूरा करने के लिए ऑनलाइन मोड में नई फ़ाइलिंग शुरू करें।
ई-फ़ाइलिंग हेल्पडेस्क, आयकर विभाग
ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
1800 103 0025 (or)
1800 419 0025
+91-80-46122000
+91-80-61464700
08:00 बजे से - 20:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.
एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न
+91-20-27218080
07:00 बजे से - 23:00 बजे तक
(सभी दिन)
ए.आई.एस. और रिपोर्टिंग पोर्टल
ए.आई.एस., टी.आई.एस., एस.एफ़.टी. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, ई-अभियान या ई-सत्यापन पर प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न
1800 103 4215
09:30 बजे से - 18:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)