प्रिय करदाता, डी.आई.एन.:
निर्धारण वर्ष 20xx-xx के लिए आपकी विवरणी dd-mm-yyyy पर धारा 143(1) के तहत प्रसंस्कृत की गई है और xxxxx रुपए का प्रतिदाय निर्धारित किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA(2) के साथ पठित नियम 114AAA के अनुसार धारा 244A के तहत निर्धारित प्रतिदाय और ब्याज रोक दिया गया है, क्योंकि आपका पैन निष्क्रिय है क्योंकि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है।
कृपया निम्नलिखित पथ का उपयोग करके अपने आधार को पैन से लिंक करें:
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar
अस्वीकरण: यदि आपने पहले ही अपने पैन को आधार से लिंक कर लिया है तो कृपया इस संचार पर ध्यान न दें।
एन सयिराज, आई.आर.एस
उप आयकर निदेशक, सी.पी.सी.,
बेंगलुरु
यह सूचना कंप्यूटर से जेनरेट होती है और इसमें हस्ताक्षर नहीं हो सकता है। ईमेल द्वारा भेजे जाने पर, इस पर आयकर विभाग - सी.पी.सी. के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्रमाणित प्राधिकारी से प्राप्त किया जाता है। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया 1800 103 0025, 1800 419 0025पर संपर्क करें। अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने वालों के लिए +91-80-46122000, +91-80-61464700।