"निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आपकी विवरणी फ़ाइल कर दी गई है लेकिन यह सत्यापित नहीं है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है और आपका पैन निष्क्रिय हो गया है। इससे आपकी आय की विवरणी को संसाधित करने में कठिनाइयाँ आती हैं।
इसलिए, कृपया जल्द से जल्द अपने आधार को अपने पैन के साथ लिंक करें और कानून में निर्धारित अन्य तरीकों के अलावा आधार ओ.टी.पी. का उपयोग करके अपनी आय की विवरणी को सत्यापित करें। यह AY2023-24 के लिए आयकर विवरणी की उचित फ़ाइलिंग के संबंध में आपके कर अनुपालन को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
अपना पैन आधार से लिंक करने के लिए कृपया निम्नलिखित पथ का उपयोग करें।
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar
अस्वीकरण: यदि आपने पहले ही अपने पैन को आधार से लिंक कर लिया है तो कृपया इस संचार पर ध्यान न दें।
एन सयिराज, आई.आर.एस
उप आयकर निदेशक, सी.पी.सी.,
बेंगलुरु
यह सूचना कंप्यूटर से जेनरेट होती है और इसमें हस्ताक्षर नहीं हो सकता है। ईमेल द्वारा भेजे जाने पर, इस पर आयकर विभाग - सी.पी.सी. के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्रमाणित प्राधिकारी से प्राप्त किया जाता है। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया 1800 103 0025, 1800 419 0025पर संपर्क करें। अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने वालों के लिए +91-80-46122000, +91-80-61464700"