प्रिय जे.ए.ओ.,
करदाता का पैन:
उल्लिखित करदाता का पैन संदिग्ध सूची में पाया गया है। पैन को संदिग्ध प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत करने का कारण निम्नलिखित है।
पैन को संदिग्ध प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत करने का कारण।
विषय: बी.एस.एन.एल./नोकिया एवं अन्य के कर्मचारियों द्वारा अयोग्य प्रतिदाय का दावा: उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त विवरण के लिए अनुरोध करते हुए श्री ए कुमारेसन के मामले में धारा 133A के तहत सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें यह पाया गया था कि कुछ पैन धारकों को डेटा में हेराफेरी करके पात्र से अधिक प्रतिदाय का दावा करने में मदद की जा रही थी और इस प्रकार विभाग को नुकसान हो रहा था। इसके अलावा, पैन धारकों को काटे गए संपूर्ण टी.डी.एस. को प्रतिदाय के रूप में दावा करके अयोग्य प्रतिदाय मिल रहा था। ऐसे सभी पैन का ब्यौरा एकत्र कर लिया गया है और उन्हें संदिग्ध प्रवर्ग के अंतर्गत रखा गया है।
इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए, आई.टी.बी.ए. के निर्धारण अनुदेश संख्या 10 तिथि 06-12-2018 के अनुसार एक एस.ओ.पी. तैयार किया गया है
पी.डी.एफ फ़ाइल अनुदेश सं.10 खोलें।
आपसे अनुरोध है कि आप अनुदेश का पालन करें तथा उक्त अनुदेश के अनुसार संदिग्ध सूची से पैन को हटाने के लिए रिपोर्ट अपने क्षेत्राधिकार वाले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के माध्यम से यथाशीघ्र भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में aohelpdeskcpc@incometax.gov.in पर विषय पंक्ति में “धोखाधड़ी वाले पैन के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई” का उल्लेख करते हुए मेल भेजा जा सकता है
साभार,
सी.पी.सी., बेंगलुरु
यह सूचना कंप्यूटर से जेनरेट होती है और इसमें हस्ताक्षर नहीं हो सकता है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में aohelpdeskcpc@incometax.gov.in पर विषय पंक्ति में “धोखाधड़ी वाले पैन के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई” का उल्लेख करते हुए मेल भेजा जा सकता है