प्रिय पैन,
कृपया ध्यान दें कि आर.बी.आई. अधिसूचना संख्या RBI/2020-21/82 DPSS.CO.OD सं.901/06/24.001/2020-21, दिनांक 5 जनवरी, 2021 के अनुसार, ₹50 करोड़ से अधिक मूल्य वाले किसी भी प्रतिदाय के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई.) संख्या का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। एल.ई.आई. की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिदाय असफल हो जाएगा और कर दाता को प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध करना होगा और इस प्रकार प्रतिदाय क्रेडिट में देरी होगी।
आपसे अनुरोध है कि ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर नवीनतम एल.ई.आई. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल अद्यतन करें। कृपया ध्यान दें कि एल.ई.आई. की एक मान्यता अवधि होती है और यदि यह समाप्त हो जाती है तो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अद्यतन करने से पहले इसे नवीनीकृत करना आवश्यक होता है।
आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से एल.ई.आई. कैसे प्रदान कर सकते हैं:
लॉग इन → डैशबोर्ड → सेवाएँ → एल.ई.आई.
कृपया सी.पी.सी., बेंगलुरु द्वारा प्रतिदाय के सुचारू प्रसंस्करण का लाभ उठाने के लिए एल.ई.आई. अद्यतन करें।
साभार,
सी.पी.सी., बेंगलुरु
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