प्रिय (वैध उत्तराधिकारी का नाम),
पैन: ABCPD1234D, नि.व.:2022-23
डी.आई.एन.: सी.पी.सी./2223/LH1/1123456789
हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, आप (मृत करदाता का नाम) के पंजीकृत वैध उत्तराधिकारी हैं।
(मृत पैन) के लिए निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए विवरणी/ऑर्डर को प्रतिदाय निर्धारित करते हुए धारा 1431a के तहत 29 जुलाई 2023 को प्रसंस्कृत किया गया है। जारी किया गया प्रतिदाय विफल हो गया है और असफलता संप्रेषण जारी किया गया है।
इस कार्यालय को प्रतिदाय जारी करने में सक्षम बनाने के लिए, वैध उत्तराधिकारी को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन ‘प्रतिदाय पुन: जारी अनुरोध’ दर्ज करना होगा। प्रतिदाय पुनः जारी करने की प्रक्रिया केवल तभी शुरू की जा सकती है जब वैध उत्तराधिकारी का पैन सक्रिय हो (वैध उत्तराधिकारी का पैन वैध उत्तराधिकारी के आधार से जुड़ा होना चाहिए)
प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध करने के लिए निम्नलिखित चरण का अनुसरण किया जाना चाहिए:
1. ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर “वैध उत्तराधिकारी” के रूप में लॉग इन करें।
2. "सेवाएँ" पर जाएँ और फिर "प्रतिदाय पुनः जारी करें" का चयन करें।
3. मृत करदाता का “पैन” दर्ज करें।
4. निर्धारण वर्ष की पुष्टि करें और सुनिश्चित करें कि वे सही हैं।
5. एक मान्य बैंक खाता चुनें जहां प्रतिदाय जमा किया जाना चाहिए।
6. अनुरोध जमा करें।
टिप्पणी :
1. भारत में आयकर लॉग इन के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in है
2. आयकर ई-फ़ाईलिंग पोर्टल समस्याओं का सामना कर रहे या सहायता की आवश्यकता वाले करदाताओं के लिए हेल्प डेस्क सहायता प्रदान करता है। आप नीचे दिए गए नंबरों पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8.00 बजे से शाम 20.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं:
1800-103-0025
1800-419-0025
080-46122000
080-61464700