प्रिय पैन
कृपया इस ईमेल को अनदेखा करें यदि आप पहले ही निर्धारण वर्ष 2024-25 की आय कर विवरणी फ़ाइल कर चुके हैं।
हमें आशा है कि यह संदेश आपको सही लगेगा। कृपया सूचित किया जाता है कि निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित/विलंबित आय कर विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2024 है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप आई.टी.आर. जितना जल्दी हो सके फ़ाइल करें, ताकि ब्याज और पैनल्टी (जहाँ लागू हो) से बच सके।
अपनी कर विवरणी फ़ाइल करना यह सुनिश्चित करता है कि आप कर विनियम का पालन कर रहे हैं और किसी भी पात्र कटौतियों और क्रेडिट्स का लाभ उठा सकते हैं। यह आगे चलकर आपको एक अच्छा वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने में सहायता करता है और बैंक ॠण अनुमोदन और वीज़ा आवेदन के लिए लाभदायक हो सकता है।
यदि आपको इस संबंध में सहायता की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो, तो हमारी सहायता टीम मदद करने के लिए उपलब्ध है। आप हमसे 1800 419 0025 पर संपर्क कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जा सकते हैं।
आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद।
शुभकामनाओं सहित,
आयकर विभाग