प्रिय पैन▾,
एक या अधिक निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारित आपके प्रतिदाय निम्नलिखित कारण से असफल रहे हैं:
50 लाख रुपये से अधिक का रिफ़ंड जारी करने के लिए, पैन रिकॉर्ड में दर्ज नाम का बैंक खाते में दर्ज नाम से मेल खाना अनिवार्य है। चूँकि पैन में दर्ज आपके नाम और बैंक खाते में दर्ज नाम में कोई मेल नहीं है, इसलिए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए रिफ़ंड में त्रुटि हो जाती है।
इसलिए, करदाता से निम्नलिखित कदमों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है:
i. इस समस्या को सुधारें और बैंक खाते में नाम सही करवाएं।
ii. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद eportal.incometax.gov.in> मेरी प्रोफ़ाइल>मेरा बैंक खाता में वैध भारतीय बैंक खाते का ब्यौरा जोड़ें।
iii. लॉगइन करने के बाद eportal.incometax.gov.in> मेरी प्रोफ़ाइल>मेरा बैंक खाता में इस बैंक खाते को सत्यापित करवाएँ।।
iv. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सर्विसेज टैब में ->प्रतिदाय पुन: जारी करने का अनुरोध -> पुनर्निर्गम बनाएँ में इस निर्धारण वर्ष के लिए प्रतिदाय पुन: जारी करने का अनुरोध शुरू करें।
ध्यान दें:
1. यदि प्रतिदाय 50 करोड़ रुपये से अधिक है, तो प्रतिदाय पुन: जारी करने का अनुरोध शुरू करने से पहले eportal.incometax.gov.in> सर्विस>एल.ई.आई. में अद्यतित कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई.) संख्या प्रदान करें।
2. कृपया ध्यान दें कि एक बार पुनः जारी करने का अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद, प्रतिदाय जमा होने में 7 - 10 दिन लग सकते हैं।
किसी भी प्रश्न के मामले में, हमें 1800 103 0025, 1800 419 0025 पर कॉल करें। अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने वालों के लिए +91-80-46122000, +91-80-61464700।
साभार,
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,
बेंगलुरु
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