प्रिय पैन▾,
एक या अधिक निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारित आपके प्रतिदाय निम्नलिखित कारण से लंबित हैं:
प्रतिदाय जारी करने के लिए एक सत्यापित भारतीय बैंक खाता होना आवश्यक है। रिकॉर्ड के अनुसार, आपके मामले में प्रतिदाय जारी करने की तिथि पर कोई सत्यापित बैंक खाता नहीं था। हालांकि, बाद में करदाता ने एक वैध बैंक खाता प्रदान किया और इसे सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। हालांकि, स्वचालित प्रक्रिया के अनुसार, करदाता से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर प्रतिदाय पुन: जारी करने का अनुरोध दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है, जो अभी तक लंबित है। इस कारण से, उपरोक्त निर्धारण वर्ष के लिए प्रतिदाय जारी नहीं किया जा सका।
इसलिए, करदाता से निम्नलिखित कदमों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है:
i. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें और सर्विसेज टैब में ->प्रतिदाय पुनर्निर्गम -> पुनर्निर्गम बनाएँ में इस निर्धारण वर्ष के लिए प्रतिदाय पुन: जारी करने का अनुरोध शुरू करें।
ध्यान दें:
1. यदि प्रतिदाय 50 करोड़ रुपये से अधिक है, तो प्रतिदाय पुन: जारी करने का अनुरोध शुरू करने से पहले eportal.incometax.gov.in> सर्विस>एल.ई.आई. में अद्यतित कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई.) संख्या प्रदान करें।
2. कृपया ध्यान दें कि एक बार पुनः जारी करने का अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद, प्रतिदाय जमा होने में 7 - 10 दिन लग सकते हैं।
किसी भी प्रश्न के मामले में, हमें 1800 103 0025, 1800 419 0025 पर कॉल करें। अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने वालों के लिए +91-80-46122000, +91-80-61464700।
साभार,
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,
बेंगलुरु
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