आपके द्वारा तिथि पर पावती संख्या के साथ फ़ाइल की गई आयकर विवरणी अभी तक सत्यापित नहीं की गई है। कृपया ध्यान दें कि यदि आप अपनी आयकर विवरणी सत्यापित करने में विफल रहते/रहती हैं, तो इसे अमान्य माना जाएगा।
आपकी विवरणी सत्यापित करने की 30 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है। हालांकि, आप सी.बी.डी.टी. अधिसूचना सं.11/2024 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर विलंब क्षमायाचना अनुरोध जमा करके निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपनी आयकर विवरणी अभी भी सत्यापित कर सकते/सकती हैं।
विलंब क्षमायाचना अनुरोध जमा करने के लिए ई-सत्यापन प्रक्रिया
1. उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ के माध्यम से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल तक पहुँचना चाहिए और लॉगइन करना चाहिए
2. लॉगइन करने के बाद उपयोगकर्ता विवरणी सत्यापित करने के लिए इस पथ का पालन करेगा/करेगी: डैशबोर्ड -> ई-फ़ाइल -> आयकर विवरणियाँ -> ई-सत्यापन विवरणी।
3. जब उपयोगकर्ता ई-सत्यापन बटन पर क्लिक करता/करती है, तो एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा: “आपने निर्धारित तिथि के भीतर विवरणी सत्यापित नहीं की है, इस विवरणी के सत्यापन को जारी रखने के लिए, कृपया सत्यापन में विलंब के लिए क्षमायाचना जमा करें और फिर विवरणी के ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें।”
4. यदि उपयोगकर्ता “ठीक है” चुनता/चुनती है, तो ई-सत्यापन बटन बदलकर “क्षमायाचना जमा करें और ई-सत्यापन” हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यह विलंब क्षमायाचना अनुरोध जमा करने वाले पृष्ठ पर रीडायरेक्ट करेगा।
5. उपयोगकर्ता को ड्रॉपडाउन से विलंब का कारण चुनना होगा और विलंब क्षमायाचना अनुरोध जमा करने के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करना होगा।
6. विलंब क्षमायाचना अनुरोध के बाद, उपयोगकर्ता को अपनी विवरणी ऑनलाइन ई-सत्यापित करनी होगी
ई-सत्यापन और विलंब क्षमायाचना अनुरोध जमा करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका के लिए कृपया देखें:
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/how-to-e-verify-your-e-filing-return
विलंब क्षमायाचना अनुरोध जमा करने के लिए आई.टी.आर.-V प्रक्रिया:
आपको आई.टी.आर.-V (स्वीकृति प्रति) डाउनलोड करना होगा और निर्धारित प्रारूप में विधिवत सत्यापित आई.टी.आर.-V को केवल निम्नलिखित पते पर साधारण डाक, त्वरित डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजना होगा:
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु - 560500, कर्नाटक।
सी.पी.सी. में आई.टी.आर.-V प्राप्त होने के बाद, इसकी प्राप्ति की स्वीकृति करदाता के पंजीकृत ईमेल पर भेजी जाएगी और विवरणी सत्यापन में विलंब के लिए क्षमायाचना अनुरोध की सुविधा सक्षम की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए,
1. उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ के माध्यम से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल तक पहुँचकर और लॉगइन करना होगा।
2. लॉगइन करने के बाद उपयोगकर्ता विलंब क्षमायाचना अनुरोध जमा करने के लिए इस पथ का पालन करेगा/करेगी: डैशबोर्ड -> सर्विसेज ->विलंब क्षमायाचना अनुरोध
3. उपयोगकर्ता को “आई.टी.आर.-V जमा करने में विलंब” रेडियो बटन का चयन करना होगा और आगे बढ़ें पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद यह “आई.टी.आर.-V जमा करने में विलंब” पृष्ठ पर रीडायरेक्ट करेगा, जिसमें “विलंब क्षमायाचना अनुरोध बनाएँ” का विकल्प होगा।
5. यदि उपयोगकर्ता विलंब क्षमायाचना अनुरोध बनाएँ पर क्लिक करता/करती है, तो 31 दिसंबर के बाद प्राप्त विवरणियों की कार्यसूची पावती संख्या के साथ प्रदर्शित होगी।
6. एक बार जब उपयोगकर्ता विलंब क्षमायाचना अनुरोध जमा करने के लिए विवरणी का रेडियो बटन चुनता/चुनती है, तो यह “विलंब क्षमायाचना अनुरोध बनाएँ” पृष्ठ पर ले जाएगा।
7. उपयोगकर्ता ड्रॉपडाउन में कारण का चयन करेगा/करेगी और विलंब क्षमायाचना अनुरोध जमा करेगा/करेगी।
आई.टी.आर.-V प्रक्रिया के लिए संदर्भ स्क्रीन हेतु कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/sites/default/files/2025-03/Condonation%20Request_verification.pdf
नोट: यदि आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए फ़ाइल की गई विवरणी पहले ही सत्यापित कर ली है, तो कृपया इस ईमेल को नजरअंदाज करें।