प्रिय नाम,
पैन: AXXXXXX34D, नि.व.:2022-23
डी.आई.एन. : सी.पी.सी./2223/G6e/1123456789
नि.व. 2022-23 के लिए करदाता की विवरणी/ऑर्डर को धारा 1431a के तहत 29 जुलाई 2023 को संसाधित/लेखांकित कर दिया गया है। चूँकि करदाता के मामले में निर्धारण/पुनर्निर्धारण की कार्यवाही लंबित है, प्रतिदाय जारी/रोकना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245(2) के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जे.ए.ओ.) द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया पर आधारित होगा।
जे.ए.ओ. से अनुरोध है कि नीचे दिए गए पथ का अनुसरण करके CPC 2.0 पोर्टल में निर्धारित प्रतिदाय के लिए प्रतिक्रिया (रिलीज़/रोकें) प्रदान करें।
1. अपनी आई.डी. और पासवर्ड 'iec.incometax.gov.in' पर लॉग ऑन करें।
2. ‘‘रिफंड प्रबंधन’’ के अंतर्गत 245 (2)
‘‘कार्यवाही अनुमोदन’’ पर क्लिक करें।
टिप्पणी: कृपया ध्यान दें कि निर्देश संख्या 2/2023 दिनांक 10-11-2023 और डी.जी.आई.टी. (पद्धति), बेंगलुरु तिथि 07-12-2023 द्वारा जारी विस्तृत वर्कफ़्लो के अनुसार, इस संबंध में प्रतिक्रिया देने के लिए जे.ए.ओ. के लिए समय सीमा सी.पी.सी. आई.टी.आर. से जे.ए.ओ. को जारी संचार की तिथि से 50 दिन है। कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में, इस समय सीमा की समाप्ति के बाद प्रतिदाय जारी किया जाएगा।
एन सयिराज, आई.आर.एस
उप आयकर निदेशक, सी.पी.सी.,
बेंगलुरु
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