महोदय / महोदया,
कृपया श्री प्रेमचंदजी महाराज ट्रस्ट पैन: AAATS9222Q के दिनांक 26/02/2025 के पत्र का सन्दर्भ लें।
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलुरु करदाताओं द्वारा फ़ाइल की गई आय की विवरणी को स्वचालित वातावरण में संसाधित करता है। आय की विवरणी के प्रसंस्करण में किसी भी स्तर पर मैन्युअल हस्तक्षेप शामिल नहीं है।
श्री प्रेमचंदजी महाराज ट्रस्ट पैन: AAATS9222Q द्वारा निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए फ़ाइल की गई आय की विवरणी के संबंध में, दिनांक 27/11/2024 को आयकर अधिनियम की धारा 143(1)(a) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन (पी.एफ.ए.) का प्रस्ताव करने वाला एक संदेश भेजा गया था। ट्रस्ट/संस्था से अपेक्षा की गई थी कि वह पी.एफ.ए. संदेश में उल्लिखित गलत दावे/असंगति आदि को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर संशोधित विवरणी या संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट etc.as फ़ाइल करके सुधार करे।
हालांकि, ट्रस्ट/संस्था ने प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है। इसलिए, प्रथम दृष्टया समायोजन करने के बाद धारा 143(1) के तहत सूचना जारी की गई।
इसके दृष्टिगत, कृपया किसी भी आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय निर्धारण अधिकारी से संपर्क करें।
साभार,
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,
आयकर विभाग
बेंगलुरु