महोदय / महोदया,
कृपया सुश्रुता आरोग्य प्रतिष्ठाना पैन: AAHAS8977Q के दिनांक: शून्य के पत्र का सन्दर्भ लें, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार का अनुरोध किया गया है।
ट्रस्ट सुश्रुता आरोग्य प्रतिष्ठाना पैन: AAHAS8977Q ने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आय की विवरणी फ़ाइल की है, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा किया गया है। ट्रस्ट को फ़ॉर्म 10BB में लेखापरीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करनी थी। हालांकि, ट्रस्ट ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल नहीं की है। इस संबंध में, दिनांक 09/12/2023 को आयकर अधिनियम की धारा 143(1)(a) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन (पी.एफ.ए.) का प्रस्ताव करने वाला एक संदेश भेजा गया था। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 13(10) के प्रावधानों के अनुसार प्रथम दृष्टया समायोजन करने के बाद धारा 143(1) के तहत एक सूचना भी जारी की गई।
फ़ॉर्म 10B / 10BB में लेखापरीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने में विलम्ब के लिए क्षमा के अधिकार क्षेत्रीय आयकर आयुक्त / आयकर आयुक्त / आयकर प्रधान आयुक्त / आयकर मुख्य आयुक्त के पास निहित हैं, जैसा कि परिपत्र संख्या 16/2024 दिनांक: 18 नवंबर 2024 में उल्लिखित है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि ट्रस्ट/संस्था लागू फ़ॉर्म में लेखापरीक्षा रिपोर्ट ई-फ़ाइल कर सकती है और लेखापरीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने में विलम्ब के लिए क्षमा के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फ़ाइल कर सकती है। विलम्ब के लिए क्षमा स्वीकृत होने पर, क्षेत्रीय निर्धारण अधिकारी से क्षमा के आदेश को प्रभावी करने का अनुरोध किया जा सकता है।
यह आपकी जानकारी के लिए है।
साभार,
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,
आयकर विभाग
बेंगलुरु