प्रिय पैन,
आपके निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित प्रतिदाय निम्नलिखित कारण से विफल रहा है:
50 लाख रुपये से अधिक के प्रतिदाय के निर्गम के लिए, पैन रिकॉर्ड के अनुसार नाम अनिवार्य रूप से बैंक खाते के अनुसार नाम से मेल खाना चाहिए। चूंकि आपके पैन के अनुसार नाम और बैंक खाते के नाम में असंगति है, इसलिए इन निर्धारण वर्षों के लिए प्रतिदाय में त्रुटि हुई है।
इसलिए, करदाता से निम्नलिखित कदमों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है:
i. इस समस्या का सुधार करें और नाम ठीक करवाएँ।
ii. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में संशोधित बैंक खाता विवरण पुनः दर्ज करें और eportal.incometax.gov.in> मेरी प्रोफ़ाइल>मेरा बैंक खाता में लॉगिन करने के बाद इस बैंक खाते को सत्यापित करवाएँ।
iii. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सर्विसेज टैब में ->प्रतिदाय पुन: जारी करने का अनुरोध -> पुनर्जनन बनाएँ में इस निर्धारण वर्ष के लिए प्रतिदाय पुन: जारी करने का अनुरोध शुरू करें।
ध्यान दें:
1. यदि प्रतिदाय 50 करोड़ रुपये से अधिक है, तो प्रतिदाय पुन: जारी करने का अनुरोध शुरू करने से पहले eportal.incometax.gov.in> सर्विस>एल.ई.आई. में अद्यतित कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई.) संख्या प्रदान करें।
2. कृपया ध्यान दें कि पुन: जारी अनुरोध जमा करने के बाद, प्रतिदाय जमा होने में 7 - 10 दिन लग सकते हैं।
किसी भी प्रश्न के मामले में, हमें 1800 103 0025, 1800 419 0025 पर कॉल करें। अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने वालों के लिए +91-80-46122000, +91-80-61464700।
साभार,
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,
बेंगलुरु
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