प्रिय करदाता,
हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए, फ़ॉर्म 10-IEA आपके लिए लागू नियत तिथि के बाद फ़ाइल किया गया है। इसलिए, यह आयकर अधिनियम,1961 के प्रावधानों के अनुसार वैध प्रस्तुति नहीं है।
यदि आप फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करना चाहते हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों में लागू नियत तिथि के भीतर इसे पुनः फ़ाइल करें।
आयकर अधिनियम की धारा 115BAC के अनुसार, फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने की नियत तिथि धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि के दिन या उससे पहले है।
कृपया अपने मामले की प्रयोज्यता की जाँच के लिए आयकर अधिनियम,1961 की सुसंगत धाराओं और नियमों का सन्दर्भ लें।
यदि पहले से ही अनुपालन किया गया हो तो कृपया अनदेखा करें।
साभार,
आयकर विभाग (सी.पी.सी.),
बैंगलोर