प्रिय आयकर ई-फ़ाईलिंग उपयोगकर्ता,
आयकर विभाग पूरे भारत में विभिन्न कॉरपोरेट और पेशेवरों द्वारा उपबंध की गई विभिन्न प्रतिक्रिया के आधार पर एक पूरी तरह से नया पुनः रचित फ़ॉर्म 15CA और फ़ॉर्म 15CB जमा प्रसंस्करण शुरू कर रहा है। ये रूपांतरण फ़ॉर्म के संपूर्ण फ़ाइलिंग चक्र में शामिल तैयारी, समनुदेशन, जमा और सत्यापन के प्रसंस्करण को सरल बनाएंगे।
मुख्य रूपांतरण इस प्रकार हैं:
(a) करदाताओं को एक वर्ष में गुणक 15CA/CB के लिए अब एक ही CA के सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है। किसी विशिष्ट वित्त वर्ष के लिए फ़ॉर्म 15CB के लिए CA की नियुक्ति एक बार की गतिविधि है।
(b) वर्ष की शुरुआत में एक बार एकल समनुदेशन पूरा करने के बाद, एक CA एक विशिष्ट प्रेषण और प्रेषक के लिए फ़ॉर्म 15CB को प्रारंभ कर सकता है, जिसमें करदाताओं को फ़ॉर्म 15CA के भाग-C को भरने और पूरे वर्ष के दौरान CA को समनुदेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक फ़ॉर्म के लिए बहु-स्वीकृति/अस्वीकृति की पूर्व पद्धति को हटा दिया गया है जिससे पूरा प्रसंस्करण सरल हो जाता है।
(c) करदाता और CA अब आपकी कार्यवाही के लिए कार्यसूची के बजाय फ़ाइल करने हेतु आयकर फ़ॉर्म कार्यविधि से क्रमशः फ़ॉर्म 15CA और 15CB को एक्सेस कर सकते हैं।
(d) ई-फ़ाईलिंग 4 अक्तूबर तक जमा करने के प्रसंस्करण के ऑफ़लाइन/थोक ढंग को समर्थ बना देगी। करदाता ""आयकर फ़ॉर्म "" पेज़ के तहत ""डाउनलोड"" अनुभाग में पोर्टल पर उपलब्ध जावा आधारित ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग करके XML फ़ाइल जनरेट कर सकता है और आगे की फ़ाइलिंग के लिए पोर्टल में इसे अपलोड कर सकता है। जबकि नया ऑनलाइन प्रसंस्करण, पोर्टल पर जल्द ही आ जाएगा।
करदाताओं से अनुरोध है कि वे जितना जल्दी हो सके विद्यमान 15CA और 15CB प्रस्तुतियों के संबंध में सभी लम्बित कार्य/क्रियाकलाप पूरा करें जो लम्बित अवस्था में हैं, जैसे कि ड्राफ्ट, कार्यसूचियां, लम्बित स्वीकृति या फ़ाइलिंग जैसी भी स्थिति हो।
विस्तृत प्रसंस्करण के लिए, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ""समाचार और अपडेट"" के तहत फ़ॉर्म 15CA और फ़ॉर्म 15CB प्रसंस्करण प्रवाह दस्तावेज़ का संदर्भ लें।
आप हमेशा पहले आते हैं!
यह एक सिस्टम द्वारा जनरेट की गई ई-मेल है और कृपया जवाब न दें। अपनी सफेद सूची/सुरक्षित प्रेषक सूची में no-reply@cpc.incometax.gov.in जोड़ें। अन्यथा, आपका मेलबॉक्स फ़िल्टर या आई.एस.पी. (इंटरनेट सेवा प्रदाता) आपको ई-मेल प्राप्त करने से रोक सकता है।
सादर,
ई-फ़ाईलिंग टीम
आयकर विभाग "