प्रिय करदाता,
विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1)(a) के तहत प्रस्तावित समायोजन का संप्रेषण
आपके पैन, निर्धारण वर्ष 2021-22 की विवरणी में त्रुटियां/गलत दावे/असंगतताएं हैं, जो
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1)(a) के तहत विनिर्दिष्ट के अनुसार, निम्नानुसार, समायोजन की मांग करती हैं।
धारा 143(1)(a) के अंतर्गत प्रस्तावित समायोजन(नों) का कारण
धारा 143(1)(a)के तहत प्रस्तावित समायोजन(नों) का जवाब देने का अवसर, इसके द्वारा प्रदान किया गया है। इस संप्रेषण की
ऑनलाइन प्रतिक्रिया को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत सत्यापित और पूर्ण माना जाएगा।
त्रुटियों से बचने के लिए वेबसाइट www.incometax.gov.in पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना वाकई में सरल है। आपको बस इतना करना
• अपने क्रेडेंशियल्स के साथ www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें-> "लंबित कार्रवाई" के तहत "ई-कार्यवाही" उप मेन्यू पर क्लिक करें
मेन्यू-> "सूचनाएँ देखें" के तहत "कार्यवाही नाम" के सामने "धारा 143(1)(a) के तहत समायोजन" चुनें और "जारी रखें" पर क्लिक करें->
प्रतिक्रिया देनें के लिए "प्रतिक्रिया दें" बटन पर क्लिक करें।
एन. साईराज
सहायक आयकर निदेशक, सी.पी.सी.
ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
1800 103 0025 (or)
1800 419 0025
+91-80-46122000
+91-80-61464700
08:00 बजे से - 20:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.
एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न
+91-20-27218080
07:00 बजे से - 23:00 बजे तक
(सभी दिन)
ए.आई.एस. और रिपोर्टिंग पोर्टल
ए.आई.एस., टी.आई.एस., एस.एफ़.टी. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, ई-अभियान या ई-सत्यापन पर प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न
1800 103 4215
09:30 बजे से - 18:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)