प्रिय करदाता,
आपके द्वारा निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए फ़ाइल की गई आयकर विवरणी को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(9) के अर्थ में दोषयुक्त माना जाता है। आपको पहले ही संचार भेजा गया था, जिसमें आपको उक्त दोषों को ठीक करने और एक संशोधित विवरणी फ़ाइल करने की आवश्यकता थी।
इस संबंध में, 16 फरवरी 2023 तक प्रतिक्रिया और सही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए और समय देने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा आपको अपना अनुपालन पूरा करने और गैर-अनुपालन के किसी भी कानूनी परिणाम से बचने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की जाती है।
यह अनुरोध किया जाता है कि आप प्रदान किए गए विस्तारण का उपयोग करें और उक्त तिथि से पहले जवाब दें।
ई-फ़ाईलिंग, आयकर विभाग।
ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
1800 103 0025 (or)
1800 419 0025
+91-80-46122000
+91-80-61464700
08:00 बजे से - 20:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.
एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न
+91-20-27218080
07:00 बजे से - 23:00 बजे तक
(सभी दिन)
ए.आई.एस. और रिपोर्टिंग पोर्टल
ए.आई.एस., टी.आई.एस., एस.एफ़.टी. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, ई-अभियान या ई-सत्यापन पर प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न
1800 103 4215
09:30 बजे से - 18:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)