search-openmobilesearch
Do not have an account?
Already have an account?

कानूनी फ़ॉर्म के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फ़ॉर्म 3CB-3CD

प्रश्न; फ़ॉर्म 3CB-3CD जमा करते समय, “विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या” पेज प्रदर्शित होता है। यद्यपि हमने कर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट अपलोड करने से पहले विधिवत यू.डी.आई.एन. ले लिया है, फिर भी मैं यू.डी.आई.एन. ब्यौरा नहीं जोड़ पा रहा हूं। क्या मुझे इसके बजाय “मेरे पास यू.डी.आई.एन. नहीं है / मैं बाद में अपडेट करूंगा” का चयन करना चाहिए?

उत्तर: यू.डी.आई.एन. के लिए बल्क अपलोड सुविधा केवल फ़ॉर्म 15CB के लिए सक्षम है। यह विशेषताएँ शीघ्र ही सक्षम कर दी जाएगी। आप अभी भी आगे बढ़ सकते हैं और “मेरे पास यू.डी.आई.एन. नहीं है / मैं बाद में अपडेट करूंगा” का चयन करके फ़ॉर्म फ़ाइल कर सकते हैं। एक बार जब सभी फ़ॉर्म के लिए यू.डी.आई.एन. विशेषताएँ उपलब्ध हो जाएगी, तो आप इसे पोर्टल में अपडेट कर सकते हैं।

 

फ़ॉर्म 10 B

प्रश्न मैं फ़ॉर्म 10B फ़ाइल करने और प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि, प्रस्तुत करने पर, पेज निम्नलिखित त्रुटि "ए.आर.एन. के लिए अमान्य फॉर्मेट" प्रदर्शित करता है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर; फ़ॉर्म 10B फ़ाइल करने से पहले कृपया "मेरी प्रोफ़ाइल" अनुभाग से अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरी गई हैं। अपनी प्रोफ़ाइल जानकारी अपडेट करने के बाद, आप पुनः लॉग इन कर सकते हैं और पुनः प्रयास कर सकते हैं।

 

फ़ॉर्म 67

प्रश्न; मुझे फ़ॉर्म 67 जमा करने की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर: यदि आप भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में भुगतान किए गए विदेशी कर पर क्रेडिट का दावा करना चाहते हैं तो आपको फ़ॉर्म 67 जमा करना होगा। आपको चालू वर्ष की हानि को पीछे ले जाने के मामले में भी फ़ॉर्म 67 जमा करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी कर की वापसी होगी, जिसके लिए किसी भी पिछले वर्षों में क्रेडिट का दावा किया गया है।

प्रश्न; फ़ॉर्म 67 कौन से मोड़ में प्रस्तुत किया जा सकता है?
उत्तर; फ़ॉर्म 67 केवल ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में लॉगइन करने के बाद, फ़ॉर्म 67 चुनें, उसे तैयार करें और जमा करें।

प्रश्न. फ़ॉर्म 67 का ई-सत्यापन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर; आप ई.वी.सी. या डी.एस.सी. का उपयोग करके फ़ॉर्म को ई-सत्यापित कर सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए आप ई-सत्यापन
कैसे करें उपयोगकर्ता नियमावली देख सकते हैं।

प्रश्न; क्या मैं अपनी ओर से फ़ॉर्म 67 फ़ाइल करने के लिए किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को जोड़ सकता हूँ?
उत्तर; हाँ, आप अपनी ओर से फ़ॉर्म 67 फ़ाइल करने के लिए एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को जोड़ सकते हैं।

प्रश्न; फ़ॉर्म 67 फ़ाइल करने की समय सीमा क्या है?
उत्तर: फ़ॉर्म 67 को विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि से पहले फ़ाइल किया जाना चाहिए जैसा कि धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

प्रश्न; जब मैं कानूनी फ़ॉर्म फ़ाइल करते समय अनुलग्नक अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं, तो पेज पर कुछ त्रुटियां प्रदर्शित हो रही हैं। ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अनुलग्नक अपलोड करते समय मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए?

उत्तर; – त्रुटि फ़ाइल में प्रयुक्त नामकरण परिपाटी के कारण हो सकती है। कृपया फ़ाइल नाम में किसी विशेष वर्ण का उपयोग करने से बचें और फ़ाइल नाम छोटा रखें। इसके अतिरिक्त संलग्नक का आकार 5 एम.बी. से कम होना चाहिए तथा संलग्नक का फॉर्मेट केवल पी.डी.एफ. या ज़िप फॉर्मेट में होना चाहिए।

 

फ़ॉर्म 29B और 29C

प्रश्न; मैं फ़ॉर्म 29B अपलोड करने में सक्षम नहीं हूं। मैं फ़ॉर्म 29B कैसे फ़ाइल और जमा कर सकता हूं?

उत्तर; फ़ॉर्म 29B ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। फ़ॉर्म 29B को करदाता द्वारा अपने सी.ए. को सौंपना आवश्यक है।

एक बार करदाता द्वारा फ़ॉर्म सौंप दिए जाने के बाद, सी.ए. अपनी कार्यसूची में इस फ़ॉर्म तक पहुंच सकता है।

प्रश्न; फ़ॉर्म जमा करते समय, पेज पर “अमान्य मेटाडेटा” त्रुटि प्रदर्शित होती है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर; यदि ऐसी त्रुटि लगातार हो रही है, तो संभावना है कि चयनित करदाता या फ़ाइलिंग का प्रकार (मूल / संशोधित) के बीच कोई बेमेल है या निर्धारण वर्ष आपके लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ सिंक नहीं है। आपको यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उल्लिखित मापदंडों से सम्बंधित कोई बेमेल न हो।

प्रश्न; मैं कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फ़ॉर्म 29B फ़ाइल करने में असमर्थ हूं। पेज पर निम्नलिखित त्रुटि प्रदर्शित हो रही है “सबमिशन विफल: अमान्य इनपुट”। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर; यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब “एक लेखापाल की रिपोर्ट” फ़ील्ड का भाग 3 रिक्त छोड़ दिया जाता है। यदि फ़ील्ड लागू नहीं है, तो आप “लेखापाल के लिए रिपोर्ट” के पैरा 3 के नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में “एन.ए.” दर्ज कर सकते हैं और फ़ॉर्म को पुनः जमा करने का प्रयास कर सकते हैं।

प्रश्न; मैं कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फ़ॉर्म 29B फ़ाइल करने में असमर्थ हूं। पेज निम्नलिखित त्रुटि “ए.आर.एन. के लिए अमान्य फॉर्मेट” प्रदर्शित कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर; ऐसा तब होता है जब उपयोगकर्ता की “प्रोफ़ाइल” सही ढंग से अपडेट नहीं की जाती है। कृपया सुनिश्चित करें कि फ़ॉर्म और आपकी प्रोफ़ाइल में भरी गई जानकारी में कोई बेमेल न हो। अपना प्रोफ़ाइल अपडेट करने के बाद, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पुनः लॉग इन करें और पुनः प्रयास करें।

प्रश्न; फ़ॉर्म 29B, भाग C (धारा 115JB की उप-धारा (2C) के अनुसार बढ़ाई या घटाई जाने वाली अपेक्षित राशि का ब्यौरा) फ़ाइल करते समय, मैं वह राशि दर्ज करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे बही लाभ में वृद्धि या कमी की जानी है। हालाँकि, फ़ॉर्म नकारात्मक मूल्य स्वीकार नहीं कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर; यह संभव है कि आप फ़ॉर्म 29B के पुराने ड्राफ़्ट पर काम कर रहे हों। कृपया ड्राफ़्ट हटा दें और नया फ़ॉर्म भरें।

 

फ़ॉर्म 56F

प्रश्न; धारा 10AA के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 56F फ़ाइल करते समय, पेज पर कुछ त्रुटियां प्रदर्शित हो रही हैं। 29 दिसंबर की अधिसूचना के आधार पर, 56F को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर 56FF (केवल पुनर्निवेश ब्योरे के लिए) को रखा गया है। हालाँकि, 10A के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 10AA में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या मुझे 56F दाखिल करने की आवश्यकता है?

उत्तर; दोनों फ़ॉर्म पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। आप आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना/मार्गदर्शन तथा अधिनियम/नियमों के लागू प्रावधानों के आधार पर फ़ॉर्म फ़ाइल कर सकते हैं।

 

फ़ॉर्म 10E

प्रश्न; मुझे फ़ॉर्म 10E कब फ़ाइल करना चाहिए?
उत्तर: आय कर विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना होगा।

प्रश्न; क्या फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना अनिवार्य है?
उत्तर; हाँ, यदि आप अपनी बकाया/अग्रिम आय पर कर राहत का दावा करना चाहते हैं तो फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना अनिवार्य है।

प्रश्न; यदि मैं फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करने में असफल हो जाऊं, लेकिन अपने आई.टी.आर. में धारा 89 के तहत राहत का दावा करूं तो क्या होगा?
उत्तर; यदि आप फ़ॉर्म 10E भरने में असफल रहते हैं, लेकिन अपने आई.टी.आर. में धारा 89 के तहत राहत का दावा करते हैं, तो आपका आई.टी.आर. संसाधित किया जाएगा, हालांकि धारा 89 के तहत दावा की गई राहत की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रश्न; मुझे कैसे पता चलेगा कि आई.टी.डी. ने मेरे द्वारा आई.टी.आर. में दावा की गई राहत को अस्वीकार कर दिया है?
उत्तर; यदि धारा 89 के तहत आपके द्वारा दावा की गई राहत अस्वीकृत कर दी जाती है, तो आयकर विभाग द्वारा आपकी आई.टी.आर. प्रक्रिया पूरी होने के बाद धारा 143(1) के तहत सूचना के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी।

प्रश्न; मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करते समय आय ब्यौरा जोड़ने में असमर्थ हूं। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: सुनिश्चित करें कि आप निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फ़ॉर्म 10E फ़ाइल कर रहे हैं। निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करने के लिए, ई-फ़ाइल>आयकर फ़ॉर्म>आय कर फ़ॉर्म फाइल करें पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करके “बिना व्यवसाय/पेशेवर आय वाले व्यक्ति” टैब ढूँढें, अब फ़ाइल करे पर क्लिक करें। निर्धारण वर्ष 2021-22 का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

प्रश्न; मैं निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आई.टी.आर. फ़ाइल कर रहा हूं। फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करते समय मुझे निर्धारण वर्ष के रूप में क्या चुनना चाहिए?

उत्तर; यदि आप निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय कर विवरणी फ़ाइल कर रहे हैं, तो आपको फ़ॉर्म 10E जमा करते समय निर्धारण वर्ष 2021-22 का चयन करना होगा।

प्रश्न: फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करते समय, मैं निर्धारण वर्ष में लागू करों को देखने में असमर्थ हूं। मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए?

सुनिश्चित करें कि आपने सभी आय ब्यौरा (तालिका A में पूर्व वर्ष की आय ब्यौरा सहित) भर दिए हैं। स्लैब दर के आधार पर कर स्वचालित रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे। सत्यापित करें कि पोर्टल पर उपलब्ध ब्योरे के अनुसार आय आपकी गणना से मेल खाती है और कर की राशि संबंधित तालिका में डालें।

 

फ़ॉर्म 10IE

प्रश्न; मुझे फ़ॉर्म 10IE कब फ़ाइल करना चाहिए?
उत्तर: आय कर विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10IE फ़ाइल करना होगा।

प्रश्न; क्या फ़ॉर्म 10IE फ़ाइल करना अनिवार्य है?
उत्तर; हाँ, यदि आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं और आपकी आय “कारोबार और व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अंतर्गत है तो फ़ॉर्म 10IE फ़ाइल करना अनिवार्य है।

प्रश्न; यदि फ़ॉर्म 10IE मेरे लिए लागू है और मैं आई.टी.आर. फ़ाइल करने से पहले इसे फ़ाइल करने में असफल रहता हूं तो क्या होगा?
उत्तर; यदि आप अपना आई.टी.आर. फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10IE फ़ाइल नहीं करते हैं, तो आप नई कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।

प्रश्न; फ़ॉर्म 10IE जमा करते समय, “अमान्य इनपुट” या “सबमिशन विफल!” प्रदर्शित होता है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर; फ़ॉर्म 10-IE फ़ाइल करने से पहले कृपया "मेरा प्रोफ़ाइल" के अंतर्गत "संपर्क ब्यौरा" (या "मुख्य व्यक्ति ब्यौरा" यदि आप एक एच.यू.एफ. हैं) को अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरी गई हैं।

अपनी प्रोफ़ाइल से संपर्क ब्यौरा अपडेट करने के बाद, आप पुनः लॉग इन कर सकते हैं और पुनः प्रयास कर सकते हैं।

प्रश्न; फ़ॉर्म 10IE फ़ाइल करते समय, ए.ओ. ब्यौरा या जन्म तिथि/ निगमन पहले से भरा हुआ होता है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: कृपया “ड्राफ्ट हटाएँ” पर क्लिक करके फ़ॉर्म के पुराने ड्राफ़्ट को हटा दें और फॉर्म 10-IE को पुनः जमा करने का प्रयास करें।

प्रश्न; फ़ॉर्म 10IE जमा करते समय, सत्यापन टैब के अंतर्गत एच.यू.एफ. के कर्ता का पदनाम पहले से भरा हुआ नहीं आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर; आपसे अनुरोध है कि आप "मेरी प्रोफ़ाइल" अनुभाग के अंतर्गत "मुख्य व्यक्ति ब्यौरा" को अपडेट करें। ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पुनः लॉगइन करें और पुनः प्रयास करें।

प्रश्न; मेरी कोई कारोबार आय नहीं है। फ़ॉर्म 10IE फ़ाइल करते समय, मैं "मूल सूचना" टैब के तहत "नहीं" का चयन करने में असमर्थ हूं। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर; यदि आपकी कोई कारोबार आय नहीं है और आपको आई.टी.आर. 1/आई.टी.आर. 2 फ़ाइल करना आवश्यक है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए फ़ॉर्म 10-IE फ़ाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कारोबार आय है तो धारा 115BAC के तहत लाभ का विकल्प, संबंधित आई.टी.आर. फ़ॉर्म (आई.टी.आर. 1/आई.टी.आर. 2) फ़ाइल करते समय दावा किया जा सकता है।

 

फ़ॉर्म 10BA

प्रश्न; फ़ॉर्म 10BA जमा करते समय, पेज पर यह त्रुटि प्रदर्शित होती है: “त्रुटि: कृपया मान्य मूल्य दर्ज करें”। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: यदि आप फ़ॉर्म जमा करते समय ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि प्रोफ़ाइल अपडेट करने के लिए उल्लिखित चरण पूरे किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, “ड्राफ्ट हटाएं” पर क्लिक करके फ़ॉर्म के पुराने ड्राफ़्ट को हटा दें। ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पुनः लॉग इन करें और पुनः प्रयास करें।

 

फ़ॉर्म 35

प्रश्न; फ़ॉर्म 35 जमा करते समय, अपील शुल्क चालान ब्यौरा दर्ज करते समय पृष्ठ पर त्रुटिभुगतान की जाने वाली अपील फीस 250, 500 या 1000 रुपये में से किसी एक की होनी चाहिए, जैसी भी स्थिति हो” प्रदर्शित होती है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: चौथा पैनल खोलें, अर्थात "अपील ब्यौरा"

  • कृपया सुनिश्चित करें कि अनिवार्य फ़ील्ड जैसे “निर्धारित आय की राशि” आदि अद्यतित हैं।
  • टी.डी.एस. अपील के मामले में, इसे “लागू नहीं” के रूप में चुना जा सकता है।

एक बार ये फ़ील्ड अपडेट हो जाने के बाद, 7वें पैनल यानि “अपील फ़ाइल करने का ब्यौरा” पर जाएं और चालान ब्योरे को हटाने और पुनः दर्ज करने का प्रयास करें।

 

फ़ॉर्म 10-IC

प्रश्न; फ़ॉर्म 10IC फ़ाइल करते समय, मैंने “क्या फॉर्म 10-IB में धारा 115BA की उपधारा (4) के तहत विकल्प का प्रयोग किया गया है?” के लिए “हाँ” का चयन किया था। फिर भी, पहले से भरे गए “पूर्व वर्ष” और “फ़ॉर्म 10-IB फ़ाइल करने की तिथि” फ़ील्ड गायब थे। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: आपको 'ड्राफ़्ट' फ़ॉर्म 10-IC को हटा देना चाहिए जो पहले से ही "आय कर फ़ॉर्म फ़ाइल करें" में सहेजा गया है और फ़ॉर्म की नई फ़ाइलिंग शुरू करनी चाहिए।

प्रश्न; फ़ॉर्म 10IC फ़ाइल करते समय, मैंने “क्या फ़ॉर्म 10-IB में धारा 115BA की उपधारा (4) के तहत विकल्प का प्रयोग किया गया है?” के लिए “हाँ” का चयन किया है, “मैं धारा 115BA की उपधारा (4) के तहत विकल्प का प्रयोग वापस लेता हूँ, जिसे मैंने ….. को प्रयोग किया था” के लिए चेक बॉक्स सेव नहीं हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर; आपको 'ड्राफ़्ट' फ़ॉर्म 10-IC को हटा देना चाहिए जो पहले से ही "आय कर फ़ॉर्म फ़ाइल करें" में सहेजा गया है और फ़ॉर्म की नई फ़ाइलिंग शुरू करनी चाहिए।

 

फ़ॉर्म 10-IB और 10-ID

प्रश्न; फ़ॉर्म 10-IB फ़ाइल करते समय, कंपनी का मूल ब्यौरा "मेरी प्रोफ़ाइल" से सही ढंग से स्वतः नहीं भरा गया था। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर; आपको 'ड्राफ्ट' फ़ॉर्म 10-IB को हटा देना चाहिए जो पहले से ही "आय कर फ़ॉर्म फ़ाइल करें" में सहेजा गया है और फ़ॉर्म की नई फ़ाइलिंग शुरू करनी चाहिए।

प्रश्न; फ़ॉर्म 10-ID फ़ाइल करते समय, “निर्धारण अधिकारी” का ब्यौरा “मेरी प्रोफ़ाइल” से स्वतः नहीं भरा जा रहा था। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर; आपको 'ड्राफ्ट' फ़ॉर्म 10-ID को हटा देना चाहिए जो पहले से ही "आय कर फ़ॉर्म कर फ़ाइल करें" में सहेजा गया है और फ़ॉर्म की नई फ़ाइलिंग शुरू करनी चाहिए।

 

फ़ॉर्म 10DA

प्रश्न; मैं फ़ॉर्म 10DA जमा करने में असमर्थ हूँ क्योंकि निम्नलिखित त्रुटि संदेश 'सबमिशन विफल' दिखाई देता है। मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए?

उत्तर: आपको पुराने फ़ॉर्म को वापस ले लेना चाहिए/हटा देना चाहिए जो पहले से ही “आय कर फ़ॉर्म फ़ाइल करें” में सहेजा गया है और फ़ॉर्म की नई फ़ाइलिंग शुरू करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि सत्यापन नामिका में पता फ़ील्ड सहित सभी फ़ील्ड पूरी तरह से अपडेट हैं और फ़ॉर्म जमा करने का पुनः प्रयास करें।

 

फ़ॉर्म 10 IF

प्रश्न; मेरा पैन कार्ड कर्नाटक क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम, 1959 के तहत एक क्रेडिट को-ऑपरेटिव बैंक के रूप में पंजीकृत है। धारा 115BAD के अनुसार, मैं कर की निचली दर का विकल्प चुनना चाहता हूँ। यद्यपि धारा 115BAD में वर्णित सभी शर्तें पूरी हैं, फिर भी मैं फ़ॉर्म 10-IF फ़ाइल करने में असमर्थ हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: धारा 115BAD के अनुसार इस धारा का लाभ केवल सहकारी समितियों को दिया जाता है। यह संभव है कि आप एक कृत्रिम वैधिक व्यक्ति आधार के रूप में पंजीकृत हों न कि ए.ओ.पी. के रूप में। इसलिए, फ़ॉर्म 10IF फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामले में, आपसे अनुरोध है कि एन.एस.डी.एल. के माध्यम से ब्यौरा अपडेट करवाएं

 

सामान्य प्रश्न

प्रश्न: बैंक खाते का सत्यापन क्यों आवश्यक है? मेरा बैंक खाता पूर्व-सत्यापित क्यों नहीं हो रहा है?

उत्तर:

  • आयकर प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए केवल पूर्व-मान्य बैंक खाते को ही नामांकित किया जा सकता है।इसके अलावा, ई-सत्यापन उद्देश्य के लिए ई.वी.सी. (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) को सक्षम करने के लिए व्यक्तिगत करदाता द्वारा पूर्व-मान्य बैंक खाते का भी उपयोग किया जा सकता है। ई-सत्यापन का उपयोग आयकर विवरणी और अन्य फ़ॉर्म, ई-कार्यवाही, प्रतिदाय पुनः जारी करने, पासवर्ड रीसेट करने और ई-फ़ाईलिंग खाते में सुरक्षित लॉग इन के लिए किया जा सकता है
  • सफल पूर्व-सत्यापन के लिए, आपके पास ई-फ़ाइलिंग के साथ पंजीकृत एक मान्य पैन, और पैन से जुड़ा एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
  • यदि विधिमान्यकरण विफल हो जाता है, तो इसका ब्यौरा विफल बैंक खातों के तहत प्रदर्शित होता है। आप विफल बैंक खाते अनुभाग में बैंक के लिए पुनः सत्यापन पर क्लिक कर सकते हैं।
  • हालांकि, सत्यापन के लिए आगे बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित कर लें कि आपका के.वाई.सी. आपके बैंकर की ओर से भी पूरा हो गया है, अन्यथा, इसमें पुनः त्रुटि आ सकती है।

प्रश्न: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण करते समय नाम का प्रारूप क्या है?

उत्तर: यदि आप एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता हैं, तो आपको पैन में प्रदर्शित नाम के प्रारूप के अनुसार नाम दर्ज करना होगा:

  • पहला नाम
  • मध्य नाम
  • उपनाम

प्रश्न: मैं डी.एस.सी. का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट करने में असमर्थ हूं। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: यह विकल्प केवल उस स्थिति में सक्षम होता है, जहां करदाता द्वारा प्रोफ़ाइल में पहले से ही डी.एस.सी. पंजीकृत किया गया हो। यदि आप डी.एस.सी. का उपयोग करके पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, तो आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए डी.एस.सी. का उपयोग करने से पहले उसे पंजीकृत करना होगा। आप इसके लिए उपलब्ध अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

प्रश्न: मैं आधार ओ.टी.पी. या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ई-फ़ाईलिंग ओ.टी.पी. का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट करने में असमर्थ हूं। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: यदि आप विकल्पों का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट करने में असमर्थ हैं, तो कृपया निम्नलिखित दस्तावेज़ efilingwebmanager@incometax.gov.in पर साझा करें।

  • यदि आप व्यक्तिगत उपयोगकर्ता हैं:
  • आपके पैन की स्कैन की गई प्रति
  • पहचान प्रमाण की स्कैन की गई पी.डी.एफ. प्रति (जैसे पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड / फ़ोटो सहित बैंक पासबुक)
  • पते के प्रमाण की स्कैन की गई पी.डी.एफ. प्रति (जैसे पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड / फ़ोटो के साथ बैंक पासबुक)
  • कारण बताते हुए पासवर्ड रीसेट करने का अनुरोध करने वाला पत्र (आपको अपना ई-मेल आई.डी. और ओ.टी.पी. जनरेट करने के लिए एक भारतीय संपर्क नंबर प्रदान करना चाहिए)
  • यदि आप एक कॉर्पोरेट उपयोगकर्ता हैं:
    • कंपनी के पैन कार्ड की स्कैन की गई प्रति या ए.ओ./पैन सेवा प्रदाता/स्थानीय कंप्यूटर सेंटर द्वारा जारी पैन आबंटन पत्र।
    • कंपनी के निगमन की तिथि के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
    • मुख्य संपर्क के पैन की स्कैन की गई प्रति (आयकर अधिनियम-1961 की धारा 140 के अनुसार आयकर विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति)
    • सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी मुख्य संपर्क के एक और पहचान प्रमाण की प्रति (पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड आदि यदि कोई हो)
    • कंपनी के कार्यालय के लिए पते का प्रमाण अर्थात कंपनी के नाम पर जारी किए गए दस्तावेजों में से कोई एक जैसे बिजली बिल / टेलीफोन बिल / बैंक पासबुक / किराया समझौता आदि।
    • मुख्य संपर्क की नियुक्ति का प्रमाण, यदि प्रबंध निदेशक/निदेशकों के अलावा किसी अन्य द्वारा अनुरोध किया गया हो।
    • कंपनी के मुद्रशीर्ष पर कंपनी का पासवर्ड रीसेट करने के लिए मुख्य संपर्क द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र। सभी सूचीबद्ध दस्तावेज़ मुख्य संपर्क द्वारा स्व-सत्यापित होने चाहिए। एक बार दस्तावेजों का सत्यापन हो जाने पर, रीसेट पासवर्ड उस मेल आई.डी. के माध्यम से साझा किया जाएगा, जिससे अनुरोध प्राप्त हुआ है।

प्रश्न: डी.एस.सी. के माध्यम से आयकर पोर्टल पर पंजीकरण करते समय किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए?

उत्तर: हेल्प डेस्क पर समस्या की रिपोर्टिंग करने से पहले आपको नीचे दी गई पूर्व-आवश्यकताओं की जांच करनी चाहिए:

  • नवीनतम एम्ब्रिज एप्लिकेशन इंस्टॉल किया जाना चाहिए
  • ई-मुद्रा टोकन ड्राइवर अपडेट किया गया है
  • आपने टोकन प्रबन्धक में लॉग इन कर लिया है
  • स्थानीय होस्ट ई-मुद्रा को पद्धति एडमिन द्वारा श्वेतसूची में शामिल किया गया है
  • प्रोफ़ाइल और संपर्क ब्यौरा (अनिवार्य फ़ील्ड) अपडेट किए गए हैं (अपडेट करने के बाद लॉग आउट करें और पुनः लॉग इन करें)
  • सुनिश्चित करें कि एक डोंगल (ई-टोकन) में एक डी.एस.सी. होना चाहिए

प्रश्न: मैं डी.एस.सी. को पुनः पंजीकृत करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन पैन बेमेल त्रुटि मिल रही है? मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: चूंकि डी.एस.सी. पहले से ही पोर्टल पर पंजीकृत है, इसलिए आपको इसे पुनः पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब वह 'प्रमाणपत्र देखें' के तहत पंजीकृत डी.एस.सी. देखने में सक्षम हो जाता है, तो आप फ़ॉर्म / आई.टी.आर. को ई-सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

प्रश्न: मैंने अपना डी.एस.सी. पिछले ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत किया था। क्या मुझे इसे नये पोर्टल पर भी पुनः पंजीकृत कराना होगा?

उत्तर: हाँ।

प्रश्न: मैं एक गैर-व्यक्तिगत उपयोगकर्ता हूं। यदि डी.एस.सी. पंजीकृत के रूप में नहीं दिख रहा है और वैधता फ़ील्ड "मुख्य व्यक्ति ब्यौरा" के तहत रिक्त दिखाई दे रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: आप नीचे दिए गए चरणों का प्रयास कर सकते हैं:

  • मुख्य संपर्क में, प्रोफ़ाइल (अर्थात व्यक्तिगत उपयोगकर्ता) का ब्यौरा प्राप्त डी.एस.सी. से मेल खाना चाहिए – ई-मेल आईडी, टोकन नाम और डी.एस.सी. की वैधता
  • आप समान मुख्य व्यक्ति को पुनः जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं
  • जब संकेत दिया जाए कि समान मुख्य व्यक्ति को नहीं जोड़ा जा सकता है – तो कृपया विकल्प- "बाएं" का चयन करके 'मुख्य व्यक्ति' को हटा दें और समान मुख्य व्यक्ति को वापस जोड़ें।
  • यदि गैर-व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल में एक से अधिक प्रमुख व्यक्ति जोड़े गए हैं, तो आपको फ़ॉर्म / आई.टी.आर. को ई-सत्यापित करने से पहले मुख्य संपर्क के रूप में सही “प्रमुख व्यक्ति” का चयन करना होगा।

प्रश्न: क्या मैं धारा 143(1)(a) के तहत प्रथमदृष्टया समायोजन के लिए संप्रेषण जारी होने पर संशोधन फ़ाइल कर सकता हूँ?

उत्तर: आपको निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी चाहिए:

  • पी.एफ.ए. ​​के लिए धारा 143(1)(a) के तहत संप्रेषण जारी करते समय सहमति/असहमति के लिए प्रतिक्रिया फ़ाइल की जानी चाहिए;
  • एक बार विवरणी प्रसंस्कृत हो जाने और धारा 143(1) के तहत सूचना उत्पन्न हो जाने पर, आप संशोधन फ़ाइल करने का विकल्प चुन सकते हैं

प्रश्न: क्या मैं फ़ाइल करने के बाद संशोधन वापस ले सकता हूं?

उत्तर: नहीं। ऑनलाइन फ़ाइल संशोधन आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता है।

प्रश्न: यदि संशोधन फ़ाइल किया जा चुका है तो क्या मैं पुनः संशोधन फ़ाइल कर सकता हूं?

उत्तर: एक बार पिछला सुधार अनुरोध प्रसंस्कृत हो जाने और धारा 154 के तहत आदेश जारी हो जाने पर आप पुनः संशोधन अनुरोध फ़ाइल कर सकते हैं।