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1. आधार और पैन को जोड़ने की आवश्यकता किसे है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA(2A) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किया गया था और जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसके लिए निर्धारित तरीके से अपनी आधार संख्या की जानकारी देना अनिवार्य है।

प्रारम्भतः, यदि 30 जून 2023 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता, तो वह निष्क्रिय हो जाता था।

बाद में इस समय-सीमा को 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया, बशर्ते विलंबित जोड़ने के लिए निर्धारित ₹1,000 शुल्क का भुगतान किया जाए।

बाद में मिली राहत (अधिसूचना संख्या 26/2025, दिनांक 3 अप्रैल 2025):

उन व्यक्तियों को एक विशेष छूट दी गई है, जिन्हें आधार नामांकन आई.डी. के आधार पर पैन आवंटित किया गया था। ऐसे व्यक्तियों के लिए 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले अपनी वास्तविक आधार संख्या का उपयोग करके पैन-आधार जोड़ना अनिवार्य है।

विफल होने पर, 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

हालाँकि, अधिसूचित छूट-प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों पर पैन के निष्क्रिय होने के परिणाम लागू नहीं होंगे।

कृपया ध्यान दें:

सरकार ने पहले व्यक्तियों को वास्तविक आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन प्राप्त करने की अनुमति दी थी। हालाँकि, केंद्रीय बजट 2025 ने 1 अक्टूबर, 2024 से इस प्रावधान को बंद करने की घोषणा की। वित्तीय लेनदेन में सटीकता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए, सीबीडीटी को अब ऐसे सभी पैन धारकों को अपने रिकॉर्ड अपडेट करने की आवश्यकता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया दिनांक 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना संख्या 26/2025 देखें।

2. किन व्यक्तियों के लिए आधार-पैन जोड़ना अनिवार्य नहीं है?

आधार-पैन जोड़ने की आवश्यकता ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो:

  • असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी;
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी;
  • पिछले वर्ष किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो; या
  • भारत का नागरिक नहीं हो।

 

नोट:

  • प्रदान की गई छूटें इस विषय पर सरकार द्वारा जारी की जाने वाली बाद की अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधन के अधीन हैं।
  • अधिक जानकारी के लिए कृपया राजस्व विभाग की दिनांक 11 मई 2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017 देखें।
  • हालाँकि, उपर्युक्त किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति यदि स्वेच्छा से आधार को पैन से जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए निर्धारित राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा।

3. आधार और पैन को कैसे जोड़ें?

पंजीकृत तथा अपंजीकृत, दोनों प्रकार के उपयोगकर्ता लॉगिन किए बिना भी आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार और पैन को जोड़ सकते हैं। आधार और पैन को जोड़ने के लिए आप ई-फाइलिंग होम पेज पर उपलब्ध त्वरित लिंक ‘आधार जोड़ें’ का उपयोग कर सकते हैं।

4. यदि मैं आधार और पैन को नहीं जोड़ता/जोड़ती हूँ, तो क्या होगा?

यदि आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और पैन के निष्क्रिय होने के कारण आपको निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ेगा:

  1. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत देय किसी भी कर राशि अथवा उसके किसी भाग का प्रतिदाय उसे नहीं किया जाएगा;
  2. ऐसे प्रतिदाय पर नियम 114AAA के उप-नियम (4) में निर्दिष्ट तिथि से लेकर पैन के पुनः सक्रिय होने की तिथि तक की अवधि के लिए उसे कोई ब्याज देय नहीं होगा;
  3. ऐसे व्यक्ति के मामले में, जहाँ अध्याय XVII-B के अंतर्गत कर की कटौती की जानी है, वहाँ धारा 206AA के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर कर की कटौती की जाएगी;
  4. ऐसे व्यक्ति के मामले में, जहाँ अध्याय XVII-BB के अंतर्गत स्रोत पर कर संग्रहण किया जाना है, वहाँ धारा 206CC के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर कर संग्रहित किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया दिनांक 28 मार्च 2023 के परिपत्र संख्या 03/2023 तथा दिनांक 3अप्रैल 2025 की अधिसूचना संख्या 26/2025 देखें।

5. मैं अपने आधार को पैन से जोड़ नहीं कर पा रहा/रही हूँ क्योंकि आधार और पैन में मेरा नाम, मोबाइल नंबर अथवा जन्म तिथि का विवरण मेल नहीं खाता है। मुझे क्या करना चाहिए?

अपने आधार या पैन के विवरणों में आवश्यक सुधार कराएँ, ताकि दोनों में दर्ज जानकारी समान हो।

पैन में अपना नाम अपडेट करने के लिए, कृपया Protean से https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html अथवा UTIITSL से https://www.pan.utiitsl.com/ पर संपर्क करें।

आधार कार्ड में अपना नाम अद्यतन करने के लिए, कृपया UIDAI से https://uidai.gov.in/en/my-aadhaar/updateaadhaar.html पर संपर्क करें। आप अपने आधार संख्या के लिए डेटा प्रप्ति का विशेष अनुरोध करते हुए UIDAI हेल्पडेस्क को ई-मेल (authsupport@uidai.net.in) भी भेज सकते हैं।

यदि जोड़ने का अनुरोध फिर भी विफल हो जाता है, तो आपको पैन सेवा प्रदाताओं (Protean एवं UTIITSL) के समर्पित केंद्रों पर उपलब्ध बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आपको अपना पैन, आधार, ₹1000 शुल्क भुगतान की चालान प्रति साथ ले जानी होगी तथा केंद्र पर निर्धारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुल्क का भुगतान करके इस सुविधा का लाभ लेना होगा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत सेवा प्रदाताओं का विवरण प्राप्त करने के लिए Protean/UTIITSL की संबंधित वेबसाइटों का अवलोकन किया जा सकता है।

6. यदि मेरा पैन निष्क्रिय हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए?

पैन के निष्क्रिय होने के ये परिणाम 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होंगे और पैन के पुनः सक्रिय होने तक लागू रहेंगे। आधार संख्या की सूचना देकर पैन को पुनः सक्रिय कराने के लिए ₹1,000 का शुल्क देय रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया दिनांक 28 मार्च 2023 के परिपत्र संख्या 03/2023 तथा दिनांक 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना संख्या 26/2025 देखें।

अस्वीकरण

ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न केवल सूचना एवं सामान्य मार्गदर्शन के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने मामलों पर लागू सटीक जानकारी, व्याख्या एवं स्पष्टीकरण के लिए आयकर अधिनियम के संबंधित परिपत्रों, अधिसूचनाओं, नियमों तथा प्रावधानों का संदर्भ लें। इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई अथवा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।