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1. ई-कार्यवाही क्या है?

ई-कार्यवाही ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर शुरू से अंत तक पूर्ण रूप से कार्यवाही संचालित करने का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है। इस सेवा का उपयोग करके, कोई भी पंजीकृत उपयोगकर्ता (या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि) आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस / सूचना / पत्र को देख सकता/सकती है और उस पर प्रतिक्रियाएं जमा कर सकता/सकती है।

2. ई-कार्यवाही के क्या लाभ हैं?

ई-कार्यवाही आयकर विभाग द्वारा जारी सभी नोटिसों/सूचनाओं/पत्रों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्तर देने का एक सरल तरीका है। यह करदाता पर अनुपालन के बोझ को कम करता है क्योंकि उन्हें आयकर कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, भविष्य के संदर्भ के लिए जमा किए गए उत्तर का रिकॉर्ड रखना तथा उनका आसानी से पता लगाना भी संभव हो जाता है।

3. मुझे जारी किए गए नोटिस का उत्तर जमा करने के बाद क्या मैं अपना उत्तर देख सकता/सकती हूँ?

हाँ, ई-कार्यवाही में आप अपने द्वारा या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा किया गया उत्तर देख सकते/सकती हैं।

मार्ग: डैशबोर्ड>>लम्बित कार्रवाइयां >> ई-कार्यवाही >> आपकी जानकारी के लिए

4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1)(a) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 270(1)(a) के तहत जारी किए गए कर समायोजन पर मेरे द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठाया गया है, तो मैं उसे कहाँ देख सकता/सकती हूँ?

आप ई-कार्यवाही के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा उठाए गए प्रश्नों को देख सकते/सकती हैं।

मार्ग: डैशबोर्ड>> लम्बित कार्यवाही>> ई-कार्यवाही>> आपकी कार्रवाई के लिए

5. कार्यवाही की परिसीमा तिथि से पहले मेरे पास 4 दिन बचे हैं। मैं अपना उत्तर जमा करने में असमर्थ क्यों हूँ?

यदि आपकी कार्यवाही की स्थिति 'खुली' है, तो उत्तर जमा करने का विकल्प कार्यवाही की समय सीमा तिथि से 7 दिन पहले, शाम 6 बजे तक ही उपलब्ध होगा। यदि कार्यवाही की कोई समय-सीमा तिथि नहीं है, तो आयकर प्राधिकारी ई-जमा करने के विकल्प को बंद कर सकते हैं। हालांकि, आयकर प्राधिकारी के विकल्प पर, सबमिशन विंडो को कार्यवाही की समय सीमा तिथि तक पुनः सक्रिय किया जा सकता है।

6. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर किसी नोटिस का उत्तर देने के बाद क्या मैं अपने उत्तर को संशोधित कर सकता/सकती हूँ?

नहीं, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर एक बार उत्तर जमा करने के बाद आप उसे संशोधित नहीं कर सकते/सकती हैं।

7. आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार मैं ई-कार्यवाही के अंतर्गत किन नोटिसों/आदेशों का उत्तर दे सकता/सकती हूँ?

आयकर विभाग और सी.पी.सी. द्वारा जारी सभी नोटिसों/ सूचनाओं / पत्र ई-कार्यवाही के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं, जहाँ आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करके संलग्नकों के साथ उत्तर देख और जमा कर सकते हैं। आप इस सेवा के माध्यम से निम्नलिखित नोटिसों के उत्तर देख और जमा कर सकते हैं

  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(9) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(7) के तहत त्रुटिपूर्ण नोटिस
  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1)(a) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 270(1)(a) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन
  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 284 के तहत स्वतः संज्ञान परिशोधन
  • निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस
  • ‘स्पष्टीकरण की मांग’ संचार

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8. ए.ओ. द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, यदि संलग्नकों की संख्या/आकार अनुमत आकार से अधिक है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

एक एकल संलग्नक का अधिकतम अनुमत आकार 5 एम.बी. है। यदि आपके पास अपलोड करने के लिए 1 से अधिक दस्तावेज़ हैं, तो आप संलग्नकों की संख्या 10 तक चुन सकते/सकती हैं। सभी संलग्नकों का अधिकतम आकार 50 एम.बी. से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एकल दस्तावेज़ का आकार अनुमत सीमा से अधिक है, तो आप फ़ाइल का आकार कम करके दस्तावेज़ को अनुकूलित कर सकते/सकती हैं।

9. त्रुटिपूर्ण विवरणी क्या है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(9) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(7) के अनुसार, विवरणी या उसकी अनुसूचियों में अपूर्ण या असंगत जानकारी होने के कारण या किसी अन्य कारण से विवरणी को त्रुटिपूर्ण माना जा सकता है।

10. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी विवरणी त्रुटिपूर्ण है?

यदि आपकी विवरणी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो आयकर विभाग आपके पंजीकृत ईमेल आई.डी. पर ईमेल के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(9) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(7) के तहत एक त्रुटिपूर्ण नोटिस भेजेगा और इसे ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर भी लॉगिन करके देखा जा सकता है।

मार्ग: डैशबोर्ड >> लम्बित कार्यवाही >> ई-कार्यवाही >> आपकी कार्रवाई के लिए

11. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उत्तर जमा करने के बाद क्या मैं अपने उत्तर को अपडेट या वापस कर सकता/सकती हूँ?

नहीं, एक बार ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जमा करने के बाद आप अपने उत्तर को अपडेट या वापस नहीं कर सकते हैं।

12. क्या मैं अपने त्रुटिपूर्ण नोटिस का जवाब देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, आप आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 139(9) या 263(7) के तहत त्रुटिपूर्ण नोटिस का जवाब देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकते हैं।

13.वह समय-सीमा क्या है जिसके भीतर मैं आयकर विभाग द्वारा भेजे गए त्रुटिपूर्ण नोटिस का जवाब दे सकता/सकती हूँ?

यदि आपकी विवरणी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो आपको नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों का समय मिलेगा या आपके द्वारा फ़ाइल की गई विवरणी में त्रुटि को सुधारने के लिए नोटिस में निर्धारित समय अवधि दी जाएगी। हालाँकि, आप स्थगन की मांग कर सकते हैं और समय बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं।

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14. यदि मैं त्रुटिपूर्ण नोटिस का जवाब नहीं देता/देती हूँ तो क्या होगा?

यदि आप निर्धारित अवधि के भीतर त्रुटिपूर्ण नोटिस का जवाब देने में विफल रहते हैं, तो आपकी विवरणी को अमान्य माना जा सकता है और इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार, स्थिति के आधार पर जुर्माना, ब्याज, हानियों को आगे ले जाने की अनुमति न मिलना, विशिष्ट छूट का नुकसान जैसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

15. मुझे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(9) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263 (7) के तहत त्रुटिपूर्ण विवरणी के बारे में अधिसूचित किया गया है। क्या मैं उस निर्धारण वर्ष/कर वर्ष के लिए नए सिरे से विवरणी फ़ाइल कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, यदि किसी विशेष निर्धारण वर्ष/कर वर्ष में विवरणी फ़ाइल करने के लिए प्रदान किया गया समय समाप्त नहीं हुआ है, तो आप विवरणी को एक नई/संशोधित विवरणी के रूप में फ़ाइल कर सकते हैं या वैकल्पिक रूप से आप धारा 139/263 के तहत नोटिस का जवाब देना चुन सकते हैं।

हालाँकि, एक बार किसी विशेष निर्धारण वर्ष/कर वर्ष के लिए विवरणी फ़ाइल करने के लिए प्रदान किया गया समय समाप्त हो जाने के बाद, आप विवरणी को नई/संशोधित विवरणी के रूप में फ़ाइल नहीं कर पाएंगे और आपको आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 139(9) या 263 (7) के तहत नोटिस का जवाब देना होगा। यदि आप नोटिस का जवाब देने में असमर्थ हैं, तो विवरणी को उस निर्धारण वर्ष के लिए अमान्य माना जाएगा अथवा यह माना जाएगा कि आपने उस वर्ष के लिए विवरणी फ़ाइल ही नहीं किया है।

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16. ऐसी कुछ सामान्य त्रुटियाँ कौन-सी हैं जो किसी विवरणी को त्रुटिपूर्ण बनाती हैं?

विवरणी को त्रुटिपूर्ण बनाने वाली कुछ सामान्य त्रुटियाँ निम्नलिखित हैं:

  • टी.डी.एस. के लिए क्रेडिट का दावा किया गया है लेकिन संबंधित प्राप्तियों/आय को कराधान के लिए प्रस्तुत नहीं किया है।
  • फ़ॉर्म 26AS, AIS में दिखाई गई कुल प्राप्तियाँ, जिन पर टी.डी.एस. के लिए क्रेडिट का दावा किया गया है, आय की विवरणी में आय के सभी शीर्षों के तहत दिखाई गई कुल प्राप्तियों से अधिक हैं।
  • सकल कुल आय और आय के सभी शीर्ष खाली या 0 दर्ज किए गए हैं, लेकिन कर देयता की गणना की गई है और उसका भुगतान किया गया है।
  • आई.टी.आर. में करदाता का नाम पैन डेटाबेस में उपलब्ध नाम से मेल नहीं खाता है।
  • करदाताओं ने 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के तहत आय दर्शायी है लेकिन उन्होंने बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता नहीं भरा है।

17. 'स्पष्टीकरण की मांग' संचार क्या है?

'स्पष्टीकरण की मांग' संचार करदाता को तब भेजा जाता है, जब विवरणी की किसी अनुसूची या परिशिष्टों के तहत प्रदान की गई जानकारी अपर्याप्त या अधूरी हो और करदाता द्वारा किए गए कुछ दावों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।

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18. क्या मुझे ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके प्रतिक्रियाओं को देखने और जमा करने के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता है?

हाँ, ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके प्रतिक्रियाओं को देखने और जमा करने के लिए आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना आवश्यक होगा।

मार्ग: डैशबोर्ड >> लम्बित कार्रवाई >> ई-कार्यवाही

19. क्या मुझे ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके दी गई प्रतिक्रिया/निवेदन को ई-सत्यापित करने की आवश्यकता है?

नहीं, आपके द्वारा ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके जमा की गई प्रतिक्रिया को ई-सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।

20. क्या मैं ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन किए बिना 'स्पष्टीकरण की मांग' नोटिस का जवाब दे सकता/सकती हूँ?

नहीं, 'स्पष्टीकरण की मांग' संचार का जवाब देने के लिए आपको लॉगिन करना आवश्यक होगा। आप न तो नोटिस देख पाएंगे और न ही आपको जारी किए गए नोटिस का जवाब जमा कर पाएंगे।

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21. क्या ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके मेरी ओर से कोई अन्य व्यक्ति आयकर प्राधिकारी द्वारा मुझे जारी किए गए नोटिस का जवाब दे सकता है?

हाँ, आप ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके अपनी ओर से किसी नोटिस का जवाब देने के लिए एक प्राधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकते हैं।

22. क्या मैं पहले से जोड़े गए / मौजूदा प्राधिकृत प्रतिनिधि को हटा सकता/सकती हूँ?

हाँ, आप अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को हटा सकते हैं या अपनी सहमति वापस ले सकते हैं।

23.क्या मैं मुझे जारी किए गए नोटिस का जवाब देने के लिए दो अधिकृत प्रतिनिधियों को जोड़ सकता/सकती हूँ?

नहीं, कार्यवाही के लिए एक समय में आपका केवल एक ही अधिकृत प्रतिनिधि सक्रिय हो सकता है।

24. मैंने एक संशोधित विवरणी फ़ाइल की है। क्या मुझे अभी भी जारी किए गए 'स्पष्टीकरण की मांग' संचार का जवाब देने की आवश्यकता है?

नहीं, यदि आपने उसी निर्धारण वर्ष / कर वर्ष के लिए पहले ही संशोधित विवरणी फ़ाइल कर दी है, तो प्रतिक्रिया जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें लिखा होगा: 'इस नोटिस के विरुद्ध संशोधित विवरणी फ़ाइल की जा चुकी है; आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।'

25. . क्या मेरे लिए मुझे जारी किए गए 'स्पष्टीकरण की मांग' संचार का जवाब देना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर मुझे अपनी प्रतिक्रिया जमा करनी चाहिए?

आपको जारी किए गए संचार में उल्लिखित नियत तिथि के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया जमा करनी/प्रदान करनी चाहिए। यदि नियत तिथि बीत चुकी है और कोई प्रतिक्रिया प्रदान नहीं की गई है, तो सी.पी.सी. अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर विवरणी की प्रक्रिया करेगा।

26. वेबसाइट पर 'प्रतिक्रिया जमा करें' का बटन निष्क्रिय क्यों है?

'प्रतिक्रिया जमा करें' का बटन नीचे दिए गए कारणों से निष्क्रिय हो सकता है:

  • सी.पी.सी. नोटिस के लिए - यदि प्रतिक्रिया देने की नियत तिथि समाप्त हो चुकी है।
  • आई.टी.बी.ए. नोटिस के लिए - यदि आयकर प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की स्थिति बंद या अवरुद्ध कर दी गई है।