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प्रश्‍न 1:

प्रतिनिधि निर्धारिती कौन होता है?

समाधान:

प्रतिनिधि निर्धारिती वह व्यक्ति होता है जो आयकर अधिनियम के तहत किसी अन्य व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रतिनिधि निर्धारिती तब प्रभाव में आता है जब करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एक अनिवासी, नाबालिग, उन्मत्त, या कोई अन्य कारण है। ऐसे लोग स्वयं आयकर विवरणी फ़ाइल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे किसी एजेंट या संरक्षक को प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में नियुक्त करते हैं।

 

प्रश्न 2:

प्रतिनिधि और मुख्य निर्धारिती के बीच क्या अंतर है?

समाधान:

मुख्य निर्धारिती एक वास्तविक निर्धारिती होता है जिसकी ओर से प्रतिनिधि निर्धारिती उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। मुख्य कर निर्धारिती ने अपने प्रतिनिधि को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए प्राधिकृत किया है, और प्रतिनिधि करदाता मुख्य कर निर्धारिती की ओर से आयकर का भुगतान करता है।

 

प्रश्न 3:

मैं ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर प्रतिनिधि निर्धारिती को कैसे जोड़ सकता हूँ?

समाधान:

चरण:1 ‘ई-फ़ाइलिंग’ पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग ऑन करें

चरण:2 बाईं ओर तीसरे मेन्यू पर स्थित 'प्राधिकृत भागीदार' मेन्यू पर जाएँ।> 'प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में पंजीकरण करें' पर क्लिक करें।

चरण:3 "चलो शुरू करें" पर क्लिक करें और फिर "नया अनुरोध बनाएं" पर क्लिक करें।

चरण:4 "निर्धारिती की श्रेणी जिसका आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं" के अंतर्गत प्रतिनिधि श्रेणी का चयन करें।

चरण:5 आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें (अधिकतम अनुमत फ़ाइल आकार 5 MB है)

चरण:6 'आगे बढ़ें' और 'अनुरोध को सत्यापित करें' पर क्लिक करें

चरण:7 'सबमिट करना जारी रखें' पर क्लिक करें

अनुरोध सबमिट करने की पुष्टि करते हुए एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा।

नोट: एक बार जब कोई वैध उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकृत हो जाता है तो अनुरोध को अनुमोदन के लिए ई-फ़ाईलिंग एडमिन को भेजा जाएगा। ई-फाइलिंग एडमिन अनुरोध विवरण के प्रमाणीकरण की जांच करेगा और अनुरोध को अनुमोदित/अस्वीकृत कर सकता है और अनुमोदन/अस्वीकृति पर, उपयोगकर्ता के पंजीकृत मेल और संपर्क नंबर पर एक ई-मेल और एसएमएस भेजा जाएगा, जिसने अनुरोध किया है।

 

प्रश्न 4:

प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में कौन पंजीकरण कर सकता है? प्रतिनिधि निर्धारिती होने के लिए किसी व्यक्ति को किन अपेक्षित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

समाधान:

नीचे दी गई तालिका में उन मामलों को सूचीबद्ध किया गया है जहाँ कोई प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में पंजीकरण कर सकता है:

क्रम संख्या

व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग

प्रतिनिधि के रूप में कौन पंजीकरण करेगा

आवश्यक दस्तावेज़

  1.  

प्रतिपाल्य प्राधिकरण के रूप में

महाप्रशासक/शासकीय न्यासी/प्राप्तकर्ता/प्रबंधक जो सम्पदा का प्रबंधन करता है

  • उस व्यक्ति के पैन कार्ड की प्रतिलिपि जिसके लिए कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स नियुक्त किया गया है
  • प्रतिपाल्य अधिकरण/प्राप्तकर्ता/प्रबन्धक/महाप्रशासक/शासकीय न्यासी नियुक्त करने वाले न्यायालय आदेश की प्रति
  1.  

मृतक (विधिक वारिस)

मृत व्यक्ति का कानूनी वारिस

  • मृतक के पैन कार्ड की प्रति
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
  • मानदंडों के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी साक्ष्य की प्रतिलिपि
  • मृतक के नाम से पारित ऑर्डर की प्रति (अनिवार्य तभी जब पंजीकरण का कारण 'मृतक के नाम पर पारित ऑर्डर के लिए अपील दायर करना' है)।
  • क्षतिपूर्ति पत्र की प्रति (वैकल्पिक)
  1.  

मूर्ख या बुद्धिहीन व्यक्ति

संरक्षक/प्रबंधक जो ऐसे व्यक्ति के कार्यकलापों का प्रबंधन कर रहे हों

  • बुद्धिहीन/मूर्ख व्यक्ति के पैन कार्ड की प्रतिलिपि
  • प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  1.  

मानसिक रूप से असमर्थ

संरक्षक/प्रबंधक जो ऐसे व्यक्ति के कार्यकलापों का प्रबंधन कर रहे हों

  • मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के पैन कार्ड की प्रति
  • प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • अभिभावक पद का प्रमाण
  1.  

नाबालिग (पंजीकरण का प्रयोजन- नियमित अनुपालन)

संरक्षक (केवल माता-पिता/संरक्षक नाबालिग की ओर से अनुरोध दर्ज करा सकते हैं)

  • नाबालिग के पैन कार्ड की प्रतिलिपि
  • संरक्षण का प्रमाण (कोई एक: नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र / नाबालिग का पासपोर्ट / कोर्ट का आदेश / सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आई.डी.)
  • नाबालिग बच्चे द्वारा किए गए शारीरिक कार्य या कौशल, प्रतिभा या नाबालिग के विशेष ज्ञान और अनुभव को शामिल करने वाली गतिविधि के कारण उत्पन्न होने वाली या अर्जित होने वाली आय का प्रमाण।
  1.  

नाबालिग – (पंजीकरण का प्रायोजन-ई-अभियान नोटिस पर प्रतिक्रिया)

संरक्षक (केवल माता-पिता/संरक्षक नाबालिग की ओर से अनुरोध दर्ज करा सकते हैं)

  • नाबालिग के पैन कार्ड की प्रतिलिपि
  • संरक्षण का प्रमाण (कोई एक: नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र / नाबालिग का पासपोर्ट / कोर्ट का आदेश / सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आई.डी.)
  1.  

मौखिक न्यास

न्यासी

  • न्यास के हिताधिकारी के पैन कार्ड की प्रतिलिपि
  • न्यासी के पैन कार्ड की प्रति
  • मौखिक न्यास के पैन कार्ड की प्रति
  • न्यासी द्वारा की गई घोषणा की स्व-सत्यापित प्रति
  1.  

अनिवासी का अभिकर्ता

कोई निवासी

  • अनिवासी व्यक्ति / संस्था के पैन कार्ड की प्रतिलिपि
  • कर संरक्षित संविदा का दस्तावेज़ी साक्ष्य जिसमें निवासी को कर भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और साथ ही अनिवासी की विवरणी फ़ाइलिंग अनुपालन आवश्यकता या ऑर्डर पारित किया गया है या एक निवासी को अनिवासी के एजेंट के रूप में मानते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस
  1.  

लिखित में न्यास

न्यासी

  • न्यास के हिताधिकारी के पैन कार्ड की प्रतिलिपि लिखित में
  • न्यासी के पैन कार्ड की प्रति
  • न्यास के पैन कार्ड की प्रतिलिपि लिखित में
  • पंजीकृत न्यास विलेख की प्रतिलिपि

 

प्रश्न 5:

"स्वयं की ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करें" कार्यविधि क्या है?

समाधान:

यह कार्यविधि केवल एक व्यक्ति और ऐसी अनिवासी कंपनी के लिए उपलब्ध है, जिनके अनिवासी निदेशकों के पास कोई पैन या मान्य डी.एस.सी. नहीं है।

कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को विवरणी/फ़ॉर्म/सेवा अनुरोधों को जमा करने और सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जिसके लिए ओ.टी.पी. का उपयोग करके प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। सेवा अनुरोध के तहत, करदाता केवल प्रतिदाय पुन: जारी करने और सुधार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

कृपया सुनिश्चित करें कि अधिकृत होने वाले व्यक्ति को कानूनी रूप से विधिमान्य मुख्तारनामा (पी.ओ.ए.) पहले से ही दी गई है ताकि आपके अनुरोध को स्वीकार करते समय अधिकृत द्वारा प्राप्त पी.ओ.ए. की प्रति अपलोड की जा सके। कानूनी रूप से विधिमान्य पी.ओ.ए. दिए बिना, इस पोर्टल सुविधा के माध्यम से किया गया प्राधिकरण अकृत एवम् शून्य माना जाएगा।"

प्राधिकृत होने का इरादा रखने वाला व्यक्ति अपने द्वारा प्राप्त मुख्तारनामा की प्रति अपलोड करके लॉगइन के बाद कार्यसूची में जाकर 7 दिनों के भीतर इस अनुरोध पर कार्रवाई कर सकता है। प्राधिकृत किए जाने वाले अभीष्ट व्यक्ति द्वारा आपके अनुरोध को स्वीकार करने पर, प्राधिकार को प्रभावी होने में 72 घंटे लगेंगे।

 

प्रश्न 6:

आप किस निर्धारिती श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?

समाधान:

नीचे निर्धारिती की श्रेणी दी गई है जिसका आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं:

  • प्रतिपाल्य प्राधिकरण के रूप में
  • मृतक (विधिक वारिस)
  • मूर्ख या बुद्धिहीन व्यक्ति
  • मानसिक रूप से असमर्थ
  • नाबालिग
  • मौखिक न्यास
  • अनिवासी का एजेंट
  • लिखित में न्यास



प्रश्न 7:

निर्धारिती की वह श्रेणी क्या है जिसकी ओर से आप स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं? पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?

समाधान:

नीचे दी गई तालिका में निर्धारिती की श्रेणी सूचीबद्ध है जिसकी ओर से आप प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ खुद को पंजीकृत कर सकते हैं:

क्रम संख्या

निर्धारिती का प्रवर्ग

आवश्यक दस्तावेज़

1

 

परिसमापन/अन्य स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन कंपनी

  1. दिवाला और दिवालियापन संहिता और न्यायालय परिसमापन के तहत कंपनी:
  • एन.सी.एल.टी. के तहत सरकारी समापक या समाधान पेशेवर का नियुक्ति पत्र
  • समापन के तहत कंपनियों के समापक/संकल्प पेशेवरों पर जिम्मेदारी सौंपने वाले सक्षम प्राधिकारी का आदेश
  • कंपनी अधिनियम- 2013 के तहत या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिसमापन के तहत कंपनी / फर्म / एल.एल.पी. के पैन कार्ड की प्रति
  1. स्वैच्छिक परिसमापन :
  • कंपनी की सामान्य मुहर के तहत आधिकारिक लेटरहेड में समापक के रूप में नियुक्ति पत्र
  • परिसमापक की नियुक्ति के लिए पारित कंपनी बोर्ड संकल्प की प्रति
  • कंपनी के पैन कार्ड की प्रति

2

विलय या समामेलन या कारोबार या वृत्ति का अधिग्रहण

  1. कारोबार या व्यवसाय के उत्तराधिकार या विलयन या समामेलन के मामले में
  • विलय या समामेलन या कारोबार अथवा वृत्ति के अधिग्रहण की अनुमति देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति
  • कारोबार या वृत्ति के बाद की उत्तरवर्ती कंपनी/फर्म/ए.ओ.पी. के प्रमुख अधिकारी के पैन कार्ड की प्रति
  1. कारोबार या व्यवसाय के अधिग्रहण के मामले में
  • केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत कंपनियों के संबंध में अभिहित प्रधान अधिकारी की नियुक्ति करने के सक्षम प्राधिकारी का आदेश।
  • केंद्र / राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत कंपनियों के संबंध में अभिहित प्रधान अधिकारी के पैन कार्ड की प्रति।

3

समाप्त किया हुआ या बंद कारोबार

  • व्यापार समाप्त करने या बंद करने पर कम्पनी पंजीयक/फर्म/जी.एस.टी. आदि को दी गई सूचना की प्रति
  • बंद कारोबार के मामलों में, बंद कंपनी/फ़र्म/इकाई के संघ/साझेदारी विलेख/अनुबंध के अंतिम अनुच्छेद की प्रतिलिपि बनाएँ

4

मृतक की संपदा / जायदाद

  • मृतक के पैन कार्ड की प्रति
  • निष्पादक के पैन कार्ड की प्रति
  • मृतक के निष्पादक/कों या वसीयत की नियुक्ति करने वाला न्यायालय आदेश जिसमें निष्पादनकर्ता के ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं या निष्पादक की नियुक्ति करने वाले उत्तरजीवी का लिखित करार है
  • मृतक के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति, यदि उपलब्ध हो (गैर-अनिवार्य)

5

एक दिवालिया की सम्पदा

  • दिवालिया की संपदा / जायदाद के पैन कार्ड की प्रति
  • आधिकारिक समनुदेशिती के पैन कार्ड की प्रति
  • व्यक्ति को दिवालिया करार देने वाली न्यायालय का आदेश

 

 

 

प्रश्न 8:

किन मामलों में निर्धारिती किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में जोड़ सकता है?

समाधान:

निम्न मामलों में निर्धारिती किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में जोड़ सकता है:

  • निर्धारिती भारत से अनुपस्थित है
  • निर्धारिती अनिवासी है
  • कोई अन्य कारण