प्रश्न 1:
प्रतिनिधि निर्धारिती कौन होता है?
समाधान:
प्रतिनिधि निर्धारिती वह व्यक्ति होता है जो आयकर अधिनियम के तहत किसी अन्य व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रतिनिधि निर्धारिती तब प्रभाव में आता है जब करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एक अनिवासी, नाबालिग, उन्मत्त, या कोई अन्य कारण है। ऐसे लोग स्वयं आयकर विवरणी फ़ाइल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे किसी एजेंट या संरक्षक को प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में नियुक्त करते हैं।
प्रश्न 2:
प्रतिनिधि और मुख्य निर्धारिती के बीच क्या अंतर है?
समाधान:
मुख्य निर्धारिती एक वास्तविक निर्धारिती होता है जिसकी ओर से प्रतिनिधि निर्धारिती उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। मुख्य कर निर्धारिती ने अपने प्रतिनिधि को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए प्राधिकृत किया है, और प्रतिनिधि करदाता मुख्य कर निर्धारिती की ओर से आयकर का भुगतान करता है।
प्रश्न 3:
मैं ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर प्रतिनिधि निर्धारिती को कैसे जोड़ सकता हूँ?
समाधान:
चरण:1 ‘ई-फ़ाइलिंग’ पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग ऑन करें
चरण:2 बाईं ओर तीसरे मेन्यू पर स्थित 'प्राधिकृत भागीदार' मेन्यू पर जाएँ।> 'प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में पंजीकरण करें' पर क्लिक करें।
चरण:3 "चलो शुरू करें" पर क्लिक करें और फिर "नया अनुरोध बनाएं" पर क्लिक करें।
चरण:4 "निर्धारिती की श्रेणी जिसका आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं" के अंतर्गत प्रतिनिधि श्रेणी का चयन करें।
चरण:5 आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें (अधिकतम अनुमत फ़ाइल आकार 5 MB है)
चरण:6 'आगे बढ़ें' और 'अनुरोध को सत्यापित करें' पर क्लिक करें
चरण:7 'सबमिट करना जारी रखें' पर क्लिक करें
अनुरोध सबमिट करने की पुष्टि करते हुए एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा।
नोट: एक बार जब कोई वैध उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकृत हो जाता है तो अनुरोध को अनुमोदन के लिए ई-फ़ाईलिंग एडमिन को भेजा जाएगा। ई-फाइलिंग एडमिन अनुरोध विवरण के प्रमाणीकरण की जांच करेगा और अनुरोध को अनुमोदित/अस्वीकृत कर सकता है और अनुमोदन/अस्वीकृति पर, उपयोगकर्ता के पंजीकृत मेल और संपर्क नंबर पर एक ई-मेल और एसएमएस भेजा जाएगा, जिसने अनुरोध किया है।
प्रश्न 4:
प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में कौन पंजीकरण कर सकता है? प्रतिनिधि निर्धारिती होने के लिए किसी व्यक्ति को किन अपेक्षित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
समाधान:
नीचे दी गई तालिका में उन मामलों को सूचीबद्ध किया गया है जहाँ कोई प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में पंजीकरण कर सकता है:
क्रम संख्या |
व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग |
प्रतिनिधि के रूप में कौन पंजीकरण करेगा |
आवश्यक दस्तावेज़ |
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प्रतिपाल्य प्राधिकरण के रूप में |
महाप्रशासक/शासकीय न्यासी/प्राप्तकर्ता/प्रबंधक जो सम्पदा का प्रबंधन करता है |
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मृतक (विधिक वारिस) |
मृत व्यक्ति का कानूनी वारिस |
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मूर्ख या बुद्धिहीन व्यक्ति |
संरक्षक/प्रबंधक जो ऐसे व्यक्ति के कार्यकलापों का प्रबंधन कर रहे हों |
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मानसिक रूप से असमर्थ |
संरक्षक/प्रबंधक जो ऐसे व्यक्ति के कार्यकलापों का प्रबंधन कर रहे हों |
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नाबालिग (पंजीकरण का प्रयोजन- नियमित अनुपालन) |
संरक्षक (केवल माता-पिता/संरक्षक नाबालिग की ओर से अनुरोध दर्ज करा सकते हैं) |
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नाबालिग – (पंजीकरण का प्रायोजन-ई-अभियान नोटिस पर प्रतिक्रिया) |
संरक्षक (केवल माता-पिता/संरक्षक नाबालिग की ओर से अनुरोध दर्ज करा सकते हैं) |
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मौखिक न्यास |
न्यासी |
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अनिवासी का अभिकर्ता |
कोई निवासी |
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लिखित में न्यास |
न्यासी |
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प्रश्न 5:
"स्वयं की ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करें" कार्यविधि क्या है?
समाधान:
यह कार्यविधि केवल एक व्यक्ति और ऐसी अनिवासी कंपनी के लिए उपलब्ध है, जिनके अनिवासी निदेशकों के पास कोई पैन या मान्य डी.एस.सी. नहीं है।
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को विवरणी/फ़ॉर्म/सेवा अनुरोधों को जमा करने और सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जिसके लिए ओ.टी.पी. का उपयोग करके प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। सेवा अनुरोध के तहत, करदाता केवल प्रतिदाय पुन: जारी करने और सुधार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
कृपया सुनिश्चित करें कि अधिकृत होने वाले व्यक्ति को कानूनी रूप से विधिमान्य मुख्तारनामा (पी.ओ.ए.) पहले से ही दी गई है ताकि आपके अनुरोध को स्वीकार करते समय अधिकृत द्वारा प्राप्त पी.ओ.ए. की प्रति अपलोड की जा सके। कानूनी रूप से विधिमान्य पी.ओ.ए. दिए बिना, इस पोर्टल सुविधा के माध्यम से किया गया प्राधिकरण अकृत एवम् शून्य माना जाएगा।"
प्राधिकृत होने का इरादा रखने वाला व्यक्ति अपने द्वारा प्राप्त मुख्तारनामा की प्रति अपलोड करके लॉगइन के बाद कार्यसूची में जाकर 7 दिनों के भीतर इस अनुरोध पर कार्रवाई कर सकता है। प्राधिकृत किए जाने वाले अभीष्ट व्यक्ति द्वारा आपके अनुरोध को स्वीकार करने पर, प्राधिकार को प्रभावी होने में 72 घंटे लगेंगे।
प्रश्न 6:
आप किस निर्धारिती श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
समाधान:
नीचे निर्धारिती की श्रेणी दी गई है जिसका आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं:
- प्रतिपाल्य प्राधिकरण के रूप में
- मृतक (विधिक वारिस)
- मूर्ख या बुद्धिहीन व्यक्ति
- मानसिक रूप से असमर्थ
- नाबालिग
- मौखिक न्यास
- अनिवासी का एजेंट
- लिखित में न्यास
प्रश्न 7:
निर्धारिती की वह श्रेणी क्या है जिसकी ओर से आप स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं? पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
समाधान:
नीचे दी गई तालिका में निर्धारिती की श्रेणी सूचीबद्ध है जिसकी ओर से आप प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ खुद को पंजीकृत कर सकते हैं:
क्रम संख्या |
निर्धारिती का प्रवर्ग |
आवश्यक दस्तावेज़ |
1 |
परिसमापन/अन्य स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन कंपनी |
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2 |
विलय या समामेलन या कारोबार या वृत्ति का अधिग्रहण |
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3 |
समाप्त किया हुआ या बंद कारोबार |
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4 |
मृतक की संपदा / जायदाद |
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5 |
एक दिवालिया की सम्पदा |
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प्रश्न 8:
किन मामलों में निर्धारिती किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में जोड़ सकता है?
समाधान:
निम्न मामलों में निर्धारिती किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में जोड़ सकता है:
- निर्धारिती भारत से अनुपस्थित है
- निर्धारिती अनिवासी है
- कोई अन्य कारण