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1. मुझे कैसे पता चलेगा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर मेरी प्रोफ़ाइल अपडेट हो गई है?

यदि आपकी प्रोफ़ाइल में कोई जानकारी अपडेट की जाती है, तो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत आपके प्राथमिक ई-मेल आई.डी. पर आपको एक ई-मेल प्राप्त होगा।

2. मैं एक एन.आर.आई. हूँ और मेरे पास भारत का मोबाइल नंबर नहीं है। अपने संपर्क विवरण के सत्यापन के लिए मुझे ओ.टी.पी. कैसे प्राप्त होगा?

आपको ओ.टी.पी. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत आपके ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त होगा।

3. क्या प्रोफ़ाइल को अपडेट करना अनिवार्य है?

नहीं, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करना अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्राप्त करने (पूर्व में भरी जानकारी सहित) तथा आयकर विभाग से समय पर सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट रखने की सलाह दी जाती है।

4. प्रोफ़ाइल अपडेट करने का क्या फायदा है?

आपके द्वारा अपडेट किए गए प्रोफ़ाइल विवरण आई.टी.डी. को आवश्यकता पड़ने पर, समय पर आपसे संपर्क करने में सक्षम बनाएंगे। यह ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर आपके लिए लागू विभिन्न फ़ॉर्म और आई.टी.आर(रों) को पूर्व में भरी जानकारी के लिए भी इनपुट प्रदान करेगा।

5. मैं अपनी प्रोफ़ाइल के माध्यम से किन विवरणों को संशोधित/अपडेट कर सकता/सकती हूँ?

आप अपनी प्रोफ़ाइल के माध्यम से निम्नलिखित विवरणों को अपडेट या संशोधित कर सकते हैं:

  • आय के स्रोत विवरण
  • बैंक खाता और डीमैट अकाउंट
  • डी.एस.सी. पंजीकृत करें
  • संपर्क विवरण (ओ.टी.पी. प्रमाणीकरण के माध्यम से), मुख्य व्यक्तियों का विवरण
    • यदि आप करदाता के रूप में लॉगिन हैं - आप अपने बुनियादी प्रोफ़ाइल विवरण जैसे निवास स्थिति और पासपोर्ट संख्या संपादित कर सकते हैं; संपर्क विवरण जैसे प्राथमिक और द्वितीयक मोबाइल नंबर, ईमेल आई.डी. तथा पता संपादित कर सकते हैं।
    • यदि आप ई.आर.आई. के रूप में लॉगिन हैं - आप अपने बुनियादी प्रोफ़ाइल विवरण जैसे बाह्य एजेंसी का प्रकार, सेवाओं का प्रकार, संगठन का पैन, संगठन का टैन संपादित कर सकते हैं; संपर्क विवरण संपादित कर सकते हैं; प्रमाणपत्र प्रबंधित कर सकते हैं, मुख्य संपर्क विवरण अपडेट कर सकते हैं, ई.आर.आई. जोड़ या हटा सकते हैं, ई.आर.आई. प्रकार बदल सकते हैं।
    • यदि आप बाहरी एजेंसी के रूप में लॉगिन हैं - आप संपर्क विवरण अपडेट कर सकते हैं, प्रमाणपत्र प्रबंधित कर सकते हैं, मुख्य व्यक्तियों को जोड़ या हटा सकते हैं तथा सेवाओं को जोड़ या हटा सकते हैं।
    • यदि आप टिन 2.0 हितधारक के रूप में लॉगिन हैं - आप संपर्क विवरण अपडेट कर सकते हैं, प्रमाणपत्र प्रबंधित कर सकते हैं तथा नई तकनीकी एस.पी.ओ.सी. विवरण अपडेट या जोड़ सकते हैं।

6. क्या मैं अपनी प्रोफ़ाइल के अनुसार प्राथमिक और वैकल्पिक दोनों संपर्क विवरणों पर आई.टी.डी से संप्रेषण प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, आप अपनी ई-फ़ाइलिंग प्रोफ़ाइल में जोड़े गए प्राथमिक तथा वैकल्पिक दोनों संपर्क विवरणों पर आई.टी.डी. से संप्रेषण प्राप्त कर सकते हैं।

7. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा डी.एस.सी. पंजीकृत है या नहीं?

आप अपनी प्रोफ़ाइल में जाकर ‘डी.एस.सी. पंजीकृत करें’ पर क्लिक करके स्थिति देख सकते हैं। सी.ए./ कम्पनी/ ई.आर.आई. के लिए, यदि पैन/ मुख्य संपर्क का डी.एस.सी.पंजीकृत नहीं है या उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, तो लॉगिन के बाद प्रोफ़ाइल में इसके संबंध में एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिक जानकारी के लिए आप डी.एस.सी. पंजीकृत करें उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं।