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चालान सुधार अनुरोध उपयोगकर्ता पुस्तिका

1.अवलोकन

आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल अब पैन धारकों को सीधे उन चालान विवरणों में सुधार/संशोधन का अनुरोध करने की अनुमति देता है, जो भुगतान के समय गलत दर्ज हो गए थे।
इस सुविधा के माध्यम से, करदाताओं को महत्वपूर्ण विवरणों में संशोधन करने की अनुमति होगी, जैसे कि

  • कर वर्ष,
  • निर्धारण वर्ष (नि.व.)
  • लागू कर (मुख्य शीर्ष), और
  • भुगतान का प्रकार (लघु शीर्ष)।

ये सुधार विकल्प यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि चालान को करदाता के खाते से सही ढंग से जोड़ा जाए, जिससे सक्रिय प्रसंस्करण और कर क्रेडिट का समय पर परिलक्षित होना संभव हो सके, बिना अनावश्यक विलंब के। कृपया ध्यान दें: ITNS281N का सुधार (टैन के माध्यम से सुधार) ट्रेसेस पोर्टल (www.tdscpc.gov.in) पर उपलब्ध है।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें

चालान सुधार अनुरोध केवल लॉगिन के बाद (ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करने के पश्चात) सुविधा के माध्यम से ही जमा किया जा सकता है।

आवश्यक शर्तें

  • ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत पैन उपयोगकर्ता होम | आयकर विभाग
  • जिस चालान में सुधार किया जाना है, उसका प्रसंस्करण के दौरान उपयोग नहीं होना चाहिए
  • चालान सुधार अनुरोध किसी अन्य प्राधिकरण के पास लंबित नहीं होना चाहिए

नोट:

  1. नि.व. 2020-21 से संबंधित चालान वर्तमान में ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए उपलब्ध हैं। कृपया पिछले वर्षों से संबंधित चालान सुधार के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से संपर्क करें।
  2. किसी भी जमा किए गए चालान के लिए चालान सुधार अनुरोध की केवल एक बार ही ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अनुमति दी जाएगी। यदि उपयोगकर्ता चालान में आगे और सुधार करना चाहता है, तो वह क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से संपर्क कर सकता/सकती है।
  3. करदाता द्वारा चालान में मुख्य शीर्ष (कर लागू) और लघु शीर्ष (भुगतान का प्रकार) बदलने के लिए सुधार अनुरोध की समय-सीमा चालान जमा करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर होगी, और यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
  4. करदाता द्वारा चालान में निर्धारण वर्ष/कर वर्ष बदलने के लिए सुधार अनुरोध की समय-सीमा चालान जमा करने की तिथि से 7 दिनों के भीतर होगी, और यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

3. चरण-दर-चरण मार्गदर्शन

चालान सुधार अनुरोध बनाएँ

धारा 3.1 का संदर्भ लें

चालान सुधार अनुरोध की स्थिति जाँचें

धारा 3.2 का संदर्भ लें

3.1. चालान सुधार अनुरोध बनाएँ (लॉगिन के बाद)

चरण 1: उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।

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व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए, यदि पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन निष्क्रिय कर दिया गया है क्योंकि यह आधार से लिंक नहीं है।

पैन को आधार से लिंक करने के लिए अभी लिंक करें बटन पर क्लिक करें, अन्यथा जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 2: डैशबोर्ड पर, सेवाएँ > चालान सुधार पर क्लिक करें।

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चरण 3: चालान सुधार पेज पर, “+ चालान सुधार अनुरोध बनाएँ” विकल्प पर क्लिक करें ताकि नया चालान सुधार अनुरोध बनाया जा सके।

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चरण 4: आपको चालान में सुधार के लिए सुसंगत विवरण का चयन करना आवश्यक है। उपयुक्त विकल्प का चयन करें (जैसा लागू हो, एक से अधिक विकल्प चुने जा सकते हैं) और जारी रखें पर क्लिक करें।

नोट: उपयोगकर्ता नीचे दी गई तालिका के आधार पर चुनाव कर सकता है।

चालान सुधार के लिए विवरण

विकल्प

निर्देश

सुधार करने की अनुमत समय-सीमा

कराधान वर्ष में परिवर्तन

कर वर्ष (टी.वाई.) अथवा

निर्धारण वर्ष (नि.व.)

कृपया कर वर्ष में परिवर्तन का चयन करें, यदि आप उस चालान को सुधारना चाहते हैं जो मूल रूप से कर वर्ष के आधार पर बनाया गया था।

इसी प्रकार, निर्धारण वर्ष में परिवर्तन का चयन करें, यदि आप उन चालानों को सुधारना चाहते हैं जो मूल रूप से निर्धारण वर्ष के आधार पर बनाए गए थे।

चालान जमा करने की तिथि अर्थात सी.आई.एन. जनरेट होने के 7 दिनों के भीतर

लागू कर में परिवर्तन
(लघु शीर्ष)

100
300
400

चालान सुधार का अनुरोध केवल लघु शीर्ष के लिए ही जमा किया जा सकता है।

100(अग्रिम कर),

300 (स्व-निर्धारण कर) 400 (नियमित निर्धारण कर के रूप में भुगतान की माँग)

कृपया चालान सुधार अनुरोध केवल उन लघु शीर्ष के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को जमा करें जो 100, 300 और 400 के अतिरिक्त हों।

चालान जमा करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर

 

लागू कर में परिवर्तन (मुख्य शीर्ष)

संबंधित लघु शीर्ष के अनुरूप उपयुक्त मुख्य शीर्ष का चयन करें (जैसे 0020, 0021, 0034, 0023, 0028, 0026, 0023 आदि)।

 

 

कृपया चालान के अनुसार लागू मुख्य शीर्ष चुनें।

चालान जमा करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर

 

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चरण 5: आपको चालान सुधार अनुरोध बनाने के लिए कर वर्ष/निर्धारण वर्ष या चालान पहचान संख्या (सी.आई.एन) का चयन करना आवश्यक है। चयन के आधार पर सुधार के लिए अप्रयुक्त चालान प्रदर्शित किए जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।

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नोट : यदि पिछली स्क्रीन पर उपयोगकर्ता ने चयन किया है कि चालान मूल रूप से कर वर्ष के आधार पर बनाया गया था, तो इस स्क्रीन पर कर वर्ष एवं सी.आई.एन. विकल्प सक्रिय होगा, इसी प्रकार, यदि चालान मूल रूप से निर्धारण वर्ष (नि.व.) के आधार पर बनाया गया था, तो चयन के लिए निर्धारण वर्ष एवं सी.आई.एन. विकल्प उपलब्ध होगा, उपयोगकर्ता या तो सीधे सी.आई.एन. (चालान पहचान संख्या) दर्ज कर सकता है, या उस निर्धारण वर्ष/कर वर्ष के आधार पर सुसंगत चालान का चयन कर सकता है जिसके लिए वह सुधार करना चाहता है। यदि आप किसी भी विवरण (attribute) पर क्लिक करते हैं और सिस्टम को अप्रयुक्त चालान डेटा नहीं मिलता है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
“कृपया सुनिश्चित करें कि आप केवल अप्रयुक्त चालानों के लिए ही सुधार के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि उपभोग किए गए चालान ऑनलाइन सुधार के लिए पात्र नहीं हैं।”

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चरण 6: एक बार जब सुसंगत चालान का चयन कर लिया जाता है, तो "चालान सुधार" पेज खुलेगा। इस पेज पर उपयोगकर्ता आवश्यक चालान विवरणों को अपडेट कर सकता है और फिर "जारी रखें" पर क्लिक कर सकता है।

इस पेज के माध्यम से, उपयोगकर्ता निम्नलिखित प्रकार के सुधार कर सकता है:

1. यदि मूल चालान निर्धारण वर्ष के लिए बनाया गया है → उपयोगकर्ता निर्धारण वर्ष को कर वर्ष (टी.वाई.) या निर्धारण वर्ष (नि.व.) में बदल सकता है, उस वर्ष को संशोधित कर सकता है जिसके लिए चालान का भुगतान किया गया था (यदि आवश्यक हो), और लागू होने पर मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष को अपडेट कर सकता है।

2. यदि मूल चालान कर वर्ष के लिए बनाया गया है → उपयोगकर्ता कर वर्ष को कर वर्ष (टी.वाई.) या निर्धारण वर्ष (नि.व.) में बदल सकता है, उस वर्ष को संशोधित कर सकता है जिसके लिए चालान का भुगतान किया गया था (यदि आवश्यक हो), और लागू होने पर मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष को अपडेट कर सकता है।

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कृपया ध्यान दें : सुधार विकल्प चरण संख्या 4 पर चुने गए विकल्प के आधार पर सक्रिय होगा।

चरण 7: परिवर्तनों के सारांश का सत्यापन करें और यदि परिवर्तन सही तरीके से अपडेट हो गए हैं, तो "जारी रखें" पर क्लिक करें।

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चरण 8 अब आपको चालान सुधार अनुरोध का ई-सत्यापन करना आवश्यक है, जो आधार ओ.टी.पी., डी.एस.सी., ई.वी.सी. या अन्य विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है।

कृपया अधिक जानकारी के लिए "ई-सत्यापन कैसे करें" उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका | आयकर विभाग देखें।

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चरण 9: ई-सत्यापन के बाद एक सफलता संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। चालान सुधार की स्थिति जानने के लिए आप "चालान सुधार स्थिति देखें" पर क्लिक कर सकते हैं।

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चरण 10: चालान सुधार अनुरोध की स्थिति जांचने के लिए कृपया चरण 1 से चरण 3 को दोहराएँ। चालान सुधार पेज पर आप विवरण देख सकते हैं और अपने द्वारा उठाए गए चालान सुधार अनुरोधों की स्थिति जाँच सकते हैं। कृपया संदर्भ के लिए नीचे दी गई स्क्रीन को देखें।

नोट: पोर्टल पर चालान सुधार की स्थिति अपडेट होने में 7–20 दिन लग सकते हैं।

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