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आई.टी.आर.-2 उपयोगकर्ता पुस्तिका

1. अवलोकन

ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए आई.टी.आर.-2 फ़ाइल करने की सुविधा उपलब्ध है। यह सेवा व्यक्तिगत करदाताओं और एच.यू. एफ. को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आई.टी.आर.-2 फ़ाइल करने में सक्षम बनाती है। यह उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका ऑनलाइन मोड के माध्यम से आई.टी.आर.-2 फ़ाइल करने की प्रक्रिया को शामिल करती है।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें

सामान्य
  • मान्य उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता
  • पैन की सक्रिय स्थिति
  • ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर एक मान्य बैंक खाता
  • सत्यापन विधियों का एक्सेस: नेट बैंकिंग या बैंक खाते या डिमैट खाते के माध्यम से आधार ओ.टी.पी. / डी.एस.सी. / ई.वी.सी.
अन्य
  • पैन आधार से लिंक हो (सुझाया गया)।

 

3. एक नज़र में फ़ॉर्म

आपको आई.टी.आर.‑2 में निम्नलिखित अनुभाग (लागू अनुसूची) फ़ॉर्म जमा करने से पहले भरने होंगे:

3.1 भाग A सामान्य
3.2 अनुसूची वेतन
3.3 अनुसूची गृह संपत्ति
3.4 अनुसूची पूंजी लाभ
3.5 अनुसूची 112A और अनुसूची-115AD(1)(iii) प्रावधान
3.6 अनुसूची VDA
3.7 अनुसूची अन्य स्रोत
3.8 अनुसूची CYLA
3.9 अनुसूची BFLA
3.10 अनुसूची CFL
3.11 अनुसूची VI-A
3.12 अनुसूची 80G और अनुसूची 80GGA
3.13 अनुसूची AMT
3.14 अनुसूची AMTC
3.15 अनुसूची SPI
3.16 अनुसूची SI
3.17 अनुसूची EI
3.18 अनुसूची PTI
3.19 अनुसूची FSI
3.20 अनुसूची TR
3.21 अनुसूची FA
3.22 अनुसूची 5A
3.23 अनुसूची AL
3.24 भाग B – कुल आय (TI)
3.25 भुगतान किया गया कर
3.26 भाग B-TTI

3.1 भाग A सामान्य

आई.टी.आर. के भाग‑A सामान्य अनुभाग में, आपको अपने ई‑फ़ाइलिंग प्रोफ़ाइल से पहले से भरे गए आँकड़े को सत्यापित करना होगा। फ़ॉर्म में आप अपनी कुछ व्यक्तिगत जानकारी प्रत्यक्ष रूप से संपादित नहीं कर पाएँगे। हालाँकि, आवश्यक परिवर्तन आप अपनी ई‑फ़ाइलिंग प्रोफ़ाइल में जाकर कर सकते हैं।

आप फ़ॉर्म में ही अपनी संपर्क जानकारी, फ़ाइलिंग स्थिति, आवासीय स्थिति और बैंक विवरण संपादित कर सकते हैं।

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1. व्यक्तिगत जानकारी:

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2. संपर्क विवरण:

 

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3. फ़ाइलिंग स्थिति:

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ध्यान दें 1:
फ़ाइलिंग अनुभाग में 'धारा 139(1) के अंतर्गत फ़ाइल किया गया' अपने-आप चुना जाएगा। निर्धारण वर्ष 2026‑27 के लिए नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है और 'नहीं' अपने-आप चुना जाएगा।
यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो 'हाँ' चुनें, 'भारत में आवासीय स्थिति' और 'आवासीय स्थिति की शर्तें' ड्रॉप‑डाउन मेन्यू से चुनें।

ध्यान दें 2:
वित्त अधिनियम 2023 ने धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि इसे व्यक्तिगत और एच.यू.एफ. के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। यदि कोई निर्धरिती नई कर व्यवस्था के अनुसार कर नहीं देना चाहता है, तो उसे स्पष्ट रूप से इससे बाहर निकलना होगा और पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत कराधान का विकल्प चुनना होगा।

एक निर्धारिती जिसकी आय व्यवसाय या पेशे से है, वह किसी भी सुसंगत वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर निकलकर पुरानी कर व्यवस्था चुन सकता है। हालांकि, उसे यह विकल्प आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत रिटर्न फ़ाइल करने की नियत तिथि से पहले, फ़ॉर्म संख्या 10-IEA में प्रयोग करना होगा।

4. बैंक का विवरण:

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3.2 अनुसूची वेतन

अनुसूची वेतन में, आपके लिए वेतन/पेंशन से आय, करमुक्त भत्तों और धारा 16 के अंतर्गत कटौतियों का विवरण समीक्षा / दर्ज / संपादन करना आवश्यक है।

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3.3 अनुसूची गृह संपत्ति

आपके लिए अनुसूची गृह संपत्ति, में गृह संपत्ति (स्व-निवास, किराए पर दी गई, या माना गया किराए पर दी गई) से संबंधित विवरण की समीक्षा / प्रविष्टि / संपादन करना आवश्यक है। इसमें सह-स्वामी का विवरण, किरायेदार का विवरण, किराया, ब्याज, पास थ्रू आय आदि शामिल हैं।

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3.4 अनुसूची CG - पूँजीगत लाभ

पूँजीगत लाभ जो विभिन्न प्रकार की पूँजीगत संपत्तियों की बिक्री / हस्तांतरण से उत्पन्न होते हैं, उन्हें अलग-अलग किया गया है। यदि किसी मामले में पूँजीगत लाभ एक से अधिक समान प्रकार की पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण से होता है, तो कृपया सभी ऐसी समान प्रकार की संपत्तियों के लिए पूँजीगत लाभ की संयोजित गणना करें। हालाँकि, भूमि / भवन के हस्तांतरण के मामले में, प्रत्येक भूमि / भवन के लिए हिसाब दर्ज करना अनिवार्य है। अधिसूची पूँजीगत लाभ में, आपको सभी प्रकार की पूँजीगत संपत्तियों के लिए अपने अल्पावधि और दीर्घावधि पूँजीगत लाभ / हानि का विवरण दर्ज करना है।

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3.5 अनुसूची 112A और अनुसूची 112A और अनुसूची-115AD(1)(iii) प्रावधान

अनुसूची 112A में, आपको किसी कंपनी के इक्विटी शेयर, इक्विटी‑उन्मुख निधि, या किसी व्यावसायिक न्यास की इकाई की बिक्री के बारे में विवरण समीक्षा / दर्ज / संपादित करने की आवश्यकता है, जिस पर एस.टी.टी. का भुगतान किया गया हो।

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अनुसूची 115AD (1)(iii) प्रावधान में वही विवरण दर्ज करना शामिल है जो अनुसूची 112A के लिए होता है, लेकिन यह अनिवासियों पर लागू होता है।

(व्यक्तिगत जानकारी के फ़ाइलिंग अनुभाग में एक नया फ़ील्ड जोड़ा गया है – क्या आप एफ.पी.आई. हैं? यदि हाँ, तो एस.ई.बी.आई. पंजीकरण संख्या प्रदान करें। यदि करदाता ने 'हाँ' चुना है, तो अनुसूची 115AD सक्षम होनी चाहिए।

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ध्यान दें: अगर शेयर 31 जनवरी 2018 को या उससे पहले खरीदे गए हैं, तो अनुसूची 112A और अनुसूची-115AD(1)(iii) शर्तों के तहत प्रत्येक ट्रांसफ़र का स्क्रिप के अनुसार विवरण दर्ज करना अनिवार्य है।

3.6 अनुसूची VDA

आपको आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अनुसूची, में आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई आय जोड़नी होगी। अनुसूची VDA (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति) नई जोड़ी गयई है। इसकी आय अपने-आप अनुसूची CG में भर जाती है।

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3.7 अनुसूची अन्य स्रोत

आपको अनुसूची अन्य स्रोत में अपने अन्य स्रोतों से हुई सभी आय का विवरण देखने / दर्ज करने / संपादित करने की आवश्यकता है, जिसमें (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) विशेष दरों पर कर योग्य आय, धारा 57 के तहत कटौतियाँ और घुड़दौड़ से संबंधित आय शामिल है।

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3.8 वर्तमान वर्ष के हानि समायोजन का कार्यक्रम (CYLA)

आप वर्तमान वर्ष के हानि समायोजन (CYLA),अनुसूची में वर्तमान वर्ष की हानि की कटौती के बाद आय के विवरण को देख पाएँगे। इसमें से अग्रेषित करने की अनुज्ञात शेष हानियों को भविष्य के वर्षों में अग्रेषण के लिए अनुसूची सी.एफ.एल. में लिया जाता है।

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3.9 अनुसूची अग्रनीत हानि समायोजन (BFLA)

अनुसूची अग्रनीत हानि समायोजन (BFLA), में आप पूर्व वर्षों की अग्रेषित हानियों के समायोजन के बाद आय का विवरण देख सकते हैं।

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3.10 अनुसूची अग्रेषित हानियाँ (CFL)

अनुसूची अग्रेषित हानियाँ (CFL), में आप उन हानियों का विवरण देख सकते हैं जिन्हें भविष्य के वर्षों में अग्रेषित किया जाना है।

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3.11 अनुसूची VI-A

अनुसूची VI-A, में आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 - भाग B, C, CA और D (नीचे निर्दिष्ट उपधाराओं सहित) के अंतर्गत दावा की जाने वाली किसी भी कटौती को जोड़ना और सत्यापित करना होगा।

भाग B- कुछ भुगतानों के संबंध में कटौती:

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भाग C, CA और D - अन्य/आय कटौतियों के संबंध मे कटौती:

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कृपया ध्यान दें: डिफ़ॉल्ट व्यवस्था नई कर व्यवस्था है। यदि आपने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है, तो केवल धारा 80CCD (2)– नियोजक अभिदाय स्तर-1 एन.पी.एस. खाते में और धारा 80CCH– अग्निवीर समग्र निधि में जमा राशि ही सक्षम होगी।

3.12 अनुसूची 80G और अनुसूची 80GGA

अनुसूची 80G और अनुसूची 80GGA, में आपको उन दानों का विवरण प्रदान करना होगा जो धारा 80G और धारा 80GGA के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं।

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3.13 अनुसूची AMT

अनुसूची AMT, में आपको धारा 115JC के अंतर्गत देय वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी।

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3.14 अनुसूची AMTC

अनुसूची AMTC में आपको धारा 115JD के अंतर्गत कर क्रेडिट्स का विवरण जोड़ना होगा।

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3.15 अनुसूची SPI

अनुसूची SPI में, आपको निर्दिष्ट व्यक्तियों (जैसे पति/पत्नी, अवयस्क संतान) की आय को जोड़ने की आवश्यकता है, जिसे धारा 64 के अनुसार आपकी आय में शामिल किया जाना चाहिए या जिसे जोड़ा जाना आवश्यक है।

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3.16 अनुसूची SI

अनुसूची SI में, आप उस आय को देख सकेंगे जिस पर विशेष दरों से कर लगाया जाना है। विभिन्न आय प्रकारों के अंतर्गत राशि संबंधित अनुसूचियों में दी गई राशियों से ली जाती है, जैसे कि अनुसूची OS, अनुसूची BFLA।

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3.17 करमुक्त आय अनुसूची (EI)

करमुक्त आय अनुसूची (EI) में, आपको अपनी कर-मुक्त आय का विवरण प्रदान करना होगा, अर्थात् ऐसी आय जिसे कुल आय में शामिल नहीं किया जाता या जिस पर कर नहीं लगता। इस अनुसूची में शामिल आय प्रकारों में ब्याज, लाभांश, कृषि आय, अन्य कोई कर-मुक्त आय, DTAA के माध्यम से कर-मुक्त आय, तथा पास-थ्रू आय जिस पर कर नहीं लगता शामिल हैं।

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3.18 पास थ्रू आय अनुसूची (PTI)

पास थ्रू आय अनुसूची (PTI) में, आपको व्यवसाय न्यास या निवेश कोष से प्राप्त पास-थ्रू आय का विवरण प्रदान करना होगा, जैसा कि धारा 115UA या 115UB में निर्दिष्ट है।

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3.19 अनुसूची FSI

विदेशी स्रोत आय अनुसूची (FSI) में, आपको उस आय का विवरण प्रस्तुत करना होगा जो भारत के बाहर किसी स्रोत से प्राप्त हो रही है या उत्पन्न हो रही है। यह अनुसूची केवल निवासियों के लिए उपलब्ध है।

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3.20 अनुसूची TR

अनुसूची TR में, आपको कर राहत का सारांश प्रदान करना होगा जो भारत में प्रत्येक देश के लिए बाहर भारत में भुगतान किए गए करों के संबंध में दावा किया जा रहा है। यह अनुसूची अनुसूची FSI में दी गई विस्तृत जानकारी का सारांश प्रस्तुत करती है।

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3.21 अनुसूची FA

अनुसूची FA में, आपको विदेशी परिसंपत्ति या भारत के बाहर किसी स्रोत से प्राप्त आय का विवरण प्रदान करना होगा। यदि आप साधरणतया निवासी नहीं है या अनिवासी हैं, तो यह अनुसूची भरने की आवश्यकता नहीं है।

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3.22 अनुसूची 5A

यदि आप पुर्तगाली नागरिक संहिता 1860 के तहत साझा संपत्ति प्रणाली के दायरे में आते हैं, तो आपको अनुसूची 5A में पति और पत्नी के बीच आय के प्रभाजन के लिए आवश्यक जानकारी देनी होगी।

3.23 अनुसूची AL

यदि आपकी कुल आय ₹1 करोड़ से अधिक है, तो अनुसूची AL में चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण, साथ ही उन संपत्तियों से संबंधित देनदारियों का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि आप अनिवासी या निवासी लेकिन साधारणतया निवासी नहीं है, तो केवल भारत में स्थित संपत्तियों का विवरण दिया जाना आवश्यक है।

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3.24 भाग B – कुल आय (TI)

भाग B – कुल आय (TI) अनुभाग में, आप अपनी कुल आय की गणना देख पाएंगे, जो आपके द्वारा फ़ॉर्म में भरे गए सभी अनुसूचियों से अपने-आप भरी जाएगी।

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3.25 कर भुगतान

कर भुगतान अनुभाग में, आपको पूर्व वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा किए गए कर भुगतान का विवरण सत्यापित करना होगा। कर विवरण में वेतन से टी.डी.एस. / वेतन के अतिरिक्त आय से टी.डी.एस., टी.सी.एस., अग्रिम कर और स्व‑मूल्यांकन कर शामिल होते हैं।

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3.26 भाग B-TTI

भाग B-TTI अनुभाग में, आप कुल आय पर कुल आयकर देयता की समग्र गणना देख पाएंगे।

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4. एक्सेस और कैसे जमा करें (ऑनलाइन मोड)

आप निम्नलिखित तरीकों से अपना आई.टी.आर. फ़ाइल और जमा कर सकते हैं:

•   ऑनलाइन मोड - ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से
•   ऑफ़लाइन मोड - ऑफ़लाइन उपयोगिता के माध्यम से

आप अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन उपयोगिता (आई.टी.आर. के लिए) उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं।

निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करके आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से आई.टी.आर. फ़ाइल और जमा कर सकते हैं:

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।

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चरण 2: अपने डैशबोर्ड पर, ‘ई-फ़ाइल’ > 'आयकर विवरणी' > 'आयकर विवरणी फ़ाइल करें'।

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चरण 3: निर्धारण वर्ष को 2026–27 के रूप में चुनें।

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चरण 4: फ़ाइलिंग का तरीका ऑनलाइन चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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यदि आपने पहले ही आयकर विवरणी भर ली है और वह जमा करने के लिए लम्बित है, तो 'फ़ाइलिंग फिर से शुरू करें' पर क्लिक करें। यदि आप सहेजी गई विवरणी को छोड़कर नई विवरणी तैयार करना चाहते हैं, तो 'नई फ़ाइलिंग शुरू करें' पर क्लिक करें।

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चरण 5: आपके लिए लागू होने वाली स्थिति चुनें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।

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चरण 6: आपके पास आयकर विवरणी फ़ॉर्म का प्रकार चुनने के लिए दो विकल्प हैं:

• यदि आप नहीं जानते कि कौन सा आई.टी.आर. फ़ाइल करना है, तो आप 'तय करने में मेरी मदद करें कि कौन सा आई.टी.आर. फ़ॉर्म फाइल करना है' चुन सकते हैं और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक कर सकते हैं। जब सिस्टम आपको सही आई.टी.आर. तय करने में मदद कर दे, तो आप अपनी आई.टी.आर. फाइल करना जारी रख सकते हैं।

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• अगर आपको तय है कि कौन सा आई.टी.आर. फ़ाइल करना है, तो 'मुझे पता है कि मुझे कौन सा आई.टी.आर. फ़ॉर्म फ़ाइल करना है’ चुनें, ड्रॉपडाउन मेन्यू से लागू आयकर विवरणी फ़ॉर्म चुनें और 'आई.टी.आर. के साथ आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।

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ध्यान दें: 

• यदि आपको यह पता नहीं है कि कौन सा आई.टी.आर. या अनुसूची आपके लिए लागू होती है या आय और कटौतियों का विवरण क्या है, तो कुछ सवालों के जवाब देने से आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी और सही / त्रुटि मुक्त आई.टी.आर. फ़ाइलिंग में मदद करेगी।

• यदि आपको अपने लिए लागू आई.टी.आर. या अनुसूची या आय और कटौतियों का विवरण पता है, तो आप इन सवालों को छोड़ सकते हैं।

चरण 7: जब आप अपने लिए लागू आई.टी.आर. चुन लें, तो आवश्यक दस्तावेजों की सूची नोट करें और 'चलिए, शुरू करें' पर क्लिक करें।

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चरण 8: अपने पहले से भरे गए आँकड़े की समीक्षा करें और यदि आवश्यकता हो, तो उसे संपादित करें। शेष / अतिरिक्त आँकड़े दर्ज करें (यदि आवश्यक हो)। हर अनुभाग के अंत में 'पुष्टि करें' पर क्लिक करें।

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चरण 9: अपनी आय और कटौती की जानकारी अलग-अलग अनुभाग में भरें। सभी अनुभाग पूरे करने और पुष्टि करने के बाद, सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 10a:यदि कोई कर देयता है,तो अनुसूची भाग B- TTI की जाँच करें

आपको आपके द्वारा प्रदान किए गए विवरणों के आधार पर अनुसूची भाग B टी.टी.आई. में आपके कर की गणना का सारांश दिखाया जाएगा। अगर गणना के आधार पर कर देय है, तो पेज के नीचे आपको 'अब भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' विकल्प दिखाई देंगे।

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ध्यान दें:

• यह सुझाया जाता है कि 'अब भुगतान करें' विकल्प का उपयोग करें।
• अगर आप 'बाद में भुगतान करें' चुनते हैं, तो आप अपने आयकर विवरणी फ़ाइल करने के बाद भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इस बात का जोखिम रहता है कि आपको व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती माना जा सकता है और भुगतान योग्य कर पर ब्याज का लागू हो सकता है।

चरण 10b: भाग B- टी.टी.आई. में, अगर कोई कर देयता नहीं है (कोई मांग / कोई प्रतिदाय नहीं) या अगर आप प्रतिदाय के लिए पात्र हैं। 'पुष्टि करें' पर क्लिक करें।

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चरण 11: अब 'भुगतान करें' विकल्प चुनने पर आपको पॉप-अप का संदेश दिखाई देगा, जिसमे कहा जाएगा कि आपको कर भुगतान के लिए ई-भुगतान कर सेवा पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

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चरण 12: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान के बाद, सफलता संदेश प्रदर्शित होगा। आई.टी.आर. फ़ाइल करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 'फ़ाइलिंग पर लौटें' पर क्लिक करें।

चरण 13: 'सत्यापन के लिए आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।

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चरण 14: 'पूर्वावलोकन और अपनी विवरणी जमा करें' पेज पर, 'स्थान' डालें, घोषणा चेकबॉक्स चुनें और 'सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।

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ध्यान दें: अगर आपने अपनी विवरणी तैयार करने में किसी कर विवरणी तैयार करने वाले या टी.आर.पी. को शामिल नहीं किया है, तो आप टी.आर.पी. से संबंधित टेक्स्टबॉक्स खाली छोड़ सकते हैं।

चरण 15: आंतरिक सत्यापन सफल होने पर, 'पूर्वलोकन' पर क्लिक करें।

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चरण 16: अपने 'विवरणी का पूर्वावलोकन और जमा करें' पेज पर, 'सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।

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अब, अपलोड सत्यापन स्तर सफल हो गया है, 'सत्यापन के लिए आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।

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ध्यान दें: अगर आपकी विवरणी में आपको त्रुटियों की सूची दिखती है, तो आपको त्रुटियों को सुधारने के लिए फ़ॉर्म पर वापस जाना होगा। अगर कोई त्रुटि नहीं है, तो आप 'सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करके अपनी विवरणी की ई-जांच कर सकते हैं।

चरण 17: 'अपना सत्यापन पूरा करें' पेज पर अपना पसंदीदा विकल्प चुनें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

अपनी विवरणी को सत्यापित करना अनिवार्य है, और ई-सत्यापन (सुझाया गया विकल्प – अब ई-सत्यापन करें) आपके आई.टी.आर. को सत्यापित करने का सबसे आसान तरीका है – यह तेज़ है, कागज़ रहित है, और हस्ताक्षरित भौतिक आई.टी.आर.-V भेजने से अधिक सुरक्षित है।

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ध्यान दें: अगर आप बाद में ई-सत्यापन करें' चुनते हैं, तो आप अपनी विवरणी जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आई.टी.आर. फाइल करने के 30 दिन के अंदर अपनी विवरणी सत्यापित करनी होगी।

ध्यान दें:

• अधिक जानने के लिए ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें।
• अगर आप आई.टी.आर.-V के माध्यम से चुनते हैं, तो आपको अपने आई.टी.आर.-V की एक हस्ताक्षरित भौतिक प्रति को 30 दिनों के भीतर त्वरित डाक सेवा के माध्यम से केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 भेजना होगा।
• कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपना बैंक खाता पहले से सत्यापित किया है और अपने पैन को आधार से लिंक किया है ताकि किसी भी प्रतिदाय की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो सके।
• अधिक जानने के लिए मेरा बैंक खाता उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें।

जब आप अपनी विवरणी का ई-सत्यापन कर लेते हैं, तो एक सफलता संदेश के साथ, लेन आई.डी. और पावती संख्या दिखाई देगी। आपको अपने मोबाइल नंबर और ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत किए गए ईमेल आई.डी. पर भी एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा।