आय और कर कैलकुलेटर उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. अवलोकन
आयकर कैलकुलेटर की सुविधा पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों प्रकार के ई-फ़ाइलिंग उपयोगकर्ताओं को आयकर अधिनियम, आयकर नियमों, अधिसूचनाओं आदि के प्रावधानों के अनुसार अर्जित आय तथा अधिनियम के अंतर्गत दावा की गई कटौतियों से संबंधित विवरण प्रदान करके कर की गणना करने में सक्षम बनाती है।
यह सेवा पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कर की गणना की सुविधा भी प्रदान करती है, साथ ही पुरानी और नई कर व्यवस्था के अनुसार देय कर की तुलना भी प्रदर्शित करती है।
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल तक एक्सेस।
3. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएँ।
चरण 2: त्वरित लिंक अनुभाग में ‘आयकर कैलकुलेटर’ पर क्लिक करें।
आपको ‘आयकर कैलकुलेटर’ पेज पर ले जाया जाएगा।
जहाँ आप आयकर अधिनियम, 2025 तथा आयकर अधिनियम, 1961 दोनों के अनुसार अपने कर की गणना कर सकते हैं।
दो टैब हैं –
1. ‘बेसिक कैलकुलेटर’ और
2. ‘एडवांस्ड कैलकुलेटर’।
‘बेसिक कैलकुलेटर’ टैब डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित रहता है।
कृपया ध्यान दें:
• आयकर अधिनियम, 2025 डिफ़ॉल्ट रूप से स्वतः चयनित होगा और कर वर्ष केवल 2026–27 के रूप में उपलब्ध होगा।
• यदि आप आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर की गणना करना चाहते हैं, तो लागू अधिनियम ‘आयकर अधिनियम, 1961’ का चयन करें और निर्धारण वर्ष का चयन करें।
चरण 3a: ‘बेसिक कैलकुलेटर’ टैब में PAN, करदाता का नाम, लागू अधिनियम (आयकर अधिनियम, 2025 अथवा आयकर अधिनियम, 1961), कर वर्ष/ निर्धारण वर्ष, करदाता श्रेणी, आयु, आवासीय स्थिति, कुल वार्षिक आय तथा पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत कुल भत्तों/छूटों और अध्याय VIA/VIIIA की कटौतियों जैसे आवश्यक विवरण दर्ज करें। आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरणों के अनुसार कर की गणना ‘कर सारांश’ अनुभाग में प्रदर्शित होगी।

नोट 1: कृपया ध्यान दें कि उपयुक्त करदाता श्रेणी तथा आवासीय स्थिति के चयन के आधार पर कर कैलकुलेटर स्क्रीन पर संबंधित फ़ील्ड उपयोगकर्ता द्वारा विवरण दर्ज करने के लिए सक्रिय या निष्क्रिय हो जाएँगे। उदाहरण के लिए, यदि उपरोक्त स्क्रीन में करदाता श्रेणी के रूप में एच.यू.एफ. तथा आवासीय स्थिति के रूप में निवासी का चयन किया जाता है, तो आयु संबंधी फ़ील्ड निष्क्रिय हो जाएगी।
कर कैलकुलेटर का उपयोग करने से पहले करदाताओं को सही श्रेणी तथा आवासीय स्थिति का चयन करना चाहिए।
नोट 2: पुरानी तथा नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कर की अधिक विस्तृत तुलना प्राप्त करने के लिए ‘तुलना देखें’ पर क्लिक करें।

चरण 3b: यदि आप ‘एडवांस्ड कैलकुलेटर’ का चयन करते हैं, तो निम्नलिखित विवरण दर्ज करें:
PAN, करदाता का नाम, लागू अधिनियम (आयकर अधिनियम, 2025 अथवा आयकर अधिनियम, 1961), आई.टी.आर. का प्रकार (अपडेटेड विवरणी अथवा अपडेटेड विवरणी के अतिरिक्त), पसंदीदा कर व्यवस्था, कर वर्ष/निर्धारण वर्ष, करदाता श्रेणी, आयु, आवासीय स्थिति, नियत तिथि तथा विवरणी जमा करने की वास्तविक तिथि।
कृपया ध्यान दें:
• आयकर अधिनियम, 2025 डिफ़ॉल्ट रूप से स्वतः चयनित होगा और कर वर्ष केवल 2026–27 के रूप में उपलब्ध होगा।
• यदि आप आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर की गणना करना चाहते हैं, तो लागू अधिनियम के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 का चयन करें।
• यदि आप अपडेटेड विवरणी के लिए कर की गणना करना चाहते हैं, तो लागू अधिनियम के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 का चयन करें और फिर अपडेटेड विवरणी के लिए निर्धारण वर्ष का चयन करें। कर वर्ष 2026-27 के लिए अपडेटेड विवरणी की फ़ाइलिंग 01/01/2028 के बाद लागू होगी, तदनुसार यह विकल्प पोर्टल पर सक्रिय किया जाएगा।
आय और कर गणना के विवरण के अंतर्गत निम्नलिखित आवश्यक विवरण दर्ज करें:
• वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय,
• गृह संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत आय,
• पूँजीगत लाभ शीर्षक के अंतर्गत आय,
• व्यवसाय या पेशा शीर्षक के अंतर्गत आय, तथा
• अन्य स्रोतों के अंतर्गत आय।
‘कटौती विवरण’ के अंतर्गत अपने लिए लागू संबंधित कटौतियों का विवरण दर्ज करें, जिनमें पी.पी.एफ., एल.आई.सी., गृह ऋण, एन.पी.एस., मेडिक्लेम, उच्च शिक्षा के लिए ऋण आदि शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
‘करयोग्य आय’ के अंतर्गत टी.डी.एस./टी.सी.एस./एम.ए.टी./ए.एम.टी. क्रेडिट तथा स्व-मूल्यांकन कर / अग्रिम कर का विवरण दर्ज करें।

आपके द्वारा देय कुल कर तथा ब्याज पेज के अंत में प्रदर्शित होगा।
चरण 4: आप ‘डाउनलोड’ बटन पर क्लिक करके गणना की पी.डी.एफ. डाउनलोड कर सकते हैं।
चरण 5: गणना की पी.डी.एफ. डाउनलोड हो जाएगी।








