आधार लिंक करें-उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. अवलोकन
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 262 के प्रावधानों के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। नए पैन कार्ड आवेदकों के मामले में, आवेदन के चरण में ही आधार-पैन जुड़ना स्वतः हो जाता है। जिन मौजूदा पैन धारकों को 01-07-2017 या उससे पहले पैन आवंटित किया गया था, उनके लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार जोड़ने की सेवा व्यक्तिगत करदाताओं (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर उपलब्ध है। यदि आप अपना पैन आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हालाँकि, कुछ व्यक्ति जो छूट की श्रेणी में आते हैं, उन्हें पैन निष्क्रिय होने के प्रभावों के अधीन नहीं होना पड़ेगा।
आधार को पैन से जोड़ने की प्रक्रिया के दो मुख्य चरण हैं।
1. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन के जुड़ने की फीस का भुगतान (एकल चालान में प्रमुख शीर्ष 0021 के अंतर्गत लघु शीर्ष 500 के तहत)
2. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर आधार को पैन से जोड़ें।
आधार को पैन से जोड़ने के बाद, आप "आधार जुड़ने की स्थिति" की सुविधा का उपयोग करके इसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं।
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें :
- वैध पैन
- आधार नंबर
- वैध मोबाइल नंबर
3. ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर आधार-पैन जोड़ने के फीस का भुगतान कैसे करें
चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के मुख्य पेज पर जाएँ।
क़्विक लिंक्स अनुभाग में ‘आधार जोड़ें’ पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में लॉगिन करें और ‘प्रोफ़ाइल’ अनुभाग में ‘आधार जोड़ें’ पर क्लिक करें।

चरण 2: ‘आधार जोड़ें’ अनुभाग में ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करें तथा ‘मान्य करें’ पर क्लिक करें।
चरण 4 : 'ई- कर भुगतान के माध्यम से भुगतान जारी रखें’ पर क्लिक करें।
चरण 5: लागू आयकर अधिनियम, 2025 का चयन करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।.
चरण 6: अपना पैन दर्ज करें, पैन की पुष्टि करें तथा ओ.टी.पी. प्राप्त करने के लिए कोई भी वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें।
चरण 7: ओ.टी.पी. सत्यापन के बाद, आपको ई-भुगतान कर पेज पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा। ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
चरण 8: ‘आयकर’ टाइल में ‘आगे बढ़े' पर क्लिक करें।
चरण 9: संबंधित कर वर्ष, भुगतान के प्रकार के रूप में अन्य प्राप्तियां (500) तथा भुगतान के उप-प्रकार के रूप में (पैन को आधार से जोड़ने में देरी की फीस) का चयन करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
चरण 10: अन्य के सामने लागू राशि स्वतः भरी हुई प्रदर्शित होगी। ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
अब चालान जनरेट हो जाएगा। अगली स्क्रीन पर आपको भुगतान का माध्यम चुनना होगा। भुगतान का माध्यम चुनने के बाद आपको बैंक की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप भुगतान कर सकते हैं।
फीस का भुगतान करने के बाद, आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार को पैन से जोड़ सकते हैं।
4. फीस के भुगतान के बाद आधार-पैन जोड़ने के अनुरोध को कैसे जमा करें
आधार-पैन जोड़ने का अनुरोध लॉगिन के बाद तथा लॉगिन के पहले दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
प्रत्येक माध्यम की प्रक्रिया नीचे एक-एक करके विस्तार से दी गई है:
आधार-पैन जोड़ने का अनुरोध जमा करें (लॉगिन के बाद):
चरण 1: ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर जाएँ > लॉगिन पर क्लिक करें > डैशबोर्ड पर, प्रोफ़ाइल अनुभाग में "आधार को पैन से जोड़ें" विकल्प के अंतर्गत ‘आधार जोड़ें’ पर क्लिक करें।
या वैकल्पिक रूप से, ‘वैयक्तिक विवरण’ अनुभाग में ‘आधार को जोड़ें’ पर क्लिक करें।
चरण 2: आधार संख्या दर्ज करें और ‘मान्य करें’ पर क्लिक करें।
आधार-पैन जोड़ने के अनुरोध को जमा करें (लॉगिन किए बिना):
चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के मुख्य पेज पर जाएँ और ‘क़्विक लिंक्स’ के अंतर्गत ‘आधार को जोड़ें’ पर क्लिक करें।
चरण 2: ‘आधार को जोड़ें’ अनुभाग में ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
चरण 3: पैन और आधार संख्या दर्ज करें तथा ‘मान्य करें’ पर क्लिक करें।
यदि आपने आधार-पैन जोड़ने के फीस का भुगतान कर दिया है, तो भुगतान विवरण का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
चरण 4: आवश्यक अनिवार्य विवरण दर्ज करें और ‘आधार जोड़ें’ पर क्लिक करें।
चरण 5: पिछले चरण में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6-अंकों का ओ.टी.पी. दर्ज करें और ‘मान्य करें’ पर क्लिक करें।
चरण 6: आधार जोड़ें का अनुरोध सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। अब आप आधार-पैन जुड़ने की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
परिदृश्य 1: यदि ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर भुगतान विवरण का सत्यापन नहीं हुआ है।
चरण 1: पैन और आधार का सत्यापन करने के बाद, आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा जिसमें बताया जाएगा कि
'भुगतान विवरण उपलब्ध नहीं है।' चूँकि आधार-पैन जोड़ने के अनुरोध को जमा करने के लिए फीस का भुगतान करना जरूरी है, इसलिए फीस के भुगतान हेतु 'ई-भुगतान कर के ज़रिए भुगतान करना जारी रखें' पर क्लिक करें।
नोट : यदि आपने पहले ही फीस का भुगतान कर दिया है, तो 4-5 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद आप अनुरोध जमा कर सकते हैं।
नोट : कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपने पैन के साथ सही आधार संख्या को जोड़ रहे हैं।
यदि आधार और पैन पहले से ही जुड़े हैं, अथवा पैन किसी अन्य आधार से जुड़ा है या आधार किसी अन्य पैन से जुड़ा है, तो आपको निम्नलिखित त्रुटि संदेश प्राप्त होंगे :
परिदृश्य 2: पैन पहले से ही आधार या किसी अन्य आधार संख्या से जुड़ा है:
आपको अपने क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से संपर्क करना पड़ सकता है तथा गलत पैन से जोड़े गए आधार को हटाने के लिए निवेदन करना पड़ सकता है।
अपने जे.ए.ओ. के संपर्क विवरण जानने के लिए, https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/knowYourAO (लॉगिन से पहले) पेज पर जाएँ:
या https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/dashboard/myProfile/jurisdictionDetail (लॉगिन के बाद)
परिदृश्य 3: यदि आपने चालान का भुगतान कर दिया है तथा भुगतान विवरण का ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया है।
चरण 1: पैन और आधार का सत्यापन करने के बाद आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा जिसमें ‘आपके भुगतान विवरण का सत्यापन हो गया है' प्रदर्शित होगा। आधार-पैन जोड़ने का अनुरोध जमा करने के लिए पॉप-अप संदेश में ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
चरण 2: आवश्यक विवरण दर्ज करें और ‘आधार जोड़ें’ बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: आधार-पैन जोड़ने का अनुरोध सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। अब आप आधार-पैन जुड़ने की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
5.आधार जुडने की स्थिति देखें (लॉगिन से पहले)
चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के मुख्य पेज पर ‘क़्विक लिंक्स’ के अंतर्गत ‘जुड़ा आधार/स्थिति देखें' पर क्लिक करें।
चरण 2: ‘स्थिति देखें' टाइल में ‘जारी रखें' पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करें तथा ‘आधार जुड़ने की स्थिति’ पर क्लिक करें।
सफल सत्यापन के बाद, आपके आधार-पैन के जुड़ने की स्थिति से संबंधित संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
यदि आधार-पैन जुड़ने की प्रक्रिया प्रगति पर है:
यदि आधार-पैन का जुड़ना सफल हो जाता है:
6. आधार जुड़ने की स्थिति देखें (लॉगिन के बाद)
चरण 1: लॉगिन करने के बाद, अपने डैशबोर्ड पर ‘आधार जोड़ें’ पर क्लिक करें।
चरण 2: वैकल्पिक रूप से, आप ‘मेरी प्रोफाइल’ > ‘आधार जुड़ने की स्थिति’ पर जा सकते हैं।
(यदि आपका आधार पहले से जुड़ा है, तो आधार संख्या प्रदर्शित होगी। यदि आधार जुड़ा नहीं है, तो ‘आधार जुड़ने की स्थिति’ प्रदर्शित होगी।)
नोट :
- यदि सत्यापन विफल हो जाता है, तो ‘स्थिति’ पेज पर ‘आधार जोड़ें’ पर क्लिक करें और आपको पैन तथा आधार के जुड़ने करने की प्रक्रिया दोबारा करनी होगी।
- यदि आपका पैन और आधार जोड़ने का अनुरोध यू.आई.डी. ए. आई. द्वारा सत्यापन के लिए लंबित है, तो आपको बाद में स्थिति की जाँच करनी होगी।
- आधार और पैन का लिंक हटाने के लिए आपको क्षेत्राधिकार वाले ए.ओ. से संपर्क करना पड़ सकता है, यदि:
- आपका आधार किसी अन्य पैन से लिंक है
- आपका पैन किसी अन्य आधार से लिंक है
सफल सत्यापन के बाद, आपके आधार जुड़ने की स्थिति से संबंधित संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
अस्वीकरण
यह उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका केवल सूचना एवं सामान्य मार्गदर्शन के उद्देश्य से जारी की गई है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने मामलों पर लागू सटीक जानकारी, व्याख्या एवं स्पष्टीकरण हेतु संबंधित परिपत्रों, अधिसूचनाओं, नियमों तथा आयकर अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ लें। इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय एवं की गई कार्रवाई के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।