मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकरण करें उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. अवलोकन
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 159 की उपधारा (1) के अनुसार, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका विधिक प्रतिनिधि किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो मृतक को भुगतान करना होता यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई होती।
इसके अतिरिक्त, उक्त धारा की उपधारा (3) के अनुसार, मृत का विधिक प्रतिनिधि निर्धारिती माना जाएगा। इसलिए, मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि को, मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि करदाता के रूप में अर्जित आय के लिए उसकी ओर से आयकर विवरणी फ़ाइल करना आवश्यक है।
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें
- वैध उत्तराधिकारी का विधिक उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड
- मृतक का पैन
- मृतक के आधार संख्या के साथ पैन लिंक किया गया है (अनुशंसित)
- वैध उत्तराधिकारी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- मृतक के पैन कार्ड की प्रति
- मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
- मानदंडों के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी साक्ष्य की प्रतिलिपि
- मृतक के नाम से पारित ऑर्डर की प्रति (अनिवार्य तभी जब पंजीकरण का कारण 'मृतक के नाम पर पारित ऑर्डर के लिए अपील दायर करना' है)।
- क्षतिपूर्ति पत्र की प्रति (वैकल्पिक)
3. प्रक्रिया/चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
3.1 मृतक के वैध उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकरण करें
चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएँ।
चरण 2: वैध उत्तराधिकारी की उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड दर्ज करें।
चरण 3: प्राधिकृत भागीदार पर जाएं और प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में पंजीकृत करें पर क्लिक करें।
चरण 4: शुरू करें पर क्लिक करें।
चरण 5: +नया अनुरोध बनाएँ पर क्लिक करें।
चरण 6: उस निर्धारिती की श्रेणी का चयन करें जिसका आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं।
चरण 7: निर्धारिती की श्रेणी को मृतक (वैध उत्तराधिकारी) के रूप में चुनें, मृतक का अनिवार्य ब्यौरा (पैन, जन्म तिथि आदि) दर्ज करें और अनिवार्य अनुलग्नक अपलोड करें।




चरण 8: अनुरोध को सत्यापित करने के लिए अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. और ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत वैध उत्तराधिकारी की ई-मेल आई.डी. दर्ज करें।
चरण 9: अनुरोध सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है और आयकर विभाग द्वारा 7 दिनों के भीतर प्रसंस्कृत की जाएगी।
अनुरोध देखने के लिए अनुरोध देखें पर क्लिक करें।
चरण 10:आयकर विभाग के प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा अनुरोध के अनुमोदन के बाद, वैध उत्तराधिकारी को ई-मेल और एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वैध उत्तराधिकारी अपने स्वयं के क्रेडेंशियल के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर सकता है और लॉगइन करने के बाद, प्रोफाइल अनुभाग में प्रतिनिधि निर्धारिती (वैध उत्तराधिकारी के रूप में) पर स्विच कर सकता है।