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1. मुझे आयकर अधिकारियों द्वारा जारी सूचना/आदेश को अधिप्रमाणित करने की आवश्यकता क्यों है?
आयकर विभाग द्वारा 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद जारी प्रत्येक संप्रेषण में एक अलग दस्तावेज़ पहचान संख्या (डी.आई.एन.) होगी। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि आपको प्राप्त सूचना/ आदेश या कोई संप्रेषण वास्तविक है और आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, आप इस सेवा का उपयोग करके कोई भी सूचना/आदेश या संप्रेषण अधिप्रमाणित कर सकते हैं।

2. यदि आई.टी.डी. की सूचना/आदेश में डी.आई.एन. नहीं है तो क्या होगा?
ऐसे मामले में, आपको प्राप्त सूचना/आदेश/पत्र को अमान्य माना जाएगा और कानून में गैर स्थापित या ऐसा माना जाएगा मानो वह कभी जारी नहीं किया गया हो। आपको ऐसी सूचना पर कोई कार्यवाही करने या ऐसे संप्रेषण के प्रति कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है।

3. मैं आई.टी.डी. द्वारा जारी आदेश को कहाँ अधिप्रमाणित कर सकता हूँ?
आप आयकर अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश को ई-फाइलिंग पोर्टल पर आई.टी.डी. द्वारा जारी नोटिस/आदेश अधिप्रमाणित करें सेवा उपयोग करके प्रमाणित कर सकते हैं।

4. क्या मुझे आई.टी.डी. द्वारा जारी सूचना को अधिप्रमाणित करने के लिए लॉग इन करना होगा?
नहीं, आपको नोटिस / ऑर्डर को अधिप्रमाणित करने के लिए ई-फ़ाइलि‍ंग पोर्टल पर लॉग इन करने की आवश्‍यकता नहीं है आप ई-फ़ाइलि‍ंग पोर्टल पर आई.टी.डी. द्वारा जारी नोटिस/आदेश अधिप्रमाणित करें लिंक पर क्लिक करके नोटिस को अधिप्रमाणित कर सकते हैं।

5. क्या मुझे मेरे नोटिस को अधिप्रमाणित करने के लिए ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत एक ही मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा?
नहीं, आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस / पत्र या किसी भी संचार को प्रमाणित करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। आप मोबाइल नंबर टेक्‍स्‍ट बॉक्स में आपको उपलब्‍ध किसी भी मोबाइल का नंबर दर्ज करके उस पर ओ.टी.पी. मंगा सकते हैं।

6. डी.आई.एन. क्या है?
डी.आई.एन. का अर्थ है प्रलेखन पहचान संख्या। यह एक कंप्यूटर जनित का अद्वितीय नंबर है जिसे किसी भी करदाता को किसी भी आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रत्येक संचार (पत्र / नोटिस / आदेश / कोई अन्य पत्राचार) पर विधिवत उद्धृत करने की आवश्यकता होती है।