search-openmobilesearch
Do not have an account?
Already have an account?

प्रश्न 1:
मैंने अपनी मूल आई.टी.आर धारा 139(1) के तहत 30 जुलाई 2023 को फ़ाइल की लेकिन वह अभी तक सत्यापित नहीं हुई है। क्या मैं इसे ख़ारिज कर सकता हूँ?

प्रतिक्रिया:
हाँ, यदि उपयोगकर्ता इसे सत्यापित नहीं करना चाहते हैं, तो वे धारा 139(1)/139(4)/139(5) के तहत फ़ाइल किए जा रहे आई.टी.आर. के लिए "ख़ारिज करें"
विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। उपयोगकर्ता को पिछले असत्यापित आई.टी.आर. को ख़ारिज करने के बाद नए सिरे से आई.टी.आर. फ़ाइल
करने की सुविधा प्रदान की जाती है। हालाँकि, यदि "धारा 139(1) के तहत फ़ाइल की गई आई.टी.आर." खारिज कर दी जाती है और बाद की रिटर्न
धारा 139(1) के तहत देय तिथि के बाद फ़ाइल की जाती है, तो यह 234F आदि जैसे विलंबित रिटर्न के निहितार्थ होगा, इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि फ़ाइल की गई किसी भी रिटर्न को खारिज करने से पहले यह चेक कर लें कि
धारा 139(1) के तहत रिटर्न फ़ाइल करने की
नियत तिथि उपलब्ध है या नहीं।

प्रश्न 2:
मैंने गलती से अपनी आई.टी.आर. ख़ारिज कर दी। क्या इसे दोबारा जमा कर पाना संभव है?

प्रतिक्रिया:
नहीं, यदि आई.टी.आर. एक बार ख़ारिज कर दी गई है, तो इसे दोबारा जमा नहीं किया जा सकता। कृपया ख़ारिज विकल्प का प्रयोग करते समय सतर्क रहें। यदि कोई आई.टी.आर. ख़ारिज कर दी जाती है,
तो इसका मतलब है कि, ऐसी आई.टी.आर. फ़ाइल ही नहीं की गई है।

प्रश्न 3:
मुझे "ख़ारिज करें विकल्प" कहाँ मिल सकता है?

प्रतिक्रिया:
उपयोगकर्ता नीचे दिए गए लिंक में 'ख़ारिजकरें' विकल्प देख सकता है:
www.incometax.gov.in → लॉगइन → ई-फ़ाइल → आयकर रिटर्न → आई.टी.आर. को ई-सत्यापित करें → "खारिज करें"

प्रश्न 4:
यदि मैंने अपना पिछला असत्यापित आई.टी.आर. "खारिज" कर दिया है तो क्या अगला आई.टी.आर. फ़ाइल करना अनिवार्य है?

प्रतिक्रिया:
एक उपयोगकर्ता, जिसने पहले रिटर्न डेटा अपलोड किया है, और ऐसे असत्यापित रिटर्न
को ख़ारिज करने की सुविधा का उपयोग किया है, उससे बाद में आई.टी.आर. फ़ाइल करने की अपेक्षा की जाती है
और उससे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह अपनी पिछली कार्रवाई के माध्यम से आय की रिटर्न फ़ाइल करने के लिए उत्तरदायी हो।

प्रश्न 5:
मैंने अपना आई.टी.आर. V सी.पी.सी. को भेज दिया है, यह पारगमन में है और अभी तक सी.पी.सी. तक नहीं पहुँचा है। लेकिन मैं आई.टी.आर. को सत्यापित नहीं करना चाहता
क्योंकि मुझे पता चला है कि विवरण सही ढंग से भरा नहीं गया है। क्या मैं अब भी "खारिज करें" विकल्प का प्रयोग कर सकता हूँ?

प्रतिक्रिया:
उपयोगकर्ता ऐसे रिटर्न को ख़ारिज नहीं करेगा, जहां आई.टी.आर.-V पहले ही सी.पी.सी. को भेजा जा चुका है। रिटर्न को खारिज करने से पहले
एक अंडरटेकिंग दी जाती है।

प्रश्न 6:
मैं इस "ख़ारिज करें" विकल्प का प्रयोग कब कर सकता हूँ और क्या मैं इस "ख़ारिज करें" विकल्प का प्रयोग कई बार या केवल
एक बार ही कर सकता हूँ?

प्रतिक्रिया:
उपयोगकर्ता इस विकल्प का प्रयोग तभी कर सकता है जब आई.टी.आर. स्थिति "असत्यापित" / "सत्यापन के लिए लंबित" हो। इस विकल्प का कई बार प्रयोग करने
पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पूर्व शर्त यह है कि "आई.टी.आर. स्थिति"
"असत्यापित" / "सत्यापन के लिए लंबित" है।

प्रश्न 7:
निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए फ़ाइल मेरी आई.टी.आर. सत्यापन के लिए लंबित है। क्या मैं इस "खारिज करें" विकल्प का प्रयोग कर सकता हूँ?

प्रतिक्रिया:
उपयोगकर्ता संबंधित आई.टी.आर. के लिए केवल निर्धारण वर्ष 2023-24 से ही इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है। यह विकल्प
केवल धारा 139(1)/139(4) /139(5) के तहत आई.टी.आर. फ़ाइल करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा (यानी, अब तक संबंधित निर्धारण वर्ष के का 31 दिसंबर)
तक ही उपलब्ध होगा।

प्रश्न 8:
मैंने 30 जुलाई 2023 को फ़ाइल किए गए अपने मूल आई.टी.आर 1 को 21 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया था और मैं अगला आई.टी.आर.
22 अगस्त 2023 को फ़ाइल करना चाहता हूँ। मुझे कौन सा अनुभाग चुनना चाहिए?

प्रतिक्रिया:
यदि उपयोगकर्ता धारा 139(1) के तहत फ़ाइल किए गए मूल आई.टी.आर. को ख़ारिज कर देता है, जिसके लिए धारा 139(1) के तहत देय तिथि समाप्त हो गई है,
तो उन्हें बाद में रिटर्न फ़ाइल करते समय 139(4) का चयन करना होगा। चूँकि कोई पूर्व मान्य रिटर्न मौजूद नहीं है, मूल आई.टी.आर. फ़ील्ड लागू नहीं होने पर
मूल आई.टी.आर. / पावती संख्या की तिथि लागू नहीं होती है। इसके अलावा, यदि उपयोगकर्ता भविष्य में संशोधित रिटर्न फ़ाइल करना चाहता है, तो उसे मान्य आई.टी.आर.
की "मूल फाइलिंग तिथि" और "पावती संख्या" का विवरण प्रदान करना होगा
यानी, संशोधित आई.टी.आर. फ़ाइल करने के लिए 22 अगस्त 2023 को फ़ाइल की गई आई.टी.आर.