ई-भुगतान कर कार्यक्षमता पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1
प्रोटीन पोर्टल (पूर्व में एन.एस.डी.एल.) पर उपलब्ध “करों का ओ.एल.टी.ए.एस. ई-भुगतान” की तुलना में ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध नया कर का ई-भुगतान सेवा में क्या बदलाव हैं?
समाधान:
नया कर का ई-भुगतान सेवा के तहत, प्रत्यक्ष करों के भुगतान से सम्बंधित क्रियाकलाप की पूरी श्रृंखला, चालान (सी.आर.एन.) उत्पादन करने से लेकर भुगतान करने और भुगतान के इतिहास की रिकॉर्डिंग तक प्राधिकृत बैंकों के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल (होम | आयकर विभाग) के माध्यम से सक्षम किया जाता है। इस कार्यविधि के तहत फ़ॉर्म 26QB/26QC/26QD/26QE फ़ाइल करना भी उपलब्ध है।
करदाताओं को भुगतान के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर पर भुगतान सहित कई तरीके पेश किए जाते हैं
(बिना फॉर्म के) नई सुविधा में। करदाताओं को उन बैंकों के माध्यम से भुगतान करने के लिए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. और भुगतान गेटवे (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यू.पी.आई.) मोड का उपयोग करने का भी विकल्प दिया जाता है जो प्रत्यक्षतः कर एकत्र करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। इस कार्यविधि का उपयोग करके भुगतान करने के लिए, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल की कर का ई-भुगतान कार्यविधि पर चालान (सी.आर.एन.) बनाना अनिवार्य है।इसके अलावा, ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में सी.एस.आई. (चालान स्थिति पूछताछ) सुविधा को जोड़ा गया है। टैन उपयोगकर्ता क़्विक लिंक्स का उपयोग करके प्री लॉगइन में सी.एस.आई. फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं और वैकल्पिक रूप से, पोस्ट-लॉगइन में, उपयोगकर्ता सी.एस.आई. फ़ाइल डाउनलोड टैब पर जा सकते हैं और ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर कर का ई-भुगतान सेवा के माध्यम से किए गए कर भुगतान के लिए सी.एस.आई. फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रश्न 2
कौन से प्राधिकृत बैंकों के लिए ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से कर भुगतान करना आवश्यक है?
समाधान:
वर्तमान में, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक औरयूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से कर भुगतान करने के लिए सक्षम किया गया है, प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से सभी भुगतान केवल ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है। करदाता ई-फ़ाइलिंग पद्धति में भुगतान के नए तरीकों के रूप में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. और पेमेंट गेटवे (बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक अब तक यह सुविधा प्रदान करते हैं) के साथ गैर-प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर कर का ई-भुगतान सेवा पर उपलब्ध कर भुगतान के लिए बैंकों की सूची इस प्रकार है:
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध बैंक |
ऐक्सिस बैंक बंधन बैंक बैंक ऑफ़ बड़ौदा बैंक ऑफ़ इंडिया बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र केनरा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिटी यूनियन बैंक डीसीबी बैंक फेडरल बैंक एच.डी.एफ.सी. बैंक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक आई.डी.बी.आई. बैंक इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज़ बैंक इंडसइंड बैंक जम्मू एवं कश्मीर बैंक करूर वैश्य बैंक कोटक महिन्द्रा बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक पंजाब नेशनल बैंक आरबीएल बैंक साउथ इंडियन बैंक भारतीय स्टेट बैंक यूको बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
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अस्वीकरण: प्राधिकृत बैंकों की सूची 08अगस्त, 2023 तक अद्यतित की गई है और प्रकृति में कार्यरत है।
प्रश्न 3
प्राधिकृत बैंकों के अलावा अन्य माध्यम से कर भुगतान करने की क्या प्रक्रिया है?
समाधान:
अधिकृत बैंकों के अलावा अन्य माध्यमों से कर भुगतान एन.ई.एफ़.टी./आर.टी.जी.एस. या ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर कर का ई-भुगतान सेवा पर पेमेंट गेटवे पद्धति के माध्यम से किया जा सकता है।
प्रश्न 4
ई-भुगतान कर सुविधा को कैसे एक्सेस करें?
समाधान:
कर का ई-भुगतान कार्यविधि तक पहुँचने के लिए, करदाता को होम | आयकर विभाग, पर जाना होगा, जहां यह कार्यविधि प्री-लॉगइन (होमपेज पर क़्विक लिंक्स के तहत) के साथ-साथ पोस्ट-लॉगइन मोड में भी उपलब्ध है।
(अधिक जानकारी के लिए, कृपया कर का ई-भुगतान उपयोगकर्ता मैनुअल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/alltopics/e-filing-services/working-with-payments देखें)
प्रश्न 5
क्या कर भुगतान के लिए चालान (सी.आर.एन.) बनाना आवश्यक है?
समाधान:
ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर ई-भुगतान कर सेवा में प्रत्यक्ष करों के भुगतान के लिए चालान जनरेट करना अनिवार्य है। ऐसे प्रत्येक जनरेट किए गए चालान के साथ एक अद्वितीय चालान संदर्भ संख्या (सी.आर.एन.) जुड़ी होगी।
प्रश्न 6
चालान (सी.आर.एन.) कौन जनरेट कर सकता है?
समाधान:
कोई भी करदाता (कर काटने वालों और संग्रहकर्ताओं सहित) को प्रत्यक्ष कर भुगतान करने की आवश्यकता है और ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर ई-भुगतान कर सेवा का उपयोग करने के इच्छुक चालान (सी.आर.एन.) उत्पन्न कर सकते हैं। चालान (सी.आर.एन.) सेवा में उपलब्ध पोस्ट-लॉगइन/प्री-लॉगइन विकल्प के माध्यम से जनरेट किया जा सकता है।
प्रश्न 7
चालान (सी.आर.एन.) जनरेट करने के बाद भुगतान करने के लिए कौन से विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं?
समाधान:
चालान (सी.आर.एन.) जनरेट करने के बाद, कर भुगतान करने के लिए निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं:
- नेट बैंकिंग (प्राधिकृत बैंक चुने)
- चयनित प्राधिकृत बैंकों का डेबिट कार्ड
- बैंक काउंटर पर भुगतान (चयनित प्राधिकृत बैंकों की शाखाओं में काउंटर पर भुगतान)
- आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. (ऐसी सुविधा वाले किसी भी बैंक के माध्यम से)
- पेमेंट गेटवे (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और किसी भी बैंक के यू.पी.आई. जैसे उप-भुगतान पद्धति का उपयोग करके)
ध्यान दें कि कर भुगतान के बैंक पद्धति से भुगतान का उपयोग करदाता द्वारा एक कम्पनी या एक व्यक्ति (कम्पनी के अलावा) के रूप में नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 (करदाताओं को अपने खाते का ऑडिट करवाना आवश्यक है) की धारा 44AB के प्रावधान सी.बी.डी.टी. की अधिसूचना 34/2008 के अनुसार प्रयोज्य हैं (कृपया इस लिंक आयकर विभाग (incometaxindia.gov.in के साथ अधिसूचना देखें।
प्रश्न 8
क्या करदाता गलती से भुगतान की गई कर राशि की प्रतिदाय/वापसी के लिए अनुरोध कर सकता है?
समाधान:
ई-फ़ाईलिंग पोर्टल द्वारा चालान राशि की वापसी/वापसी के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। करदाता को सलाह दी जाती है कि संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विवरणी में कर क्रेडिट के रूप में उस राशि का दावा करें।
प्रश्न 9
यदि चालान (सी.आर.एन.) बनने के बाद कोई भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या होगा?
समाधान:
एक आंशिक रूप से बनाया गया चालान "सेव किए गये ड्राफ्ट्स" टैब में तब तक रहता है जब तक कि इसे अंततः चालान संदर्भ संख्या (सी.आर.एन.) के साथ जनरेट नहीं किया जाता है। सी.आर.एन. के जनरेट होने के बाद, यह "जनरेट किए गये चालान" टैब में चला जाता है और सी.आर.एन. के जनरेट होने की तिथि के बाद 15 दिनों के लिए वैध होता है। करदाता इस मान्यता अवधि के भीतर सी.आर.एन. के लिए भुगतान आरंभ कर सकता है। यदि उक्त अवधि में कोई भुगतान शुरू नहीं किया जाता है, तो सी.आर.एन. समाप्त हो जाएगा, और करदाता को भुगतान करने के लिए एक नया सी.आर.एन. जनरेट करना होगा।
यदि 'अग्रिम कर' के भुगतान के लिए चालान (सी.आर.एन.) 16 मार्च को या उसके बाद जनरेट होता है, तो उस तिथि तक मान्य डिफॉल्ट रूप से उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के रूप में निर्धारित किया जाता है।
प्रश्न 10
चालान फॉर्म (सी.आर.एन.) पर छपी "वैध" तिथि का क्या अर्थ है?
समाधान:
“तक मान्य” तिथि वह तिथि है जब तक चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) भुगतान करने के लिए वैध रहता है। "वैध" तिथि की समाप्ति के बाद, अप्रयुक्त चालान फॉर्म (सी.आर.एन.) की स्थिति समाप्त हो गई में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, यदि 1 अप्रैल को एक सी.आर.एन. जनरेट होता है, तो यह 16 अप्रैल तक वैध रहेगा और 17 अप्रैल को सी.आर.एन. की स्थिति समय सीमा समाप्त हो जाएगी, यदि उस सी.आर.एन. के लिए भुगतान शुरू नहीं किया जाता है।
यदि कोई करदाता 'चेक' का उपयोग बैंक काउंटर मोड में भुगतान के रूप में करते समय “तक मान्य“ तिथि पर या उससे पहले प्राधिकृत बैंक को भुगतान लिखत प्रस्तुत करता है, तो चालान ”तक मान्य” की तिथि को अतिरिक्त 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
यदि 'अग्रिम कर' के भुगतान के लिए 16 मार्च या उसके बाद चालान फॉर्म (सी.आर.एन.) उत्पन्न होता है, तो वैध तिथि डिफ़ॉल्ट रूप से उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के रूप में सेट की जाती है।
प्रश्न 11
करदाता जनरेट किए गए चालान (सी.आर.एन.) को कहाँ देख सकते हैं? क्या करदाता समय सीमा समाप्त हो चुके चालान (सी.आर.एन.) देखने में सक्षम होंगे?
समाधान:
करदाता ई-फ़ाइलिंग पोर्टल लॉगइन के बाद पर "जनरेट किया गया चालान" टैब के तहत ई-भुगतान कर पेज पर जनरेट किए गए चालान (सी.आर.एन.) देख सकते हैं। समय सीमा से समाप्त हो चुका चालान (सी.आर.एन.), "तिथि तक मान्य" तिथि से 30 दिनों के लिए, जनरेट किया गया चालान टैब के तहत ई-भुगतान कर पेज पर भी उपलब्ध होगा।
प्रश्न 12
क्या करदाता पहले से जनरेट किए गये चालान (सी.आर.एन.) में संशोधन कर सकता है?
समाधान:
नहीं। एक बार चालान (सी.आर.एन.) जनरेट हो जाने के बाद, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, पुराने चालान (सी.आर.एन.) से जानकारी कॉपी करके एक नया चालान जनरेट किया जा सकता है।
प्रश्न 13
क्या करदाता को चालान (सी.आर.एन.) जनरेट करने के दौरान भुगतान के तरीके का चयन करने की आवश्यकता है?
समाधान:
हां, करदाता को चालान (सी.आर.एन.) जनरेट करते समय अनिवार्य रूप से भुगतान का तरीका चुनना होगा।
प्रश्न 14
क्या करदाता चालान (सी.आर.एन.) जनरेट करने के बाद कर भुगतान का तरीका बदल सकता है?
समाधान:
एक बार चालान (सी.आर.एन.) जनरेट हो जाने के बाद, करदाता भुगतान के तरीके को नहीं बदल सकता है।
यदि करदाता किसी अन्य माध्यम से कर भुगतान करना चाहता है, तो एक नया चालान (सी.आर.एन.) जनरेट करना होगा और पुराना चालान 15 दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा।
प्रश्न 15
करदाता को कैसे पता चलेगा कि कर भुगतान सफल है?
समाधान:
कर भुगतान के पूरा होने पर, एक चालान रसीद जनरेट होती है। चालान रसीद में चालान पहचान संख्या (सी.आई.एन.), बी.एस.आर. कोड और भुगतान की तिथि और अन्य जानकारी शामिल होती है। इसके साथ ही, सी.आर.एन. की स्थिति को "भुगतान इतिहास" टैब के तहत "भुगतान किया हुआ" के रूप में भी अपडेट किया जाएगा। करदाता भुगतान के इतिहास से चालान रसीद डाउनलोड और देख सकते हैं।
प्रश्न:
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इसका क्या अर्थ है:
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16. |
चालान की ड्राफ़़्ट स्थिति? |
चालान ई-भुगतान कर कार्यविधि के "सेव किए गये ड्राफ़्ट" टैब के तहत सेव किए जाते हैं। अंतिम सेव किए गए ड्राफ़्ट से 15 दिनों के भीतर सी.आर.एन. के संपादन और जनरेट करने के लिए इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। |
17. |
“जनरेट किया गया” में स्थिति “भुगतान शुरू नहीं हुआ" प्रदर्शित हो रहा है चालान (सी.आर.एन.) का "चालान” टैब?
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स्थिति “भुगतान शुरू नहीं हुआ” यह दर्शाता है कि यद्यपि एक मान्य चालान (सी.आर.एन.) जनरेट हुआ है, लेकिन भुगतान शुरू नहीं हुआ है।
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18. |
”जनरेट किया गया“ के तहत चालान (सी.आर.एन.) की स्थिति “शुरू किया" प्रदर्शित होती है चालान” टैब?
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जब करदाता ई-फ़ाइलिंग पोर्टल से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या पेमेंट गेटवे प्रकार के माध्यम से एक सी.आर.एन. के लिए भुगतान शुरू करता है तो स्थिति "शुरू किया गया" प्रदर्शित होती है। एक बार भुगतान शुरू हो जाने के बाद, करदाता उसी सी.आर.एन. के विरुद्ध भुगतान दोबारा भुगतान शुरू नहीं कर सकता, भले ही उसकी स्थिति कुछ भी हो। यदि आवश्यक हो तो करदाता एक नया सी.आर.एन. बनाने के लिए ”कॉपी" कार्यविधि का उपयोग कर सकता है।
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19. |
"बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं“ चालान (सी.आर.एन.) की स्थिति ”जनरेट किए गए चालान“ टैब के तहत प्रदर्शित की गई?
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यदि भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या भुगतान गेटवे पद्धति के माध्यम से शुरू किया गया है, लेकिन भुगतान शुरू होने के समय से 30 मिनट के भीतर भुगतानकर्ता के बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो स्थिति ”बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं“ प्रदर्शित होती है। यदि बैंक से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है और भुगतानकर्ता का खाता डेबिट हो जाता है, तो करदाता को एक दिन तक इंतजार करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ई-फ़ाइलिंग पोर्टल बैंक के साथ सी.आर.एन. का मिलान करेगा और तदनुसार सी.आर.एन. स्थिति को अपडेट करेगा। यदि सी.आर.एन. की स्थिति अभी भी अपडेट नहीं हुई है, तो करदाता को अपने बैंक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
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20. |
“भुगतान विफल” चालान (सी.आर.एन.) की स्थिति “जनरेट किए गए चालान” टैब के अंतर्गत प्रदर्शित होती है?
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यदि भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या भुगतान गेटवे पद्धति के माध्यम से शुरू किया जाता है, तो “भुगतान विफल” स्थिति प्रदर्शित होती है, लेकिन भुगतान विफल होने की स्थिति ई-फ़ाइलिंग पोर्टल द्वारा भुगतानकर्ताओं के बैंक से प्राप्त होती है। यदि सी.आर.एन. की प्रदर्शित स्थिति “भुगतान विफल” है और करदाता का खाता डेबिट हो गया है, तो करदाता को अपने बैंक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
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21. |
“बैंक क्लीयरेंस की प्रतीक्षा” चालान (सी.आर.एन.) की स्थिति “जनरेट किए गए चालान” टैब के तहत प्रदर्शित होती है? |
यदि भुगतान बैंक शाखा मोड पर भुगतान के माध्यम से शुरू किया जाता है और करदाता बैंक शाखा के समक्ष भुगतान साधन प्रस्तुत करता है, तो स्थिति "बैंक निकासी की प्रतीक्षा" प्रदर्शित होती है। एक बार जब बैंक, भुगतान साधन की सफल प्राप्ति की पुष्टि कर देता है, तो स्थिति को "भुगतान किया गया" में अपडेट कर दिया जाएगा।
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22. |
“DD-MMMYYYY पर भुगतान निर्धारित” चालान (सी.आर.एन.) की स्थिति “जनरेटेड के तहत प्रदर्शित होती है चालान” टैब?
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यह स्थिति करदाता द्वारा चयनित भुगतान की निर्धारित तिथि को प्रदर्शित करते हुए नेट बैंकिंग प्रकार के तहत पूर्व-अधिकृत डेबिट संव्यवहार के लिए प्रदर्शित की जाती है। यह स्थिति भुगतान की प्राप्ति के आधार पर निर्धारित तिथि पर अपडेट की जाएगी।
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23. |
“बैंक से गलत ब्यौरा” चालान (सी.आर.एन.) की स्थिति “जनरेट किए गए चालान” टैब के तहत प्रदर्शित होती है?
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यह स्थिति भुगतान के किसी भी प्रकार के लिए प्रदर्शित होती है यदि बैंक द्वारा ई-फ़ाइलिंग को प्रदान किया गया सी.आई.एन. विवरण (भुगतान पुष्टि विवरण) ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध विवरण से मेल नहीं खाता है। मिलान के बाद ई-फ़ाइलिंग पोर्टल द्वारा सही विवरण प्राप्त होने पर यह स्थिति अपडेट की जाएगी। |
24. |
“जनरेट किए गए चालान” टैब के तहत प्रदर्शित चालान (सी.आर.एन.) की स्थिति “चेक/डी.डी. अस्वीकृत”?
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यह स्थिति तब प्रदर्शित होती है जब करदाता द्वारा बैंक काउंटर मोड पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया डिमांड ड्राफ़्ट/चेक अस्वीकृत हो जाता है। |
25. |
चालान (सी.आर.एन.) की “समाप्त” स्थिति “जनरेट किया गया के तहत प्रदर्शित होती है चालान” टैब?
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चालान (सी.आर.एन.) जनरेट होने के बाद, यह जनरेट होने की तिथि के बाद 15 दिनों के लिए वैध होता है। इस वैधता अवधि की समाप्ति के बाद अप्रयुक्त सी.आर.एन. की स्थिति को समय सीमा समाप्ति में बदल दिया गया है। करदाता इस वैधता अवधि के भीतर सी.आर.एन. के लिए भुगतान आरंभ कर सकता है। यदि कोई करदाता बैंक शाखा पर भुगतान का उपयोग करते हुए सी.आर.एन. की समाप्ति से पहले प्राधिकृत बैंक को भुगतान साधन प्रस्तुत करता है, तो चालान की वैधता अवधि अतिरिक्त 90 दिनों तक बढ़ा दी जाएगी।
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26. |
“लेन-देन रद्द किया गया ” चालान (सी.आर.एन.) की स्थिति “जनरेट किए गए चालान ” टैब के तहत प्रदर्शित होती है?
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यह स्थिति तब प्रदर्शित होती है जब करदाता नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या पेमेंट गेटवे पद्धति के माध्यम से शुरू किए गए लेन-देन को रद्द कर देता है।
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27. |
“बैंक पुष्टि की प्रतीक्षा” चालान (सी.आर.एन.) की स्थिति “जनरेट किए गए चालान” टैब के तहत प्रदर्शित होती है?
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यह स्थिति तब प्रदर्शित होती है जब नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या पेमेंट गेटवे पद्धति के माध्यम से किए गए भुगतान के लिए भुगतानकर्ता के बैंक से भुगतान के पुष्टिकरण की प्रतीक्षा की जाती है।
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28. |
चालान (सी.आर.एन.) की "भुगतान किया गया" स्थिति?
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यह स्थिति तब प्रदर्शित होती है जब करदाता द्वारा भुगतान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाता है और बैंक से पुष्टिकरण प्राप्त हो जाता है।
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नेट बैंकिंग
प्रश्न 29
ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से करों के भुगतान के लिए नेट बैंकिंग प्रकार क्या है?
समाधान:
इस मोड में, भुगतान प्राधिकृत बैंकों की नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। यदि करदाता किसी प्राधिकृत बैंक में बैंक खाता रखते हैं, तो वे करों के भुगतान के लिए इस मोड का लाभ उठा सकते हैं। इस माध्यम से कर भुगतान करने के लिए कोई लेन-देन प्रभार/शुल्क लागू नहीं है।
प्रश्न 30
क्या करदाता नेट बैंकिंग प्रकार में बाद की तिथि के लिए भुगतान निर्धारित कर सकता है?
समाधान:
यदि बैंक यह सेवा प्रदान करता है, तो करदाता नेट बैंकिंग प्रकार का उपयोग करके अपने बैंक खाते से कर भुगतान का डेबिट निर्धारित कर सकता है। हालाँकि, भुगतान की निर्धारित तिथि चालान (सी.आर.एन.) में उल्लिखित “मान्य तिथि” तक या उससे पहले होनी चाहिए। यदि करदाता नेट बैंकिंग प्रकार का उपयोग करके बाद की तिथि के लिए भुगतान निर्धारित करने का चयन करता है, तो उसे कर भुगतान की तिथि पर चयनित बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि सुनिश्चित करनी चाहिए।
प्रश्न 31
यदि करदाता अपने बैंक को इस प्रकार में नहीं देख पा रहा है तो क्या करें?
समाधान:
इस प्रकार में केवल प्राधिकृत बैंकों की नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। किसी अन्य बैंक में खाता रखने वाले करदाता भुगतान गेटवे प्रकार के तहत एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. प्रकार या नेट बैंकिंग का विकल्प चुन सकते हैं। एन.ई.एफ़.टी./आर.टी.जी.एस. या भुगतान गेटवे प्रकार में बैंक की फ़ीस लागू हो सकती है।
प्रश्न 32
भुगतान प्रक्रिया के दौरान, करदाता के खाते से डेबिट किया जाता है। हालाँकि, सी.आर.एन. की स्थिति को "भुगतान किया गया" में नहीं बदला गया है। करदाता को क्या करना चाहिए?
समाधान:
करदाता 30 मिनट के बाद सी.आर.एन. की स्थिति की फिर से जांच कर सकता क्योंकि बैंक से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद इसे अपडेट किया जा सकता है।
यदि उक्त समय के दौरान ऐसी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो करदाता को एक दिन प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। यदि सी.आर.एन. की स्थिति अभी भी अपडेट नहीं हुई है, तो करदाता को बैंक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
डेबिट कार्ड
प्रश्न 33
डेबिट कार्ड मोड क्या है?
समाधान:
इस प्रकार में, अपने स्वयं के डेबिट कार्डों के माध्यम से संग्रह की पेशकश करने वाले चयनित प्राधिकृत बैंकों के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। इस माध्यम से कर भुगतान करने के लिए कोई लेन-देन प्रभार/शुल्क लागू नहीं है। अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड के लिए, कृपया "भुगतान गेटवे" प्रकार का उपयोग करें। हालांकि, भुगतान गेटवे प्रकार के तहत अतिरिक्त भुगतान गेटवे फीस लागू हो सकती हैं।
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प्रश्न 34
क्या इस प्रकार के तहत भुगतान करने के लिए सभी चयनित प्राधिकृत बैंकों के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है?
समाधान:
इस मोड में, भुगतान उन चयनित प्राधिकृत बैंकों के डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है जो अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से संग्रहण की पेशकश कर रहे हैं। अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड के लिए, कृपया "भुगतान गेटवे" प्रकार का उपयोग करें।
बैंक में भुगतान करें
प्रश्न 35
क्या कर भुगतान ऑफ़लाइन तरीके से किया जा सकता है?
समाधान:
हां, कर भुगतान बैंक काउंटर पर भुगतान और आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. प्रकार के माध्यम से किया जा सकता है। हालाँकि, चालान (सी.आर.एन.) केवल ई-फ़ाइलिंग पोर्टल की कर ई-भुगतान कार्यविधि से जनरेट किया जाना चाहिए। ऑफ़लाइन मोड के तहत करों के भुगतान के लिए मैन्युअल रूप से भरा गया कोई भी चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) मान्य नहीं है।
ध्यान दें कि कर भुगतान के बैंक पद्धति से भुगतान का उपयोग करदाता द्वारा एक कम्पनी या एक व्यक्ति (कम्पनी के अलावा) के रूप में नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 (करदाताओं को अपने खाते का ऑडिट करवाना आवश्यक है) की धारा 44AB के प्रावधान सी.बी.डी.टी. की अधिसूचना 34/2008 के अनुसार प्रयोज्य हैं (कृपया इस लिंक आयकर विभाग (incometaxindia.gov.in)) के साथ अधिसूचना देखें।
प्रश्न 36
क्या कोई करदाता किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में बैंक प्रकार के तहत भुगतान कर सकता है?
समाधान:
बैंक में भुगतान मोड में, करदाता केवल सी.आर.एन. बनाने के समय चयनित प्राधिकृत बैंक की किसी भी शाखा में ऑफ़लाइन मोड (चेक/डिमांड ड्राफ़्ट/नकद) में कर भुगतान कर सकता है। इस प्रकार के माध्यम से कर भुगतान करने के लिए कोई लेन-देन प्रभार/फीस लागू नहीं है।
प्राधिकृत बैंकों के अलावा अन्य बैंकों के लिए, करदाता के पास आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. प्रकार के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प है।
प्रश्न 37
क्या करदाता चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्यक्ष कर का भुगतान कर सकता है? क्या इन साधनों के लिए अनुमत राशि पर कोई सीमा है?
समाधान:
हां, करदाता बैंक में भुगतान प्रकार का उपयोग करके चेक/डिमांड ड्राफ़़्ट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। आयकर विभाग डिमांड ड्राफ़्ट/चेक के माध्यम से किए गए कर भुगतान की राशि पर कोई सीमा अधिरोपित नहीं करता है। हालांकि, संबंधित प्राधिकृत बैंक की आंतरिक नीति के आधार पर इन सह-प्रकार के माध्यम से कर भुगतान करने की एक सीमा हो सकती है।
प्रश्न 38
क्या करदाता नकद भुगतान कर सकता है? क्या नकद लेनदेन की कोई सीमा है?
समाधान:
हां, करदाता बैंक में भुगतान प्रकार का उपयोग करके नकद भुगतान कर सकते हैं। हालांकि, नकद के माध्यम से कर भुगतान अधिकतम राशि 10,000 रुपये प्रति चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) तक सीमित है।
प्रश्न 39
बैंक शाखा में भुगतान के माध्यम से कर भुगतान करने की प्रक्रिया क्या है?
समाधान:
बैंक में भुगतान प्रकार के माध्यम से कर भुगतान करने के लिए, चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) जनरेट करते समय, करदाता को प्राधिकृत बैंकों की सूची से उस बैंक का चयन करना होगा जिसके माध्यम से भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) जनरेट होने के बाद, करदाता को चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) की एक मुद्रित और हस्ताक्षरित प्रति भुगतान साधन (चेक/डिमांड ड्राफ्ट/नकद) के साथ चयनित प्राधिकृत बैंक की शाखा में ले जाने की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 40
बैंक में भुगतान प्रकार के तहत बनाए गए चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) की वैधता अवधि क्या है?
समाधान:
चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) की वैधता अवधि इसके जनरेट होने की तिथि के, 15 दिनों बाद तक की होती है यानी यदि सी.आर.एन. 1 अप्रैल को जनरेट होता है, तो यह 16 अप्रैल तक मान्य रहेगा। करदाता को इस समय सीमा के भीतर चयनित प्राधिकृत बैंक की शाखा में भुगतान का साधन प्रस्तुत करना होगा।यदि करदाता चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) पर उल्लिखित मान्यता अवधि के भीतर प्राधिकृत बैंक के साथ भुगतान के साधन के रूप में चेक/डिमांड ड्राफ़्ट जमा करता है, तो चालान मान्यता तिथि 90 दिनों की अवधि के लिए बढ़ जाएगी ।
प्रश्न 41
यदि भुगतान बैंक में भुगतान प्रकार के माध्यम से चेक/डिमांड ड्राफ्ट से किया जाता है, तो किस तिथि को करों के भुगतान की तिथि माना जाएगा?
समाधान:
बैंक शाखा में भुगतान के माध्यम से चेक/डिमांड ड्राफ़्ट के माध्यम से कर भुगतान के मामले में, बैंक शाखा में साधन की प्रस्तुतीकरण की तिथि को कर भुगतान की तिथि माना जाएगा।
आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी.
प्रश्न 42
आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. प्रकार के माध्यम से कर भुगतान करने के लिए करदाता द्वारा किन बैंकों का उपयोग किया जा सकता है?
समाधान:
इस मोड में, करों का भुगतान किसी भी बैंक के माध्यम से किया जा सकता है जो कर भुगतान के लिए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. सेवाएं प्रदान करता है।
प्रश्न 43
क्या आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. के माध्यम से कर भुगतान करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार/फीस है?
समाधान:
बैंक फ़ीस, यदि लागू हो, संबंधित प्रवर्तक बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी (जिस बैंक के माध्यम से हिताधिकारी के खाते में करप्रेषण किया जाएगा)। बैंक फ़ीस जनादेश फ़ॉर्म में विनिर्दिष्ट कर राशि के अतिरिक्त होगी, और ये फ़ीस किसी भी तरह से आयकर विभाग को लाभ नहीं पहुँचाती हैं।
प्रश्न 44
क्या मैं आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. प्रकार के तहत नकद भुगतान कर सकता हूं?
समाधान:
नहीं, करदाता इस प्रकार के अंतर्गत भुगतान करने के लिए नकद का उपयोग नहीं कर सकता है।
प्रश्न 45
आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. प्रकार के तहत कर भुगतान करने की प्रक्रिया क्या है?
समाधान:
इस प्रकार में, एक जनादेश फ़ॉर्म जनरेट किया जाता है जिसमें हिताधिकारी के खाते की जानकारी होती है, जिसमें करप्रेषण करने की आवश्यकता होती है। करदाता को मुद्रित और हस्ताक्षरित जनादेश फ़ॉर्म लेना होगा और भुगतान साधन (चेक/डी.डी.) के साथ इसे बैंक में जमा करना होगा।
करदाता इस प्रकार के माध्यम से कर भुगतान के प्रेषण के लिए अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, हिताधिकारी को जनादेश फ़ॉर्म में उपलब्ध जानकारी के साथ जोड़कर और जोड़े गए खाते में राशि स्थानांतरित करके करों का भुगतान कर सकते हैं।
प्रश्न 46
क्या नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके कर भुगतान के लिए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. किया जा सकता है?
समाधान:
करदाता इस मोड के तहत भुगतान करने के लिए अपने बैंक खाते (यदि ऐसी सुविधा उनके बैंक द्वारा प्रदान की जाती है) की नेट बैंकिंग का उपयोग भी कर सकते हैं, हिताधिकारी को अधिदेश फ़ॉर्म में उपलब्ध जानकारी के साथ जोड़कर और जोड़े गए खाते में राशि स्थानांतरित करके कर जमा कर सकते हैं।
प्रश्न 47
जनादेश फ़ॉर्म क्या है? इसकी आवश्यकता कब होती है?
समाधान:
जनादेश फ़ॉर्म तब जनरेट होता है जब एक करदाता कर भुगतान के प्रकार के रूप में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. को चुनता है। इसमें हिताधिकारी के उस खाते का ब्यौरा होगा जिसमें करप्रेषण करना है।
प्रश्न 48
आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. प्रकार के तहत भुगतान करने के लिए करदाता द्वारा जनरेट किए गए जनादेश फॉर्म की वैधता अवधि क्या है?
समाधान:
जनादेश फ़ॉर्म की वैधता अवधि इसके जनरेट करने की तिथि के बाद 15 दिनों तक की होती है। आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. प्रेषण जनादेश फॉर्म पर उल्लिखित "वैध" तिथि को या उससे पहले गंतव्य बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) तक पहुँच जाना चाहिए। किसी भी देरी के मामले में, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. लेन-देन मूल खाते में वापस कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करना प्रारंभिक बैंक की जिम्मेदारी होगी कि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. धन-प्रेषण "वैध" तिथि से पहले हिताधिकारी के खाते में पहुँच जाए। न तो आयकर विभाग और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी होगा।
प्रश्न 49
क्या कर भुगतान करने के लिए प्रवर्तक बैंक/करदाता को जनादेश फ़ॉर्म में उल्लिखित ब्यौरा मैन्युअल रूप से दर्ज करने की आवश्यकता है?
समाधान:
हाँ, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. लेन-देन करते समय जनादेश फ़ॉर्म में उल्लिखित सही ब्यौरा दर्ज करने की जिम्मेदारी प्रवर्तक बैंक/करदाता (ऑनलाइन ट्रांसफ़र के मामले में) की होगी। किसी भी विसंगति के मामले में, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. लेन-देन को अस्वीकार कर दिया जा सकता है और ऐसी विसंगति से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए न तो आयकर विभाग और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
पेमेंट गेटवे
प्रश्न 50
भुगतान गेटवे के माध्यम से करदाता किन साधनों से कर भुगतान कर सकता है?
समाधान:
भुगतान गेटवे भुगतान का एक अन्य तरीका है जो करदाता को चयनित बैंकों के निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग करके कर भुगतान करने में सक्षम बनाता है जो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर कर का ई-भुगतान सेवा के साथ एकीकृत भुगतान गेटवे से जुड़े हैं:
- नेट बैंकिंग
- डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड
- यू.पी.आई.
ध्यान दें: प्राधिकृत बैंक के माध्यम से डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग प्रकार का उपयोग करके सीधे कर का भुगतान करना भी संभव है।
प्रश्न 51
भुगतान गेटवे के माध्यम से कर भुगतान करने की फीस क्या है? क्या कर की राशि में भुगतान गेटवे फीस शामिल होगी?
समाधान:
भुगतान गेटवे प्रकार के माध्यम से कर भुगतान करने के लिए फीस/सेवा फीस बैंक के नियमों और शर्तों के अनुसार और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ई-फ़ाईलिंग पोर्टल/आयकर विभाग ऎसी कोई फीस नहीं लेता है। इस तरह का प्रभार/शुल्क बैंक/भुगतान गेटवे पर जाएगा और कर राशि के अतिरिक्त होगा। हालांकि, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, रुपे, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यू.पी.आई.) (भीम-यू.पी.आई.), और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस त्वरित प्रतिक्रिया कोड (यू.पी.आई. क्यू.आर. कोड) (भीम-यू.पी.आई. क्यू.आर. कोड) द्वारा संचालित डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतानों पर ऐसी कोई फीस/व्यापारिक छूट प्राप्त दर (एम.डी.आर.) नहीं लगाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त, पोर्टल का 'भुगतान गेटवे' भुगतान प्रकार भुगतान गेटवे सेवाओं की पेशकश करने वाले सभी बैंकों के लिए लेन-देन फीस सूचीबद्ध करता है।
प्रश्न 52
भुगतान गेटवे के माध्यम से किए गए कर भुगतान के लिए कोई प्रश्न कैसे उठाया जाए जिसके लिए कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है? किस प्राधिकारी से संपर्क करने की आवश्यकता है?
समाधान:
यदि करदाता के खाते से कटौती की जाती है या क्रेडिट कार्ड से फीस ली जाती है, लेकिन सी.आर.एन. की स्थिति "भुगतान" के लिए अपडेट नहीं की जाती है, तो करदाता 30 मिनट के बाद सी.आर.एन. की स्थिति की फिर से जांच कर सकता है क्योंकि इसे भुगतान गेटवे से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर प्राप्त प्रतिक्रिया के बाद इसे अपडेट किया जा सकता है। यदि उक्त समय के दौरान ऐसी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो करदाता को एक दिन प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। यदि सी.आर.एन. की स्थिति अभी भी अपडेट नहीं हुई है, तो करदाता को सुसंगत भुगतानकर्ता बैंक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
अतिरिक्त अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1
क्या ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ई-भुगतान कर सेवा में ऑनलाइन कर भुगतान स्वीकार करने के लिए निर्दिष्ट समय है?
समाधान:
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ई-भुगतान कर सेवा के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान 24/7 उपलब्ध है। हालॉंकि, आपको अधिक जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
प्रश्न 2
मैं किसी पूर्व वर्ष की बकाया कर माँग का भुगतान कैसे कर सकता हूं?
समाधान:
पैन और निर्धारण वर्ष के संयोजन के लिए बकाया सभी कर माँगे आयकर पोर्टल में लॉग इन करने के बाद ई-भुगतान कर सेवा में उपलब्ध 'नियमित निर्धारण कर के रूप में भुगतान की माँग' भुगतान टाइल में स्वत: भर जाएंगी। उपलब्ध विभिन्न तरीकों से कर प्रेषण के लिए सुसंगत माँग का चयन किया जा सकता है।
इसके अलावा, करदाता पूर्व-लॉगइन (ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगइन करने से पहले) या पोस्ट-लॉगिन (ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करने के बाद) सुविधा के माध्यम से बिना माँग संदर्भ संख्या के नियमित निर्धारण कर (400) के रूप में मांग भुगतान कर सकता है।
प्रश्न 3
यदि आप फ़ॉर्म-26QB फ़ॉर्म-26QC, फ़ॉर्म- 26QD और फ़ॉर्म 26QE में लॉगइन उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत ब्यौरे के संपादन में सक्षम नहीं हैं तो क्या होगा?
समाधान:
पोस्ट-लॉगइन कार्यक्षमता के रूप में, फ़ॉर्म-26QB, फ़ॉर्म-26QC, फ़ॉर्म-26QD और फ़ॉर्म-26QE में आपका पैन, प्रवर्ग, नाम, पता, ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पहले से ही भरा होगा। यदि आप इनमें से किसी भी ब्यौरे को अपडेट करना चाहते हैं, तो उसे 'मेरी प्रोफ़ाइल' अनुभाग से संपादित करना होगा।
प्रश्न 4
समाधान:
फ़ॉर्म26QB, फ़ॉर्म-26QC, फ़ॉर्म-26QD और फ़ॉर्म 26QE केवल निवासी कटौतीकर्ता के लिए उपलब्ध हैं। यदि विक्रेता/मकान मालिक/कटौतीप्राप्तकर्ता अनिवासी है, तो प्रयोज्य फ़ॉर्म, फ़ॉर्म 27Q है।
प्रश्न 5
क्या मुझे फ़ॉर्म 26QB, फ़ॉर्म 26QC, फ़ॉर्म 26QD और फ़ॉर्म 26QE के भुगतान की रिपोर्टिंग के लिए टैन प्राप्त करना होगा?
समाधान:
भुगतानकर्ता/कटौतीकर्ता को कर कटौती और वसूली खाता संख्या (टैन) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त फॉर्म के लिए चालान सह-ब्यौरा पैन आधारित है और आयकर पोर्टल में लॉगइन करने के बाद ई-भुगतान कर सेवा में उपलब्ध है।
प्रश्न 6
क्या मैं ई-भुगतान कर प्रवाह के माध्यम से भुगतान करने के बजाय ऑनलाइन आई.टी.आर. दाखिल करते समय सीधे देय करों का भुगतान कर सकता हूँ?
समाधान:
हां, आप आई.टी.आर. फ़ाइल करते समय प्रत्यक्षतः देय कर का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन आई.टी.आर. प्रवाह से पुनर्निर्देशित किए जाने पर ब्यौरा ई-भुगतान कर सेवा में स्वत: भर जाते हैं। चालान के भुगतान के बाद, कृपया आश्वस्त करें कि चालान का दावा करने के लिए आई.टी.आर. जमा करने से पहले भुगतान का ब्यौरा सुसंगत अनुसूची में अनिवार्य रूप से भरे गए हैं।
प्रश्न 7
भुगतान इतिहास टैब के अंतर्गत सफलतापूर्वक भुगतान किए गए चालान कब तक प्रदर्शित किए जाएंगे?
समाधान:
ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। तथापि, आपको सलाह दी जाती है कि अपने रिकॉर्ड के लिए चालान तुरन्त डाउनलोड करें।
प्रश्न 8
यदि बैंक का नाम भुगतान के डेबिट कार्ड प्रकार में नहीं दिखाई देता है?
समाधान:
इस मामले में, करदाता उपलब्धता के अनुसार अन्य प्राधिकृत बैंक के डेबिट कार्ड मोड का उपयोग करके भुगतान करने के लिए उपलब्ध भुगतान गेटवे मोड का चयन कर सकता है।
प्रश्न 9
किस परिदृश्य में कर का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य है?
समाधान:
के.प्र.क.बो. की अधिसूचना 34/2008 के अनुसार, निम्नलिखित प्रवर्गों के करदाताओं के लिए 1 अप्रैल, 2008 से ऑनलाइन कर भुगतान करना अनिवार्य है:
- प्रत्येक कम्पनी
- एक व्यक्ति (कम्पनी के अलावा) जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के उपबंधों के अधीन हैं
प्रश्न 10
यदि मैंने ऑफ़लाइन भुगतान के लिए अपना प्रतिपर्ण खो दिया है, तो मैं किससे संपर्क करूँ?
संकल्प
यदि भुगतान सफल होता है, तो चालान प्राप्ति हमेशा आयकर पोर्टल में लॉगइन करने के बाद ई-भुगतान कर सेवा के भुगतान इतिहास टैब में डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहती है।
प्रश्न 11
यदि करदाता लघु शीर्ष 500 के तहत भुगतान करता है तो क्या वह प्रतिदाय प्राप्त कर सकता है?
समाधान:
विद्यमान कानूनी व्यवस्था के अनुसार, लघु शीर्ष 500 के तहत किए गए भुगतान के प्रतिदाय का कोई प्रावधान नहीं है।
प्रश्न 12
यदि मैंने टी.डी.एस./टी.सी.एस. भुगतान कर दिया है, लेकिन भुगतान के बाद चालान डाउनलोड करना भूल गया, तो मैं चालान कैसे एक्सेस कर सकता हूं?
समाधान:
आप आयकर पोर्टल पर अपने टैन खाते में लॉगइन करके टी.डी.एस./टी.सी.एस. भुगतान के लिए चालान रसीद एक्सेस कर सकते हैं।
प्रश्न 13
अगर मुझे अपने करों का भुगतान करने के लिए ई-भुगतान कर सेवा का उपयोग करने में कोई समस्या आती है तो मुझे क्या करना चाहिए?
समाधान:
यदि आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर कर का ई-भुगतान सेवा के साथ किसी भी समस्या का अनुभव करते हैं, तो या तो epay.helpdesk@incometax.gov.in या efilingwebmanager@incometax.gov.in पर एक ईमेल भेजें या नीचे सूचीबद्ध नंबरों में से किसी एक पर ई-फ़ाइलिंग केंद्र पर कॉल करें:
- 1800 103 0025
- 1800 419 0025
- +91-80-46122000
- +91-80-61464700
अस्वीकरण: ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। इस दस्तावेज़ में कोई भी विधिक सलाह नहीं है।