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1. मुझे ई-सत्यापन करने की आवश्यकता क्यों है?
विवरणी फ़ाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको अपनी आयकर विवरणी को सत्यापित करने की आवश्यकता है। निर्धारित समय के अंदर सत्यापन न होने पर आई.टी.आर. को अमान्य माना जाता है। ई-सत्यापन आपके आई.टी.आर. को सत्यापित करने का सबसे सुविधाजनक और त्वरित तरीका है।

आप संबंधित प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अन्य अनुरोधों/प्रतिक्रियाओं/सेवाओं को भी ई-सत्यापित कर सकते हैं, जिसमें निम्न का सत्यापन भी शामिल है:

  • आयकर फ़ॉर्म (ऑनलाइन पोर्टल / ऑफ़लाइन उपयोगिता के माध्यम से)
  • ई-कार्यवाही
  • प्रतिदाय पुनः जारी करने के अनुरोध
  • सुधार अनुरोध
  • नियत तारीख के बाद आई.टी.आर. फ़ाइल करने में विलम्ब की माफ़ी
  • सेवा अनुरोध (ई.आर.आई. द्वारा जमा किया गया)
  • अनेकों आई.टी.आर. को एकसाथ अपलोड करना (ई.आर.आई. द्वारा)

2. अपनी विवरणी को ई-सत्यापित करने के लिए विभिन्न तरीके कौन से हैं?
आप अपनी विवरणी को ऑनलाइन ई-सत्यापित कर सकते हैं:

  • आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी., या
  • आपके पूर्व-मान्य बैंक खाता के माध्यम से जेनेरैटेड ई.वी.सी., या
  • आपके पूर्व-मान्य डीमैट खाता के माध्यम से जेनेरैटेड ई.वी.सी., या
  • ए.टी.एम. के माध्यम से ई.वी.सी. (ऑफलाइन विधि), या
  • नेट बैंकिंग, या
  • डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC)।

3. मैंने 120 से ज्यादा दिन पहले अपनी विवरणी फ़ाइल की है। क्या मैं अभी भी अपनी विवरणी को ऑनलाइन सत्यापित कर सकता हूँ?
हाँ। विलंब के लिए उचित कारण प्रदान करके आपको विलंब की माफ़ी के लिए अनुरोध जमा करना होगा (सेवा अनुरोध उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ लें)। लेकिन आयकर विभाग द्वारा माफी अनुरोध के अनुमोदन के बाद ही विवरणी को सत्यापित रूप में स्वीकार किया जाएगा।

4. क्या कोई प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / प्रतिनिधि निर्धारिती मेरी ओर से विवरणी को ई-सत्यापित कर सकता है?
हाँ। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / प्रतिनिधि निर्धारिती निम्नलिखित में से किसी भी तरीके का उपयोग करके निर्धारिती की ओर से विवरणी को ई-सत्यापित कर सकता है:

  • आधार ओ.टी.पी.: आधार के साथ पंजीकृत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / प्रतिनिधि निर्धारिती के मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. भेजा जाएगा।
  • नेट बैंकिंग: नेट बैंकिंग के माध्यम से जनरेट ई.वी.सी., अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / प्रतिनिधि निर्धारिती के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. पर भेजा जाएगा।
  • बैंक खाता / डीमैट खाता ई.वी.सी.: पूर्व-मान्य और ई.वी.सी.-सक्षम बैंक खाता / डीमैट खाता के माध्यम से जनरेट ई.वी.सी. को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / प्रतिनिधि निर्धारिती के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. पर भेजा जाएगा।

5. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ई-सत्यापन पूरा हो गया है?
यदि आप अपनी विवरणी का ई-सत्यापन कर रहे हैं:

  • एक संव्यवहार आई.डी. के साथ एक सफल संदेश प्रदर्शित किया जाएगा
  • ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में पंजीकृत आपकी ईमेल आई.डी. पर एक ईमेल भेजा जाएगा

यदि आप एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / प्रतिनिधि निर्धारिती हैं:

  • एक संव्यवहार आई.डी. के साथ एक सफल संदेश प्रदर्शित किया जाएगा
  • सफल सत्यापन के बाद, एक ईमेल पुष्टिकरण, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / प्रतिनिधि निर्धारिती दोनों की प्राथमिक ईमेल आई.डी. और ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत आपकी ईमेल आई.डी. पर भेजा जाएगा।

6. मुझे विलंब की माफ़ी के लिए कब फ़ाइल / आवेदन करने की आवश्यकता है?
जैसे ही आप देखते हैं कि आपने फ़ाइल करने के 120 दिनों के बाद भी अपनी विवरणी सत्यापित नहीं की है, तभी क्षमा अनुरोध फ़ाइल करने का सुझाव दिया जाता है।

7. मेरा पंजीकृत मोबाइल नंबर आधार के साथ अपडेट नहीं है, क्या मैं तब भी आधार ओ.टी.पी. का उपयोग करके अपनी विवरणी को ई-सत्यापित कर सकता हूँ?
नहीं। आधार ओ.टी.पी. का उपयोग करके अपनी विवरणी को ई-सत्यापित करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर आधार के साथ अपडेट करना होगा।

8. मेरा डीमैट खाता / बैंक खाता निष्क्रिय है, क्या मैं इस खाते के साथ अपनी विवरणी को ई-सत्यापित कर सकता हूँ?
नहीं। आपके पास एक सक्रिय डीमैट खाता / बैंक खाता होना चाहिए, जिसे आपके डीमैट खाता / बैंक खाता का उपयोग करके अपनी विवरणी को ई-सत्यापित करने के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पूर्व मान्य और ई.वी.सी.-सक्षम होना चाहिए।

9. क्या ई-सत्यापन में विलम्ब से कोई जुर्माना लगेगा?
यदि आप समय पर सत्यापित नहीं करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने विवरणी फ़ाइल नहीं की है और इसमें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ITR फ़ाइल न करने के सभी परिणाम लागू होंगे। हालाँकि, आप उचित कारण देकर सत्यापन में विलम्ब के लिए क्षमा का अनुरोध कर सकते हैं। इस तरह के अनुरोध का निवेदन करने के बाद ही आप अपनी विवरणी को ई-सत्यापित कर पाएँगे। हालाँकि, विवरणी को सक्षम आयकर प्राधिकारी द्वारा क्षमा के अनुरोध को मंजूरी दिए जाने के बाद ही वैध माना जाएगा।

10. EVC क्या है?
एक इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ई.वी.सी.) एक 10-अंकीय अक्षरांकीय कोड है जो आपके मोबाइल नंबर और ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत ईमेल आई.डी. / बैंक खाता / डीमैट खाता (जैसा भी मामला हो) पर ई-सत्यापन करने के लिए भेजा जाता है। इसकी वैधता जनरेट किए जाने के 72-घंटे तक होती है।

 

11. ITR-V अस्वीकृति होने की स्थिति में क्या करें?
आप अपने ई-फाइलिंग डैशबोर्ड पर अस्वीकृति का कारण देख सकते हैं। आप एक और ITR-V भेज सकते हैं या ITR को ऑनलाइन ई-सत्यापित करने के लिए चुन सकते हैं।

12. ई-सत्यापन के क्या लाभ हैं?

  • आपको अपने आई.टी.आर.-वी की भौतिक प्रतिलिपि सी.पी.सी., बैंगलोर को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
  • आपके आई.टी.आर. का सत्यापन तुरंत होता है, जो आपको आई.टी.आर.-वी के पारगमन में होने वाले विलम्ब से बचाता है।
  • आप विभिन्न तरीकों में से किसी भी एक का उपयोग करके ई-सत्यापन कर सकते हैं - आधार ओ.टी.पी. / ई.वी.सी. (पूर्व-मान्य बैंक / डीमैट खाता का उपयोग करके) / नेट बैंकिंग / डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.)।

13. क्या अपनी विवरणी को ई-सत्यापित करना अनिवार्य है?
नहीं। ई-सत्यापन आपके द्वारा फ़ाइल किए गए आई.टी.आर. को सत्यापित करने की सिर्फ एक विधि है। आप अपने फ़ाइल किए गए ITR को सत्यापित करने के लिए दो तरीकों में से किसी एक को चुन सकते हैं:

  • ऑनलाइन विवरणी ई-सत्यापित करें, या
  • अपने विधिवत हस्ताक्षरित आई.टी.आर.-वी की एक भौतिक प्रतिलिपि सी.पी.सी., बैंगलोर को भेजें।

14. मैंने ITR फाइल करके ITR-V की भौतिक प्रतिलिपि CPC को भेज दी है। हालाँकि, मुझे सी.पी.सी. से एक अधिसूचना मिली है कि उन्हें आई.टी.आर.-वी प्राप्त नहीं हुआ है और फ़ाइल करने की तिथि से 120 दिन बीत चुके हैं। मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?
माफ़ी अनुरोध जमा करने के बाद आप अपने आई.टी.आर. को ऑनलाइन ई-सत्यापित कर सकते हैं।

15. प्री-लॉगइन ई-सत्यापन और पोस्ट-लॉगइन ई-सत्यापन में क्या अंतर है?
आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगइन करने से पहले या बाद में अपने फ़ाइल किए गए आई.टी.आर. को ई-सत्यापित करना चुन सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि प्री-लॉगइन सेवा का उपयोग करते समय, आपको आई.टी.आर. को ई-सत्यापित करने से पहले अपने फ़ाइल किए गए आई.टी.आर. (पैन, निर्धारण वर्ष और पावती संख्या) का ब्यौरा प्रदान करना होगा। यदि आप पोस्ट-लॉगइन सेवा का उपयोग करना चुनते हैं, तो आप आई.टी.आर. को ई-सत्यापित करने से पहले इस तरह का कोई विवरण प्रदान करने के बजाय फ़ाइल किए गए आई.टी.आर. के संबंधित रिकॉर्ड को चुनने में सक्षम होंगे।

16. क्या मैं डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र का उपयोग करके अपने आई.टी.आर. को ई-सत्यापित कर सकता हूँ?
हाँ। DSC ई-सत्यापित करने के तरीकों में से एक है। हालाँकि, आप अपना ITR फ़ाइल करने के तुरंत बाद डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) का इस्तेमाल करते हुए ई-सत्यापित कर सकेंगे।

यदि आपने आयकर विवरणी जमा करते समय ई-सत्यापन बाद में विकल्प चुना है तो आप ई-सत्यापन के लिए दायर किए गए विकल्प के रूप में डी.एस.सी. को नहीं चुन पाएँगे।