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ई-पैन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्‍न 1:

मेरे पास पैन है लेकिन मैंने इसे खो दिया है। क्या मुझे आधार के माध्यम से नया ई-पैन मिल सकता है?

समाधान:

नहीं। इस सेवा का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब आपके पास पैन न हो, लेकिन आपके पास वैध आधार हो और आपके के.वाई.सी. विवरण अपडेट हों।

प्रश्‍न 2:

क्या ई-पैन के लिए कोई शुल्क/फीस है?

समाधान:

नहीं, यह पूरी तरह से निःशुल्क है।

प्रश्‍न 3:

तत्काल ई-पैन प्राप्त करने के लिए पूर्व-निर्धारित शर्तेँ क्या हैं?

समाधान:

तत्काल ई-पैन प्राप्त करने के लिए पूर्व- निर्धारित शर्तें क्या हैं?

  • व्यक्ति जिसे पैन आवंटित नहीं किया गया है
  • आधार से लिंक किया गया मान्य आधार और मोबाइल नंबर
  • अनुरोध की तिथि के अनुसार उपयोगकर्ता नाबालिग नहीं है; तथा
  • उपयोगकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 160 के तहत प्रतिनिधि निर्धारिती की परिभाषा के अंदर नहीं आता है।

प्रश्‍न 4:

नया ई-पैन प्राप्त करने के लिए मुझे किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

समाधान:

आपको केवल अपडेट की गई के.वाई.सी. विवरण के साथ वैध आधार और आधार से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर चाहिए।

प्रश्‍न 5:

मुझे ई-पैन जनरेट करने की आवश्यकता क्यों है?

समाधान:

आपको आयकर विवरणी फ़ाइल करते समय अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) कोट करना अनिवार्य है। यदि आपको पैन आवंटित नहीं किया गया है, तो आप अपने आधार और अपने आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर की सहायता से अपना ई-पैन जनरेट कर सकते हैं। ई-पैन नि:शुल्क जनरेट किया जा सकता है, प्रक्रिया ऑनलाइन है और आपको किसी भी प्रपत्र को भरने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्‍न 6:

मेरे पैन आवंटन अनुरोध की वर्तमान स्थिति "पैन आवंटन अनुरोध विफल हो गया है" के रूप में अपडेट की गई है। मुझे क्या करना चाहिए?

समाधान:

ई-पैन आवंटन विफल होने की स्थिति में, आप एन.एस.डी.एल. या यू.टी.आई.टी.एस.एल. के माध्यम से पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्‍न 7:

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ई-पैन बनाने का अनुरोध सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है?

समाधान:

एक सफ़लता संदेश और एक पावती आईडी प्रदर्शित की जाएगी। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए पावती आईडी को नोट कर लें। साथ ही, आपको आधार के साथ पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर पावती आई.डी. की एक प्रति प्राप्त होगी।

प्रश्‍न 8:

मैं अपने ई-पैन में अपनी जन्मतिथि अपडेट नहीं कर पा रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए?
समाधान:

यदि आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष उपलब्ध है, तो आपको अपने आधार में जन्म तिथि को अपडेट करना होगा और पुनः प्रयास करना होगा।

प्रश्‍न 9:

क्या विदेशी नागरिक ई.-के.वाई.सी. प्रकार के माध्यम से पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं?
समाधान:

नहीं

प्रश्‍न 10:

यदि ई.-के.वाई.सी. के दौरान मेरा आधार प्रमाणीकरण अस्वीकृत हो जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

समाधान:

गलत ओ.टी.पी. का उपयोग करने के कारण आधार अधिप्रमाणन अस्वीकृत हो सकता है सही ओ.टी.पी. दर्ज करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि यह अभी भी अस्वीकृत हो जाता है, तो आपको यू.आई.डी.ए.आई. से संपर्क करना होगा।

प्रश्‍न 11:

क्या मुझे के.वाई.सी. आवेदन की भौतिक प्रति या आधार कार्ड का साक्ष्य जमा करने की आवश्यकता है?

समाधान:

नहीं, यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। किसी कागज़ी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्‍न 12:

क्या मुझे ई.-के.वाई.सी. के लिए स्कैन फ़ोटो, हस्ताक्षर आदि अपलोड करने की आवश्यकता है?
समाधान:

नहीं

प्रश्‍न 13:

क्या मुझे व्यक्तिगत सत्यापन (आई.पी.वी.) करने की आवश्यकता है?
समाधान:

नहीं, प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आपको किसी भी केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है।

प्रश्‍न 14:

क्या मुझे फ़िज़िकल पैन कार्ड मिलेगा?
समाधान:

नहीं। आपको एक ई-पैन जारी किया जाएगा जो पैन का मान्य प्रपत्र है।

प्रश्‍न 15:

मैं भौतिक पैन कार्ड कैसे प्राप्त करूं?

समाधान:

यदि एक पैन आबंटित किया गया है, तो आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से एक अनुरोध जमा करके एक मुद्रित भौतिक पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:
https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html
https://www.utiitsl.com/UTIITSL_SITE/mainform.html

आप भौतिक पैन कार्ड के लिए पैन सेवा एजेंटों के पास ऑफ़लाइन आवेदन भी कर सकते हैं

प्रश्‍न 16:

मेरा आधार पहले से ही पैन से जुड़ा हुआ है, क्या मैं तत्काल ई-पैन के लिए आवेदन कर सकता हूं?

समाधान:

यदि आपको पहले से ही पैन आवंटित है जो आपके आधार से लिंक है, तो आप तत्काल ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यदि आपका आधार गलत पैन से लिंक है, तो आधार को पैन से डीलिंक करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जे.ए.ओ.) को अनुरोध जमा करें। डीलिंक करने के बाद, तत्काल ई-पैन के लिए अनुरोध जमा करें।

निर्धारण अधिकारी के संपर्क विवरण जानने के लिए यहां जाएं:

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/knowYourAO

प्रश्‍न 17:

मैं तत्काल ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकता क्योंकि आधार में मेरा नाम/जन्मतिथि/लिंग गलत है या मेरा आधार नंबर किसी सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए?

समाधान:

आपको आधार डेटाबेस में अपने ब्यौरा को सही करने की आवश्यकता है। आप अपने आधार विवरण को यहां सुधार सकते हैं:

किसी भी प्रश्न/सहायता के लिए कृपया टोल-फ्री नंबर 18003001947 या 1947 पर संपर्क करें।

आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको नज़दीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाने की आवश्यकता है।

 

अस्वीकरण: ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं। इस दस्तावेज़ में कुछ भी कानूनी सलाह नहीं है।