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1. निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आई.टी.आर.-1 फ़ाइल करने के लिए कौन योग्‍य है?
ITR-1 एक निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है,जिसके:
• वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय ₹ 50 लाख से अधिक न हो
• वेतन, एक गृह सम्पत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (₹5000/- तक) और अन्य स्रोतों से आय है, जिसमें निम्न शामिल हैं:
o बचत खातों से ब्याज
o जमाराशियों से ब्याज (बैंक/डाकघर/सहकारी समिति)
o आयकर प्रतिदाय से ब्याज
o बढ़ाए गए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज
o कोई अन्य ब्याज आय
o पारिवारिक पेंशन
• जीवन साथी की आय (पुर्तगाली नागरिक संहिता के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर) या अवयस्क की आय को जोड़ा जाता है (केवल तभी जब आय का स्रोत ऊपर उल्लिखित विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हो)।


2. निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आई.टी.आर.-1 फाइल करने हेतु कौन योग्‍य नहीं है?
ITR-1 किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो:
• एक निवासी, जो साधारणतया निवासी नहीं है (आर.एन.ओ.आर.), और अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.)
• कुल आय ₹ 50 लाख से अधिक है
• ₹ 5000 से अधिक कृषि-आय है
• लॉटरी, घुड़दौड़, वैध जुए आदि से आय होती है।
• कराधीन पूंजीगत लाभ (अल्पकालिक और दीर्घकालिक)
• असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है
• कारोबार या व्यवसाय से आय है
• एक कम्पनी में निदेशक है
• आयकर अधिनियम की धारा 194N के अंतर्गत कर कटौती है
• जिसने योग्‍य स्टार्ट-अप होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त ई.एस.ओ.पी. पर आयकर को स्थगित कर दिया है
• एक से अधिक गृह सम्पत्ति का मालिक है और उससे आय है
• जो आई.टी.आर.-1 के लिए पात्रता शर्तों के अंतर्गत कवर नहीं है


3. किस प्रकार की आय आई.टी.आर. 1 फ़ॉर्म का भाग नहीं बनेगी?
निम्नलिखित प्रकार की आय है जो आई.टी.आर. 1 फ़ॉर्म का भाग नहीं बनेगी: -(a) कारोबार और व्यवसायों से लाभ और अभिलाभ;(b) पूँजी अभिलाभ; (c) एक से अधिक गृह सम्पत्ति से आय;(d) अन्य स्रोत शीर्ष के अंतर्गत आय जो निम्नलिखित प्रकृति की है: -(i) लॉटरी से जीत की राशि;(ii) घुड़दौड़ के मालिक होने और उन्हें बनाए रखने की गतिविधि;(iii) धारा 115BBDA या धारा 115BBE के तहत विशेष दरों पर कर योग्य आय; (e) धारा 5A के उपबंधों के अनुसार विभाजित की जाने वाली आय

4. क्या विवरणी फ़ाइल करते समय नौकरी की प्रकृति को परिभाषित करना अनिवार्य है??
हाँ, निम्नलिखित में से विवरणी फ़ाइल करते समय नौकरी की प्रकृति को परिभाषित करना अनिवार्य है:-
(a) केंद्रीय सरकार के कर्मचारी (b) राज्य सरकार के कर्मचारी(c) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारी (चाहे केंद्रीय या राज्य सरकार)(d) पेंशनभोगी (सी.जी./एस.जी./पी.एस.यू./अन्य)(e) निजी क्षेत्र की संस्थान का कर्मचारी(f) लागू नहीं (पारिवारिक पेंशन आय के मामले में)

5. नए आई.टी.आर. फ़ॉर्म में क्या बदलाव शामिल हैं, धारा 89A की शुरुआत के बाद?
नए आई.टी.आर. फ़ॉर्म को घोषित करने के लिए अनुसूची S (वेतन से आय के ब्यौरे) में संशोधन किया गया है:
(a) धारा 89A के अंतर्गत अधिसूचित देश में बनाए गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय।
(b) धारा 89A के अंतर्गत अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में बनाए गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय।


6. आई.टी.आर.-1 फ़ाइल करने के लिए मुझे किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?
आपको फ़ॉर्म 16, मकान किराए की रसीद (यदि लागू हो), निवेश भुगतान प्रीमियम रसीदों (यदि लागू हो) की आवश्यकता होगी। हालाँकि, आई.टी.आर. अनुबंध-रहित फ़ॉर्म हैं, इसलिए आपको अपनी विवरणी (चाहे मैन्युअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से फ़ाइल किया गया हो) के साथ कोई दस्तावेज़ (जैसे निवेश का प्रमाण, टी.डी.एस. प्रमाण पत्र) संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आपको इन दस्तावेजों को उन स्थितियों के लिए रखना होगा जहां उन्हें कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जैसे कि निर्धारण,जाँच,आदि।

7 आय विवरणी फ़ाइल करते समय मुझे क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
• ए.आई.एस. और फ़ॉर्म 26AS डाउनलोड करें और वास्तविक टी.डी.एस. / टी.सी.एस. / भुगतान किए गए कर की जांच करें। यदि आप कोई विसंगति देखते हैं, तो आपको नियोजक/कर कटौतीकर्ता/बैंक के साथ इसका समाधान करना चाहिए।
• अपना आई.टी.आर. दाखिल करते समय संदर्भित किए जाने वाले दस्तावेज़ों को संकलित करें और ध्यान से अध्ययन करें, जैसे बैंक विवरण / पासबुक, ब्याज प्रमाण-पत्र, छूट या कटौती का दावा करने के लिए प्राप्तियाँ, फ़ॉर्म 16, फ़ॉर्म 26AS (वार्षिक सूचना विवरण), निवेश प्रमाण-पत्र आदि।
• सुनिश्चित करें कि पहले से भरे हुए डेटा में पैन, स्थायी पता, संपर्क विवरण, बैंक खाता ब्यौरा आदि जैसे विवरण सही हैं।
• अपने लिए सही विवरणी की पहचान करें (आई.टी.आर.-1 से आई.टी.आर.-7 तक)। विवरणी में सभी विवरण प्रदान करें जैसे कुल आय, कटौती (यदि कोई हो), ब्याज (यदि कोई हो), भुगतान/संग्रहित कर (यदि कोई हो), आदि। आई.टी.आर.-1 के साथ कोई दस्तावेज़ संलग्न नहीं करना है।
• देय तिथि को या उससे पहले आय की विवरणी ई-फ़ाइल करें। विवरणी दाखिल करने में देरी के परिणाम में विलम्ब फाइलिंग शुल्क, अग्रेषित न की गई हानि, अनुपलब्ध कटौती और छूट हैं।
• विवरणी को ई-फ़ाइल करने के बाद उसे ई-सत्यापित करें। यदि आप अपनी विवरणी को मैन्युअल रूप से सत्यापित करना चाहते हैं, तो केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 (कर्नाटक) को विवरणी फ़ाइल करने की उचित समय सीमा के भीतर आई.टी.आर.-V पावती (स्पीड पोस्ट द्वारा) की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति भेजें।

8. मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा आई.टी.आर. फ़ाइल करना है?
व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा आय के स्रोत और आवासीय स्थिति के आधार पर दाखिल करने के लिए विभिन्न कर विवरणी निर्धारित की जाती है। फ़ाइल करने हेतु सही आई.टी.आर. निर्धारित करने के लिए, आप यह निर्णीत करने में मेरी सहायता कर सकते हैं कि कौन सा आई.टी.आर. फ़ॉर्म फ़ाइल करना है, का उपयोग कर सकते हैं। फ़ाइल करने हेतु सही आई.टी.आर. फ़ॉर्म निर्धारित करने के लिए आप प्रदर्शित प्रश्नों के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं।

9. फ़ॉर्म 26AS क्या है?
फ़ॉर्म 26AS एक विवरण है जो आई.टी.डी. के डेटाबेस के अनुसार कटौतीकृत कर/ स्रोत पर एकत्रित, अग्रिम कर / स्वयं-निर्धारण, विनिर्दिष्ट वित्तीय लेन-देन माँग/ प्रतिदाय लंबित / आई.टी.डी. के डेटाबेस के अनुसार करदाता के पैन के लिए पूर्ण कार्यवाही को दिखाता है।
करदाता निम्नलिखित में से किसी भी फॉर्म में कर भुगतान कर सकता है:
• स्रोत पर काटा गया कर (टी.डी.एस.)
• स्रोत पर एकत्रित कर (टी.सी.एस.)
• अग्रिम कर या स्वयं-निर्धारण कर
आयकर विभाग सभी करदाताओं द्वारा सन्दत्त कुल कर का डेटाबेस रखता है, जिसे करदाताओं के खाते में कर क्रेडिट कहा जाता है। ITD आमतौर पर करदाताओं को अपने प्रारूप 26AS में दर्शाए के रूप में कर के क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है।

10. अगर मेरे फ़ॉर्म 26AS (वार्षिक सूचना विवरण) में त्रुटियाँ और चूक हैं तो मुझे क्या करना चाहिए?
आपके फ़ॉर्म 26AS में त्रुटियाँ या चूक कई कारणों से हो सकती हैं, जैसे:
• कटौतीकर्ता द्वारा "टी.डी.एस. विवरणी फ़ाइल न करना
• कटौतीकर्ता द्वारा टी.डी.एस. का भुगतान न करना
• गलत निर्धारण वर्ष या गलत पैन (या कोई पैन नहीं) क्वोट करना
• जमा की गई टी.डी.एस. विवरणी में गलत चालान ब्यौरा
• कटौतीकर्ता द्वारा टी.डी.एस. विवरणी में या बैंक द्वारा अपलोड किए गए विवरण में चालान ब्यौरा गलत तरीके से क्वोट किया गया
आप अपने फ़ॉर्म 26AS में विवरण को सही करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैं:
1) केवल उन अभिलेखों के लिए एक सुधार विवरण (एन.एस.डी.एल. वेबसाइट के माध्यम से) प्रदान करें जिनमें सुधार की आवश्यकता है।
2) कटौतीकर्ता (जैसे, आपका नियोक्ता) द्वारा की गई गलती के मामलों में, आपको कटौतीकर्ता से संपर्क करना चाहिए और उनसे निम्न अनुरोध करना चाहिए:
• टी.डी.एस. विवरणी फ़ाइल करें यदि यह अभी भी लंबित है
• अगर उन्होंने गलत विवरण/गलत या पैन नहीं के साथ विवरणी फ़ाइल की है तो संशोधित टी.डी.एस. विवरणी प्रस्तुत करें
• यदि बैंक द्वारा कोई गलती की गई है (उदाहरण के लिए, कर राशि, पैन में), तो आपको बैंक द्वारा अपलोड किए गए चालान ब्यौरे में इसे सुधारने का अनुरोध करना चाहिए।

विशेष रूप से कर राशि के गलत होने के मामलों में, यह अनिवार्य है कि आप इसे ठीक करवा लें - अन्यथा आपको कटौती के लिए कर क्रेडिट नहीं मिलेगा जिसका उल्लेख फॉर्म 26AS में नहीं किया गया है।

11. मेरा फ़ॉर्म 26AS और टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र (फ़ॉर्म 16/16A) का ब्यौरा बेमेल है। मुझे क्या करना चाहिए?
फ़ॉर्म 26AS और फ़ॉर्म 16 के बीच अंतर के कारण होने वाली कुछ सामान्य त्रुटियाँ इस प्रकार हैं:
• कटौतीकर्ता द्वारा "टी.डी.एस. विवरणी फ़ाइल न करना
• कटौतीकर्ता द्वारा क्वोट किया गया कर्मचारी का गलत पैन नंबर।
• क्वोट किया गया पैन/कटौतीकर्ता का टैन/निर्धारण वर्ष गलत है
• टी.डी.एस. विवरणी में क्वोट की गई टी.डी.एस. भुगतान की गलत चालान पहचान संख्या (सी.आई.एन.)
• टी.डी.एस. भुगतान का हटाया गया ब्यौरा
• टी.डी.एस. विवरण में चालान-वार अनुबंध में कर्मचारी के विवरण (जैसे, नाम या लिंग) का उल्लेख नहीं है।
• विवरणी में गलत/अधिक टी.डी.एस. राशि का दावा किया गया।
फ़ॉर्म 26AS के आँकड़ों की तुलना फ़ॉर्म 16 और फ़ॉर्म 16A से करें। आपके प्रारूप 26AS और फॉर्म 16 या TDS प्रमाणपत्रों के बीच बेमेल आंकड़े कम प्रतिदाय या अधिक कर देय के कारण हो सकते हैं। यदि आप पाते हैं कि उपरोक्त ब्यौरों में से कोई भी मेल नहीं खाता है:
• आपको अपनी आय (यानी, आपके नियोक्ता) से टी.डी.एस. काटने वाले उत्तरदायी पक्षकार के बारे में सूचित करना होगा।
• नियोक्ता को संशोधित टी.डी.एस. विवरणी फ़ाइल करनी होगी। सुनिश्चित करें कि संशोधित TDS वापसी में ब्यौरा सही है ताकि और विसंगति का परिवर्जन किया जा सके।

12. मैं अपने जीवन साथी के साथ घर का संयुक्त स्वामी हूँ। हमारे पास कोई अतिरिक्त संपत्ति नहीं है। क्या मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में ITR-1 दाख़िल कर सकता हूँ?
हाँ, यदि आप निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं तो आप निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आई.टी.आर.-1 फ़ाइल कर सकते हैं:
• अगर आप एकल सम्पत्ति के एकल या संयुक्त स्वामी हैं, तो आप वर्ष 2022-23 के लिए आई.टी.आर.-1 फ़ाइल कर सकते हैं
• यदि आप एक से अधिक सम्पत्ति के स्वामी हैं, तो आप आई.टी.आर.-1 (यहाँ तक ​​कि एकल स्वामी के रूप में भी) फ़ाइल नहीं कर सकते हैं।

13. आई.टी.आर. फ़ाइल करते समय मुझे क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
अपनी विवरणी फ़ाइल करने और अपना प्रतिदाय प्राप्त करने में समस्याओं से बचने के लिए, सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित कार्य करते हैं:
• आधार और पैन को लिंक करें।
• अपना वह बैंक खाता पूर्व मान्य करें, जिसमें आप अपना प्रतिदाय प्राप्त करना चाहते हैं।
• फ़ाइल करने से पहले सही आई.टी.आर. चुनें; अन्यथा फ़ाइल की गयी विवरणी दोषपूर्ण मानी जाएगी और आपको सही फ़ॉर्म का उपयोग करके संशोधित आई.टी.आर. फ़ाइल करना होगा।
• विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विवरणी फ़ाइल करें।
• अपनी विवरणी सत्यापित करें और आप ई-सत्यापन का विकल्प चुन सकते हैं (अभी सुझाए गये विकल्प को - ई-सत्यापित करें) यह अपने आई.टी.आर. को सत्यापित करने का सबसे आसान तरीका है।
• निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आई.टी.डी. से प्राप्त सूचनाओं पर प्रतिक्रिया फ़ाइल करें

14. अग्रिम कर क्या है?
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, अग्रिम कर ज्यादातर नियोक्ताओं द्वारा TDS के माध्यम से लिया जाता है। लेकिन आय के अन्य रूप जैसे बचत बैंक खातों पर ब्याज, सावधि जमा, किराये की आय, बांड या पूंजीगत लाभ कर देयता को बढ़ाते हैं। किसी के कर दायित्व को पहले से प्राक्कलित करना चाहिए। यदि कर राशि ₹10,000/- प्रति वर्ष से अधिक है, तो करदाताओं को त्रैमासिक किश्तों (जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च) में अग्रिम कर का भुगतान करना होगा।

15. अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर की गणना और सन्दत्त किया जाता है?
अग्रिम कर : अग्रिम कर की गणना निम्न के रूप में की जानी चाहिए:
क) सभी मूल्यांकनकर्ताओं के मामले में (पात्र मूल्यांकनकर्ताओं के अलावा अन्य जो आय अधिनियम की धारा 44AD और 44ADA में उल्लिखित हैं:
15 जून को या उससे पहले कम से कम 15% तक
15 सितंबर को या उससे पहले कम से कम 45% तक
15 दिसंबर को या उससे पहले कम से कम 75% तक

15 मार्च को या उससे पहले 100%

b) योग्‍य निर्धारिती के मामले में जैसा कि धारा 44AD और 44ADA में संदर्भित है:
15 मार्च को या उससे पहले 100%
31 मार्च को या उससे पहले भुगतान किया गया कोई भी कर उसी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अग्रिम कर माना जाएगा। अग्रिम कर का जमा, चालान आई.टी.एन.एस. 280 के माध्यम से सुसंगत कॉलम, यानी अग्रिम कर पर टिक करके किया जाता है।
स्वयं-निर्धारण कर: टी.डी.एस. और अग्रिम कर ब्यौरे (यदि भुगतान किया गया है) के साथ आपका आई.टी.आर. फ़ॉर्म भरने के बाद, सिस्टम आपकी आय की संगणना करता है और जाँचता है कि क्या कर अभी भी देय है। आपको इसका भुगतान करना होगा और फिर सबमिट करने से पहले विवरणी में चालान ब्यौरा भरना होगा।

16. भत्ते और परिलब्धि के बीच क्या अंतर है? क्या इन्हें मेरी आय के रूप में माना जाता है?
भत्ते निश्चित आवधिक मात्राएं हैं. वेतन के अलावा, जिसे एक नियोक्ता द्वारा सन्दत्त किया जाता है, जैसे. भत्ता भत्ता, यात्रा भत्ता, वर्दी भत्ता आदि। भत्ते को आय माना जाता है और आपकी सकल कुल आय में वृद्धि होगी, जिस पर आपसे कर लगाए जाएंगे। भत्ते कर योग्य हो सकते हैं, आंशिक रूप से छूट दी जा सकती है और पूरी तरह से छूट दी जा सकती है।
परिलब्धियाँ आपकी आधिकारिक स्थिति के कारण आपको प्राप्त होने वाले लाभ हैं, और ये आपके वेतन या मजदूरी आय से अधिक होते हैं। ये परिलब्धियाँ उनकी प्रकृति के आधार पर कराधेय या गैर-कर योग्य हो सकते हैं।

17. क्या सभी दान 100% कर से मुक्त हैं?
नहीं, सभी दान कर से 100% छूट के लिए योग्य नहीं हैं। कर कटौती के लिए श्रेणियां, जिनके आधार पर आपने (धर्मार्थ संस्थान, सरकार द्वारा स्थापित फंड, वैज्ञानिक अनुसंधान, आदि) दान किए हैं:
1. योग्यता सीमा के बिना 100% कटौती के लिए हकदार दान
2. योग्यता सीमा के बिना 50% कटौती के लिए हकदार दान
3. योग्यता सीमा के अधीन 100% कटौती के लिए हकदार दान
4. योग्यता सीमा के अधीन 50% कटौती के लिए हकदार दान
आपको अपनी दान रसीद पर छूट की सीमा की जाँच- पड़ताल करने और अपने विवरणी को दाख़िल करते समय तदनुसार कटौती का दावा करने की आवश्यकता है।

18. क्या ई-फाइलिंग और ई-भुगतान एक ही बात है?
नहीं। ई-फ़ाइलिंग, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर आपके आयकर विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया है और ई-भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर का भुगतान करने की प्रक्रिया है।

19. मैंने अपने दायर ITR में परिकलन की भूल की। क्या मैं इसे सही कर सकता हूं और अपनी विवरणी फिर से जमा कर सकता हूं
हाँ, यदि आपने पहले ही अपनी आयकर विवरणी फ़ाइल कर दी है लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपने गलती की है, तो आप अपनी विवरणी फिर से जमा कर सकते हैं। यह एक संशोधित विवरणी कहा जाता है। आपकी विवरणी को सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले संशोधित करना होगा। निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, संशोधित विवरणी फ़ाइल करने की देय तिथि 31 दिसंबर 2022 है।

20. क्या मैं पिछले 3 वर्षों का ITR दाख़िल कर सकता हूँ?
हाँ, आप आई.टी.आर.-U कर सकते हैं, यदि आप अपने पूर्व दो आई.टी.आर. फ़ाइल करने से चूक गए हैं। चालू वर्ष के लिए आप अपना सामान्य आई.टी.आर. फ़ाइल कर सकते हैं।

21. यदि मैं धारा 139(1) के तहत देय तिथि के बाद आयकर विवरणी फ़ाइल करता हूँ तो क्या होगा?
यदि आप धारा 139(1) के तहत देय तिथि के भीतर आई.टी.आर. दाखिल करने से चूक जाते हैं, तब भी आप अपनी आयकर विवरणी फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको ₹5000/- तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, आपको कर दायित्व (यदि कोई हो) पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

22. यदि मेरे नियोजक/बैंक द्वारा कर काटा गया है तो क्या मुझे विवरणी फ़ाइल करने की आवश्यकता है?
हाँ, नियोक्ता और बैंक क्रमशः वेतन और ब्याज आय पर स्रोत पर कर काटते हैं। आपको अभी भी उस आय का खुलासा करना होगा जिस पर कर काटा गया है और आयकर विवरणी में टी.डी.एस. के लिए क्रेडिट का दावा करना होगा।

23. यदि मैंने अधिक कर का भुगतान किया है तो क्या मुझे प्रतिदाय मिलेगा?
हाँ, आपके द्वारा भुगतान किए गए किसी भी अधिक कर को आपकी आयकर विवरणी फ़ाइल करके प्रतिदाय के रूप में दावा किया जा सकता है। आपकी विवरणी प्रसंस्कृत होने के बाद, आई.टी.डी. जाँच करता है और तदनुसार आपके प्रतिदाय दावे को स्वीकार करता है और फिर राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाती है। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत आपकी ईमेल आई.डी. पर एक संदेश भी मिलेगा।