search-openmobilesearch
Do not have an account?
Already have an account?

1. मुझे आयकर विवरणी की स्थिति की जाँच करना आवश्यक क्यों है?

आयकर विवरणी की स्थिति आपके फ़ाइल किये गए आयकर विवरणी की वर्तमान स्थिति/चरण को दर्शाती है। आयकर विवरणी फ़ाइल हो जाने के बाद, आप यह जाँच कर सकते हैं कि क्या इसे आयकर विभाग द्वारा स्वीकार और संसाधित किया गया है। ऐसे मामलों में जहाँ कुछ विसंगतियां पाई जाती हैं, आपको आयकर विभाग से संचार पर प्रतिक्रिया देनी होगी। इसलिए, आपको अपनी आयकर विवरणी की स्थिति की समय-समय पर जाँच करने की सलाह दी जाती है।


2. आयकर विवरणी की स्थिति के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

  • जमा किया गया और ई-सत्यापन/सत्यापन के लिए लंबित: यह वह स्थिति है जब आपने अपना आई.टी.आर. फ़ाइल किया है लेकिन इसे ई-सत्यापित नहीं किया है, या आपका विधिवत हस्ताक्षरित आई.टी.आर.-V अभी तक सी.पी.सी. में प्राप्त नहीं हुआ है।
  • सफलतापूर्वक ई-सत्यापित / सत्यापित : यह वह स्थिति है जब आपने अपनी विवरणी जमा और विधिवत ई-सत्यापित / सत्यापित की है, लेकिन विवरणी अभी तक प्रसंस्कृत नहीं हुई है।
  • प्रसंस्कृत: यह वह स्थिति है जब आपकी विवरणी सफलतापूर्वक संसाधित की जाती है।
  • दोषपूर्ण: यह वह स्थिति है जहां विभाग को कानून के तहत कुछ आवश्यक जानकारी की कमी या कुछ विसंगतियों के कारण फ़ाइल की गई विवरणी में कुछ दोष दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में, आपको धारा 139 (9) के तहत एक सूचना प्राप्त होगी जिसमें आपको सूचना प्राप्त करने की तारीख से निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दोष को सुधारने के लिए कहा जाएगा। यदि आप विवरणी की दोषयुक्त स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो आपकी आयकर विवरणी अमान्य मानी जाएगी और इसे प्रसंस्कृत नहीं किया जाएगा।
  • निर्धारण अधिकारी के नाम मामला हस्तांतरित हुआ: यह वह स्थिति है जब सी.पी.सी. ने आपके आई.टी.आर. को आपके क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरित कर दिया है। यदि आपका मामला आपके निर्धारण अधिकारी को स्थानांतरित किया जाता है, तो आवश्यक विवरण जानने के लिए निर्धारण अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे।


3. क्या मेरा अधिकृत प्रतिनिधि/ई.आर.आई. अपने लॉग इन का उपयोग करके मेरी आयकर विवरणी की स्थिति को ऐक्सेस कर सकता है?

हां, अधिकृत प्रतिनिधि /ई.आर.आई. द्वारा फ़ाइल आई.टी.आर. के लिए। ऐसे आई.टी.आर. आपको और आपके अधिकृत प्रतिनिधि /ई.आर.आई. दोनों को दिखाए जाएंगे। यदि आप अपनी आयकर विवरणी (पंजीकृत करदाता के रूप में) फ़ाइल करते हैं, तो आपके ई-फ़ाइलिंग खाते पर स्थिति केवल आपको ही दिखाई देगी।


4. क्या आयकर विवरणी की स्थिति सेवा केवल पंजीकृत करदाता के रूप में अपनी आयकर विवरणी की स्थिति को देखने के लिए है?

नहीं। अपने आई.टी.आर. की स्थिति देखने के अलावा, आप अपनी आयकर विवरणी का ब्यौरा देख सकते हैं:

  • अपनी आई.टी.आर-V पावती, अपलोड किया गया JSON (ऑफ़लाइन उपयोगिता से) देखें और डाउनलोड करें, पी.डी.एफ़. और सूचना क्रम में आई.टी.आर. फॉर्म को पूरा करें।
  • सत्यापन के लिए लंबित अपनी विवरणी (विवरणियों) को देखें, और अपनी विवरणी (विवरणियों) को ई-सत्यापित करने के लिए कार्रवाई करें।


5. क्या मुझे अपनी आयकर विवरणी की स्थिति की जाँच करने के लिए लॉग इन करना होगा?

नहीं, आई.टी.आर. स्तिथि को प्री-लॉगिन के साथ-साथ पोस्ट-लॉगिन भी चेक किया जा सकता है। अगर आप पोस्ट-लॉगिन कर अपनीआई.टी.आर. स्तिथि देखते हैं तो आप विवरणी / सूचना डाउनलोड करके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


6. आई.टी.आर. स्थिति सेवा के साथ, क्या मैं सिर्फ अपनी पिछली फ़ाइल की हुई विवरणी देख सकता हूँ या उससे भी पहले वाली विवरणी देख सकता हूं?

आप अपनी पिछली सभी फ़ाइलिंग और अपने वर्तमान फ़ाइलिंग को भी देख सकते हैं।


7. क्या मुझे अपनी आयकर विवरणी की स्थिति को बिना लॉग इन किये देखने के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता है?

नहीं, आप बिना लॉग इन किये अपनी आयकर विवरणी की स्थिति को देखने के लिए किसी भी मान्य मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप बिना लॉग इन किये इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको मान्य आयकर विवरणी पावती संख्या दर्ज करनी होगी।


8. मैं अपने पति या अपनी पत्नी की आयकर विवरणी की स्थिति देखना चाहती/चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकती/सकता हूँ?

आप अपने पति या अपनी पत्नी की आयकर विवरणी की स्थिति निम्नलिखित तरीकों से देख सकती/सकते हैं:

  • प्री-लॉगिन: ई-फाइलिंग होमपेज पर, आई.टी.आर. स्थिति देखें पर क्लिक करें आपको अपनी आयकर विवरणी की पावती संख्या और मान्य मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
  • लॉग इन के बाद:
    • यदि आपने अपने जीवनसाथी का आई.टी.आर. एक अधिकृत प्रतिनिधि/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में फ़ाइल किया है, तो आप और आपके जीवनसाथी दोनों आई.टी.आर. स्थिति देख सकते हैं।
    • यदि आपके पति या पत्नी ने अपना आई.टी.आर. स्वयं फ़ाइल किया है, तो वह अपने स्वयं के ई-फाइलिंग खाते पर स्थिति देख सकेंगे।


9. मैं अपनी आयकर विवरणी की स्थिति की जाँच करते समय अपनी पावती संख्या कहाँ दर्ज कर सकता/सकती हूँ?

  • आप अपनी विवरणी ई-फाइल करने के बाद अपने पंजीकृत ईमेल पर प्राप्त आई.टी.आर-V से अपनी पावती संख्या देख सकते हैं। आपका आई.टी.आर-V ई-फाइलिंग पोर्टल पोस्ट लॉगिन से भी डाउनलोड किया जा सकता है:ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ाइल की गई विवरणी देखें > डाउनलोड ्राप्ति विकल्प।
  • आप फ़ाइल किए गए आई.टी.आर. के लिए अपनी पावती संख्या (पोस्ट लॉगिन) ई-फाइलिंग पोर्टल पर फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म सेवा का उपयोग करके देख सकते हैं।