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1. टैन क्या है?
टैन का अर्थ है कर कटौती और वसूली खाता संख्या। यह आयकर विभाग द्वारा जारी की गई 10 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक संख्या है।

2. टैन प्राप्त करने की आवश्यकता किसे है?
टैन प्राप्त करने की आवश्यकता उन सभी व्यक्तियों को है जो स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर एकत्र करने हेतु उत्तरदायी हैं।टी.डी.एस./टी.सी.एस. विवरणी, किसी भी टी.डी.एस./टी.सी.एस. भुगतान चलान, टी.डी.एस./टी.सी.एस. चलान और अन्य प्रमाणपत्र में टैन को उद्धृत करना अनिवार्य है जैसा कि आई.टी.डी. के साथ संचार में निर्धारित किया गया है।हालांकि, धारा 194IA या धारा 194IBया धारा 194M के अनुसार टी.डी.एस. कटौती करने वाले व्यक्ति टैन के स्थान पर पैन कोट कर सकते हैं।

3. क्या मुझे ई-फाइलिंग पोर्टल पर "टैन विवरण जानें" सेवा का उपयोग करने के लिए पंजीकृत उपयोगकर्ता होना आवश्यक है?
नहीं। पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों उपयोगकर्ता इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। लॉग इन से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर टैन विवरण जानें पर क्लिक करके इसे एक्सेस किया जा सकता है।

4. किस प्रयोजन के लिए मुझे अपने कटौतीकर्ता के टैन के विवरण का उपयोग करने की आवश्यकता होगी?
आपकी ओर से स्रोत से कर कटौती (टी.डी.एस.) करने वाले व्यक्ति के टैन की पुष्टि करना एक अच्छा अभ्यास है। अपने फ़ॉर्म 16/16A/26AS को देखें, और आप वित्तीय वर्ष के लिए टी.डी.एस. ब्यौरा देखेंगे। टैन विवरण जानें सेवा का उपयोग करके, आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि सही व्यक्ति द्वारा राशि काटी गई है। इसके अलावा, किसी भी टी.डी.एस. के मामले में आयकर विवरणी दाखिल करते समय आपको टैन का ब्योरा देना होगा।

5. यदि मेरे नियोक्ता ने टैन प्राप्त नहीं किया है तो क्या होगा?
टैन प्राप्त करने और/या कोट करने में विफलता पर नियोक्ता आयकर अधिनियम, 1961 की सुसंगत धारा के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, नियोक्ता टी.डी.एस. (यदि कटौती की गई है) जमा नहीं कर पाएंगे और इसके लिए टी.डी.एस. विवरण भी फाइल नहीं कर पाएंगे। यदि आपका वेतन कर योग्य वर्ग में है और आपके नियोक्ता ने टी.डी.एस. नहीं काटा है, तो आपको स्व-मूल्यांकन कर और/या लागू कर का भुगतान करना होगा।

6. क्या सरकारी कटौतीकर्ताओं के लिए टैन हेतु आवेदन करना अनिवार्य है?
हाँ।

7. क्या स्रोत पर कर संग्रह (टी.सी.एस.) के उद्देश्य से एक अलग टैन प्राप्त करना आवश्यक है?
यदि टैन पहले से आवंटित कर दिया गया है, तो टैन प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। टी.सी.एस. के लिए सभी विवरणियों, चालानों और प्रमाण पत्रों में एक ही संख्या उद्धृत की जा सकती है।