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*अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 31.03.2023 तक मान्य हैं*

1. आधार और पैन लिंक करने की आवश्यकता किसे होती है?

उत्तर: आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित फ़ॉर्म और तरीके से अपनी आधार नंबर की जानकारी देगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित तिथि (वर्तमान में 31.03.2022 तक शुल्क भुगतान के बिना और 31.03.2023 निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ) से पहले अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा। अधिक जानकारी के लिए 30.03.2022 की के.प्र.क.बो. परिपत्र सं.7/2022 देखें

 

2. आधार-पैन लिंक करना किसके लिए अनिवार्य नहीं है?

उत्तर: आधार-पैन लिंक करने की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति को नहीं होती जो:

  • असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय में निवास करता है;
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी है;
  • पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु रहा हो; या
  • भारत के नागरिक नहीं हैं।

ध्यान दें: 1 प्रदान की गई छूट संशोधनों के अधीन हैं

इस विषय पर बाद की सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर

2. अधिक जानकारी के लिए राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 37/2017

11 मई 2017 और के.प्र.क.बो. परिपत्र सं.7/2022 30.03.2022 देखें।

3. हालांकि, उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए, स्वेच्छा से

अपना आधार पैन से लिंक करने हेतु, निर्दिष्ट राशि की फ़ीस का भुगतान करना आवश्यक है।

 

3. आधार और पैन कैसे लिंक करें?

उत्तर: पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगइन से पूर्व और लॉगइन के बाद तरीके, दोनों से लिंक कर सकते हैं।

लॉगइन से पूर्व के लिए:

आप आधार और पैन को लिंक करने के लिए ई-फ़ाइलिंग होम पेज पर क्विक लिंक "आधार लिंक करें" का उपयोग कर सकते हैं (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar)

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लॉगइन के बाद के लिए:

www.incometax.gov.in पर जाएँ > लॉगइन करें > डैशबोर्ड पर, आधार को पैन से लिंक करें विकल्प के तहत प्रोफ़ाइल अनुभाग में, आधार लिंक करें पर क्लिक करें

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4. पैन-आधार लिंक करने के लिए निर्धारित फ़ीस का भुगतान कैसे करें?

उत्तरपैन-आधार लिंकेज के लिए शुल्क भुगतान ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-कर भुगतान कार्यक्षमता के माध्यम से किया जाना चाहिए। आप ई-कर भुगतान कार्यविधि पर नैविगेट करके अधिकृत बैंकों की सूची की जांच कर सकते हैं

(https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/e-pay-tax-prelogin/user-details)

यदि आपके पास ऐसा बैंक खाता है जो ई-कर भुगतान के लिए अधिकृत है, तो कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण:1 ई-फ़ाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स अनुभाग में आधार लिंक करें पर क्लिक करें

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चरण:2 अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें

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चरण:3 ई-कर भुगतान के माध्यम से भुगतान करना जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण:4 ओ.टी.पी. प्राप्त करने के लिए अपना पैन दर्ज करें, पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें

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चरण:5 ओ.टी.पी. सत्यापन के बाद, आपको ई-कर भुगतान पेज पर पुनःनिर्धारित किया जाएगा।

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चरण:6 आयकर टाइल पर आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण:7 2023-24 को नि.व. के रूप में चुनें और भुगतान के प्रकार के रूप में अन्य रसीद (500) चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण:8(a) अन्य के सामने लागू राशि पहले से भरी जाएगी।

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वैकल्पिक रूप से, यदि आपके पास ऐसा बैंक खाता है जो ई-कर भुगतान के माध्यम से भुगतान के लिए सूचीबद्ध नहीं है, तो कृपया निम्न चरणों का पालन करें:

ई-कर भुगतान के लिए अधिकृत बैंक: एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, फ़ेडरल बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, आई.डी.बी.आई. बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया। (13.01.2023 तक)

जिन बैंकों के लिए भुगतान प्रोटीन (एन.एस.डी.एल.) पोर्टल के माध्यम से किया जाना है, कृपया नीचे दिए गए लिंक को देखें:

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/e-pay-tax-prelogin/user-details

चरण:8b(i) प्रोटीन (एन.एस.डी.एल.) पोर्टल पर पुनःनिर्देशित करने के लिए ई-कर भुगतान पेज पर नीचे दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करें

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चरण:8b(ii) आपको प्रोटीन पोर्टल पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा। चालान संख्या/आई.टी.एन.एस. 280 के तहत आगे बढ़ें पर क्लिक करें

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चरण:8b(iii) लागू कर को 0021 के रूप में चुनें और भुगतान के प्रकार को 500 के रूप में चुनें

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चरण:8 b (iv) अन्य अनिवार्य जानकारी प्रदान करें और आगे बढ़ें।

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ध्यान दें: कृपया आधार पैन लिंक करने के लिए विलंब फ़ीस का भुगतान करने के लिए निर्धारण वर्ष 2023-24 का चयन करें।

फ़ीस के भुगतान के बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक कर सकते हैं (विवरण के लिए प्रश्न संख्या:3 देखें)

 

 

5. आधार-पैन लिंक करने के लिए फ़ीस भुगतान की राशि क्या है?

उत्तर-फ़ाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंक करने का अनुरोध जमा करने से पहले एकल चालान में 30 जून ,2022 तक रु. 500/- और 1 जुलाई,2022 से 31 मार्च 2023 तक रु. 1000/- का निर्धारित शुल्क लागू होगा।

30 मार्च 2022 का के.प्र.क.बो. परिपत्र F.No. 370142/14/22-टी.पी.एल. देखें।

 

6. आधार-पैन लिंक करने के लिए कौन से भुगतान मान्य माने जाएंगे?

उत्तर30 जून,2022 तक लघु शीर्ष 500 के साथ ई-कर भुगतान कार्यविधि या प्रोटीन (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से रु 500/- की राशि और 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च, 2023 तक रु 1000 का भुगतान एक ही चालान में आधार-पैन लिंक करने के लिए मान्य माना जाएगा।

 

7. क्या कर भुगतानकर्ता माइनर कोड 500 के तहत कई भुगतान कर सकता है?

उत्तर नहीं, 500/- रुपये (30 जून 2022 तक) और 1000/- रुपये (1 जुलाई 2022 से) की राशि पर पहुंचने के लिए पैन-लघु शीर्ष 500 के साथ चालान का कोई एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए।

(ध्यान दें: लागू शुल्क का भुगतान लघु शीर्ष 500 के तहत केवल एक चालान में किया जाना चाहिए)

 

8. पैन-आधार लिंक करने के लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है लेकिन ई-फ़ाइलिंग पोर्टल आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस परिदृश्य में क्या करें?

उत्तर-कर भुगतान/एन.एस.डी.एल. (अब प्रोटीन) पर किए गए भुगतान को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होने में कुछ दिन लगते हैं, इसलिए करदाता को सलाह दी जाती है कि भुगतान करने के 4-5 दिनों के बाद पैन-आधार लिंक करने के लिए अनुरोध करने का प्रयास करें। 26AS में भी चालान विवरण अपडेट हो जाएगा। यदि आप अभी भी अनुरोध जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यह देखें कि भुगतान लघु शीर्ष कोड 500 के तहत किया गया है या नहीं। (प्र. सं.13 देखें) यदि हाँ, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं या हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

 

9. यदि करदाता ने गलती से लघु शीर्ष 500 के तहत भुगतान कर दिया है, तो उसके लिए प्रतिदाय कैसे प्राप्त करें?

उत्तरदिशानिर्देशों के अनुसार, लघु शीर्ष 500 के तहत पैन-आधार लिंक करने में देरी के लिए धारा 234H के तहत भुगतान की गई फ़ीस की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है।

 

10. यदि भुगतान के बाद आधार-पैन लिंक होने में असफ़ल जो जाता है, तो क्या करदाता को फिर से भुगतान करना होगा?

उत्तरनहीं, आधार-पैन लिंक करने के अनुरोध को दोबारा जमा करते समय वही चालान मान्य होगा।

 

11. यदि करदाता आधार को डीलिंक कर देता है, तो क्या करदाता को फिर से भुगतान करने की आवश्यकता होगी?

उत्तरहाँ, यदि आपने गलत आधार को पैन से लिंक किया है और उसके बाद अपना आधार डिलिंक करवा लिया है, तो आपको एक नया पैन-आधार लिंक करने का अनुरोध जमा करने के लिए फिर से लागू फ़ीस का भुगतान करना होगा।

 

12. यदि मैं आधार और पैन को लिंक नहीं करता हूँ तो क्या होगा?

उत्तरकृपया 30/3/2022 की बोर्ड की परिपत्र सं. 7/2022 देखें।

 

13. मैं अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कर सकता क्योंकि आधार और पैन में मेरा नाम/मेरी जन्मतिथि/मेरा लिंग बेमेल है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तरपैन या आधार डेटाबेस में अपना विवरण इस प्रकार सुधारें कि दोनों के विवरण मेल खाते हों।

आप अपना पैन विवरण इस पर ठीक कर सकते हैं:

आप निम्नलिखित पर अपने आधार की जानकारी ठीक कर सकते हैं -

यू.आई.डी.ए.आई. वेबसाइट (https://uidai.gov.in/my-aadhaar/update-aadhaar.html)।

  • प्रश्न/सहायता के मामले में, कृपया टोल-फ़्री नंबर 18003001947 या 1947 पर संपर्क करें

 

14. यदि मेरा पैन निष्क्रिय हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तरकृपया 30/3/2022 की बोर्ड की परिपत्र सं. 7/2022 देखें।

 

15. यदि किसी नाबालिग का आधार किसी वयस्क के पैन से लिंक हो जाए तो क्या करना चाहिए?

उत्तरयदि नाबालिग का आधार वयस्क के पैन से जुड़ा हुआ है और उपयोगकर्ता सही पैन और आधार के साथ अनुरोध जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उपयोगकर्ता को पहले अपने जे.ए.ओ. (क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी) को एक डीलिंक करने का अनुरोध जमा करना होगा और नाबालिग के आधार को पैन से डीलिंक करना होगा। सफलतापूर्वक डीलिंक होने पर, उपयोगकर्ता को लागू राशि की फ़ीस के भुगतान के बाद सही पैन और आधार लिंक करने का अनुरोध जमा करने में सक्षम होगा।

 

अपने नि.अ. की संपर्क जानकारी जानने के लिए, यहाँ जाएँ:

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/knowYourAO (लॉगइन से पूर्व)

या

ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें>> मेरी प्रोफ़ाइल >> अधिकारिता संबंधी विवरण पर क्लिक करें (लॉगइन के बाद)

 

16. अगर आधार गलत पैन से जुड़ा है या पैन गलत आधार से जुड़ा है तो क्या करना चाहिए?

उत्तरआधार को पैन से डीलिंक करने के लिए अपने जे.ए.ओ. (क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी) को अनुरोध जमा करें। डिलिंक करने के बाद, यदि पहले से नहीं किया गया है तो लागू राशि की फ़ीस के भुगतान के बाद आधार लिंक करने का अनुरोध जमा करें।

अपने जे.ए.ओ. का संपर्क विवरण देखने के लिए, यहाँ जाएँ

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/knowYourAO (लॉगइन से पूर्व)

या

ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगइन करें >> मेरी प्रोफ़ाइल पर जाएँ >> क्षेत्राधिकार ब्यौरा पर क्लिक करें (लॉगइन के बाद)

 

17. एक नाबालिग, जिसके पास पैन और आधार दोनों हैं, क्या उसके लिए पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य है?

उत्तरके.प्र.क.बो. परिपत्र 30 मार्च 2022 की एफ़. सं. 370142/14/22-टी.पी.एल. के अनुसार, मान्य पैन और आधार धारक प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अपने आधार को पैन से लिंक करना तब तक आवश्यक है, जब तक कि वे छूट श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते (प्र. सं.2 देखें)

 

18. क्या आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य है?

उत्तरनहीं, आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य नहीं है।

 

19. यदि मैं 31 मार्च 2023 तक आधार को पैन से लिंक नहीं करता हूँ तो इसके क्या परिणाम होंगे?

उत्तरयदि आप 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने में सक्षम नहीं होंगे और इस असफलता के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।

 

इसके कई परिणाम होंगे, जो निम्नलिखित हैं:

(i) आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके विवरणी फ़ाइल नहीं कर पाएंगे

(ii) लंबित विवरणियाँ संसाधित नहीं की जाएंगी

(iii) निष्क्रिय पैन को लंबित प्रतिदाय जारी नहीं किए जा सकते

(iv) पैन के निष्क्रिय होने के बाद लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती, जैसे - दोषयुक्त विवरणियों के मामले में

(v) पैन के निष्क्रिय हो जाने पर कर की कटौती उच्च दर पर करनी होगी।

 

उपरोक्त के अलावा, आपको बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टल जैसे विभिन्न अन्य मंचों पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण के.वाई.सी. मानदंडों में से एक है। कृपया 30.03.2022 के के.प्र.क.बो. की परिपत्र सं.7/2022

 

20. करदाता चालान की स्थिति को कैसे सत्यापित कर सकता है?

उत्तर1. सफल भुगतान पर करदाता को चालान की रसीद प्राप्त होगी

2.करदाता https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html पर बी.एस.आर. कोड, चालान तिथि और सीरियल नंबर प्रदान करके चालान स्थिति पूछताछ के माध्यम से चालान की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए भी बैंक खाते का विवरण देख सकता है कि राशि काटी गई है या नहीं। 4-5 कार्य दिवसों में फ़ॉर्म 26AS में चालान विवरण भी अपडेट हो जाएगा।