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1. क्या मैं अपने दाखिल प्रपत्र को डाउनलोड कर सकता हूँ?
हाँ। आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल से ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें के तहत फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म का पी.डी.एफ़. संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं।


2. दाखिल प्रपत्र को कौन देख सकता है?
कोई भी व्यक्ति जो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत है, स्वयं द्वारा दाखिल प्रपत्र को वे स्वयं या उनकी ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि देख सकते हैं।


3. पूर्व में फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 15CA/15CB को सी.ए. कैसे देख सकते हैं?
सी.ए. लॉगइन या टैन लॉगइन वाले उपयोगकर्ता, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें सेवा के माध्यम से फ़ॉर्म 15CA/15CB देख सकते हैं।


4. फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें, के तहत मैं कौन-से फ़ॉर्म देख सकता हूँ?
आप अपने द्वारा या आपकी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दाखिल किए गए सभी सांविधिक प्रपत्र देख सकेंगे। आपकी ओर से CA द्वारा दाखिल प्रपत्र आपको और CA को भी दिखाए जाएंगे।


5. क्या मैं ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अपने पहले से फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म को देख सकता हूँ जिसे मैंने मैन्युअल रूप से फ़ाइल किया था?
नहीं, आप पिछले फ़ॉर्म को नहीं देख पाएँगे जो आपने ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर मैन्युअल रूप से फ़ाइल किया था।


6. मैं अपने दाखिल प्रपत्र में संशोधन कैसे कर सकता हूं?
एक बार फ़ॉर्म भरने के बाद आप उसे संपादित नहीं कर सकते। हालाँकि, आप एक नया फ़ॉर्म फ़ाइल कर सकते हैं यदि उसकी समय सीमा आयकर अधिनियम/नियमों के अनुसार समाप्त नहीं हुई है और पहले फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म को अमान्य माना जाएगा।