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1. अवलोकन

चालान फ़ॉर्म जनरेट करें (सी.आर.एन.) सेवा ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। इस सेवा से, आप एक चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) उत्पन्न करने में सक्षम होंगे और तत्पश्चात चयनित निर्धारण वर्ष और कर भुगतान के प्रकार (लघु शीर्ष) के लिए ई-भुगतान कर सेवा के माध्यम से कर भुगतान कर सकेंगे।
वर्तमान में, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सीधा कर भुगतान केवल नेट बैंकिंग और काउंटर पर भुगतान करने के लिए चुनिंदा प्राधिकृत बैंकों (फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक) के माध्यम से सक्षम किया गया है। इन दो बैंकों के अलावा अन्य बैंकों के माध्यम से कर भुगतान, भुगतान गेटवे (इंटरनेट बैंकिंग, यू.पी.आई., क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी बैंक के माध्यम से एन.ई.एफ़.टी./आर.टी.जी.एस. सुविधा के माध्यम से उपलब्ध है। एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट (अब प्रोटीन) के माध्यम से कर भुगतान पहले की प्रक्रिया के अनुसार होगा।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें

आप प्री-लॉगइन (ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगइन करने से पहले) या पोस्ट-लॉगइन (ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगइन करने के बाद) सुविधा के माध्यम से चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) उत्पन्न कर सकते हैं।

विकल्प पूर्वाकांक्षा
प्री-लॉगइन (लॉगइन करने से पूर्व)
  • मान्य और सक्रिय पैन / टैन; और
  • वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करने के लिए मान्य मोबाइल नंबर।
पोस्ट-लॉगइन (लॉगइन करने के बाद)
  • ई-फ़ाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in में पंजीकृत उपयोगकर्ता

3. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

चालान फ़ॉर्म जेनरेट करें (सी.आर.एन.) (लॉगइन के बाद) धारा 3.1 का संदर्भ लें
चालान फ़ॉर्म जेनरेट करें (सी.आर.एन.) (लॉगइन से पूर्व) धारा 3.2 का संदर्भ लें
चालान फ़ॉर्म जेनरेट करें (सी.आर.एन.) (लॉगइन के बाद प्रतिनिधि निर्धारिती के लिए) धारा 3.3 का संदर्भ लें

3.1. चालान फ़ॉर्म जेनरेट करें (सी.आर.एन.) (लॉगइन के बाद)


चरण 1: उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगइन करें।

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चरण 2: डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल करें > कर का ई-भुगतान करें पर क्लिक करें। कर का ई-भुगतान करें पृष्ठ पर, आप सेव किए गए ड्राफ़्ट, जनरेट किए गए चालानों और भुगतान की हिस्ट्री का विवरण देख सकते हैं।

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नोट: यदि आप टैन उपयोगकर्ता हैं, तो आप चालान स्थिति पूछताछ (सी.एस.आई.) फ़ाइल (01-जुलाई-2022 से शुरू होने वाली अवधि के लिए) को पोस्ट-लॉगइन से भुगतान इतिहास टैब से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िल्टर पर क्लिक करें चालान भुगतान की अवधि ('से भुगतान' तिथि और 'तक भुगतान' तिथि) का चयन करें और सी.एस.आई. फ़ाइल डाउनलोड करें पर क्लिक करें। यदि आप 01-जुलाई-2022 से पूर्विक अवधि की सी.एस.आई. फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट (अब प्रोटीन) पर जाने के लिए 'यहां क्लिक करें' लिंक पर क्लिक करें।

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चरण 3: कर का ई-भुगतान करें पेज पर, नेट बैंकिंग और काउंटर पर भुगतान करने के लिए केवल चयनित प्राधिकृत बैंकों (फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक) के माध्यम से एक नया चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) बनाने के लिए नए भुगतान विकल्प पर क्लिक करें। इन दो बैंकों के अलावा अन्य बैंकों के माध्यम से कर भुगतान, भुगतान गेटवे (इंटरनेट बैंकिंग, यू.पी.आई., क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी बैंक के माध्यम से एन.ई.एफ़.टी./आर.टी.जी.एस. सुविधा के माध्यम से उपलब्ध है। एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट (अब प्रोटीन) के माध्यम से कर भुगतान करना पहले की प्रक्रिया के अनुसार होगा।

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चरण 4: 'नया भुगतान' पेज पर, आपके लिए प्रयोज्य कर भुगतान टाइल पर 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।

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नोट: यदि आप श्रेणी के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो आप अपनी कर भुगतान श्रेणी का पता लगाएं लिंक पर क्लिक करके प्रयोज्य श्रेणी का पता लगा सकते हैं।

पैन / टैन की श्रेणी के आधार पर, आप निम्नलिखित प्रकार के भुगतान में से चयन करने में सक्षम होंगे:

1 पैन धारक (पैन की श्रेणी के आधार पर)
  • आयकर (अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, आदि)
  • निगम (अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, आदि)
  • नियमित निर्धारण कर के रूप में भुगतान की माँग (400)
  • समकारी उदग्रहण/प्रतिभूति लेनदेन कर (एस.टी.टी.)/वस्तु लेनदेन कर (सी.टी.टी.)
  • शुल्क/अन्य भुगतान
  • 26QB (संपत्ति के विक्रय पर टी.डी.एस.)
  • सम्पत्ति पर टी.डी.एस. के लिए माँग भुगतान
  • 26QC (सम्पत्ति के किराए पर टी.डी.एस.)
  • संपत्ति के किराए पर टी.डी.एस. के लिए भुगतान की माँग
  • 26QD (निवासी ठेकेदारों और व्यवसायियों को भुगतान पर TDS)
  • निवासी ठेकेदारों और व्यवसायियों को भुगतान पर टी.डी.एस. के लिए भुगतान की माँग
2 टैन धारक
  • TDS/TCS का भुगतान करें
  • बकाया माँग का भुगतान करें

चरण 5: प्रयोज्य कर भुगतान टाइल का चयन करने के बाद, नीचे दी गई तालिका के अनुसार ब्यौरा दर्ज़ करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

S.no कर भुगतान श्रेणी दर्ज किया जाने वाला ब्यौरा
1 आयकर
(अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, आदि)
  • ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से निर्धारण वर्ष का चयन करें
  • उपलब्ध ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से भुगतान का प्रकार (लघु शीर्ष) चुनें
2 निगम कर
(अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, आदि)
  • ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से निर्धारण वर्ष का चयन करें
  • उपलब्ध ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से भुगतान का प्रकार (लघु शीर्ष) चुनें
3 नियमित निर्धारण कर के रूप में भुगतान की माँग (400)
  • प्राप्य माँग संदर्भ संख्या (DRN) की उपलब्ध सूची में से चुनें। आप डी.आर.एन. द्वारा खोज सकते हैं या निर्धारण वर्ष द्वारा फ़िल्टर कर सकते हैं।
4 समकारी उद्ग्रहण
  • ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से निर्धारण वर्ष का चयन करें
  • ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से भुगतान की प्रकृति या भुगतान का प्रकार (लघु शीर्ष) चुनें
  • वित्तीय वर्ष की पुष्टि करें
  • श्रेणी चुनें और
5 वस्तु लेन-देन कर, प्रतिभूति लेन-देन कर
  • ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से निर्धारण वर्ष का चयन करें
  • ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से भुगतान का प्रकार (लघु शीर्ष) चुनें
6 शुल्क/अन्य भुगतान
  • ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से प्रयोज्य कर के प्रकार (मुख्य शीर्ष) का चयन करें
  • ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से निर्धारण वर्ष का चयन करें
  • ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से भुगतान का प्रकार (लघु शीर्ष) चुनें
7 26QB (सम्पत्ति की बिक्री पर टी.डी.एस.)
  • विक्रेता का ब्यौरा जोड़ें पेज में आवासीय स्थिति, पैन, नाम, पैन की श्रेणी, पता और विक्रेता का संपर्क विवरण दर्ज़ करें
  • संपत्ति का ब्यौरा, पता का ब्यौरा (स्थानांतरित संपत्ति का), अनुबंध का ब्यौरा और संपत्ति स्थानांतरित विवरण जोड़ें पेज में भुगतान विवरण दर्ज़ करें

ध्यान दें:

  • फ़ॉर्म 26QB फ़ाइल करने से पहले आपको विक्रेता का मान्य पैन पता होना चाहिए। एक से अधिक विक्रेताओं और खरीदारों के लिए, एकाधिक 26QB फ़ॉर्म भरने की आवश्यकता होती है।
  • यदि विक्रेता अनिवासी है तो यह फ़ॉर्म प्रयोज्य नहीं है।
8 26QC (सम्पत्ति के किराए पर टी.डी.एस.)
  • पैन, नाम, पैन की श्रेणी, किरायेदार का पता और संपर्क ब्यौरा किरायेदार का ब्यौरा जोड़ें पेज में उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल अनुभाग से पहले से भरा हुआ होगा
  • मकान मालिक का ब्यौरा जोड़ें पेज में आवासीय स्थिति, पैन, नाम, पैन की श्रेणी, मकान मालिक का पता और संपर्क का ब्यौरा दर्ज़ करें
  • किराए की संपत्ति का ब्यौरा जोड़ें पेज में संपत्ति का प्रकार, पता का ब्यौरा (किराए की संपत्ति का), अनुबंध का ब्यौरा और भुगतान का ब्यौरा दर्ज़ करें

ध्यान दें:

  • यदि आप मकान मालिक के पैन का ब्यौरा नहीं जानते हैं, तो मकान मालिक के पैन फ़ील्ड में 'PANNOTAVBL' दर्ज़ किया जा सकता है। टी.डी.एस. दर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रभारित होगी ['PANNOTAVBL' के मामले में 20% टी.डी.एस. दर]। एक से अधिक किरायेदारों / मकानमालिकों के लिए, कई 26QC फॉर्म भरने होंगे।
  • यदि मकान मालिक अनिवासी है तो यह फ़ॉर्म प्रयोज्य नहीं होगा ।
9 26QD (निवासी ठेकेदारों और व्यवसायियों को भुगतान पर TDS)
  • कटौतीकर्ता का पैन, नाम, पैन की श्रेणी, पता और संपर्क विवरण, कटौतीकर्ता का ब्यौरा जोड़ें पेज में उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल अनुभाग से पहले से भरा जाएगा
  • कटौतीकर्ता के आवासीय स्थिति, पैन, नाम, पैन की श्रेणी, पते और संपर्क का ब्यौरा कटौतीप्राप्‍तकर्ता का ब्यौरा जोड़ें पेज में दर्ज़ करें
  • कटौती का ब्यौरा जोड़ें पेज में भुगतान की प्रकृति, अनुबंध का ब्यौरा और भुगतान का ब्यौरा दर्ज़ करें

ध्यान दें:

  • यदि आप कटौतीप्राप्‍तकर्ता के पैन विवरण को नहीं जानते हैं, तो कटौतीप्राप्‍तकर्ता फ़ील्ड के पैन में PANNOTAVBL' दर्ज़ किया जा सकता है । टी.डी.एस. दर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रभारित होगी ['PANNOTAVBL' के मामले में 20% टी.डी.एस. दर]।
  • यदि कटौतीकर्ता अनिवासी है तो यह फ़ॉर्म प्रयोज्य नहीं होगा ।
10 सम्पत्ति पर टी.डी.एस. के लिए माँग भुगतान
  • खरीददार का पैन पहले से भरा हुआ होगा
  • विक्रेता का पैन दर्ज़ करें
  • अभिस्वीकृति संख्या दर्ज़ करें
  • निर्धारण वर्ष का चयन करें
11 सम्पत्ति के किराए पर टी.डी.एस. की मांग
  • किरायेदार का पैन पहले से भरा हुआ होगा
  • मकान मालिक का पैन दर्ज करें
  • अभिस्वीकृति संख्या दर्ज़ करें
  • निर्धारण वर्ष चुनें
12 निवासी ठेकेदारों और पेशेवरों को भुगतान पर टी.डी.एस. के लिए भुगतान की माँग
  • कटौतीप्राप्‍तकर्ता का पैन पहले से भरा हुआ होगा
  • कटौतीकर्ता का पैन दर्ज़ करें
  • अभिस्वीकृति संख्या दर्ज़ करें
  • निर्धारण वर्ष का चयन करें
13 टी.डी.एस. का भुगतान करें (केवल टैन उपयोगकर्ताओं के लिए प्रयोज्य)
  • आयकर अधिनियम, 1961 की संहिता/धारा द्वारा उपलब्ध विकल्पों या फ़िल्टर की सूची से भुगतान की प्रकृति का चयन करें।
  • उपलब्ध विकल्पों में से प्रयोज्य कर (मुख्य शीर्ष) का चयन करें
14 बकाया माँग (केवल टैन उपयोगकर्ताओं के लिए प्रयोज्य)
  • आयकर अधिनियम, 1961 की संहिता/धारा द्वारा उपलब्ध विकल्पों या फ़िल्टर की सूची से भुगतान की प्रकृति का चयन करें।
  • उपलब्ध विकल्पों में से प्रयोज्य कर (मुख्य शीर्ष) का चयन करें

चरण 6: कर ब्रेकअप का ब्यौरा जोड़ें पेज पर, कर भुगतान की कुल राशि का ब्यौरा जोड़ें और जारी रखें पर क्लिक करें।

क्र.सं. कर भुगतान श्रेणी कर भुगतान का ब्रेकअप
1 फ़ॉर्म 26QB, 26QC और 26QD के अलावा अन्य श्रेणी के लिए इनके लिए विवरण दर्ज करें:
  • कर
  • अधिभार
  • उपकर
  • ब्याज
  • शास्ति
  • अन्य (पैन उपयोगकर्ताओं के लिए)/धारा 234E के तहत शुल्क (टैन उपयोगकर्ताओं के लिए)
2 फ़ॉर्म-26QB/QC/QD के लिए इसके लिए ब्यौरा दर्ज़ करेंः
  • मूल कर [केवल फ़ॉर्म-26QB] और टी.डी.एस. राशि [फ़ॉर्म-26QC और 26QD]
  • ब्याज
  • धारा 234E के तहत शुल्क
3 फ़ॉर्म-26QB/QC/QD के लिए भुगतान की मांग के लिए इनके लिए विवरण दर्ज करें:
  • मूल कर
  • ब्याज
  • शास्ति
  • धारा 234E के तहत शुल्क
4 ईक्वलाइज़ेशन लेवी के लिए इनके लिए विवरण दर्ज करें:
  • ईक्वलाइज़ेशन लेवी (मूल कर)
  • ब्याज
  • शास्ति
  • अन्य

नोट: ब्रेक-अप की कुल राशि शून्य नहीं होनी चाहिए।

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चरण 7: आपको उस भुगतान का प्रकार का चयन करना होगा जिसके माध्यम से भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। भुगतान के पांच तरीके उपलब्ध हैं जैसा कि नीचे बताया गया है।

S.No चरण नंबर. भुगतान मोड
1 चरण 8(a) नेट बैंकिंग
2 चरण 8(b) डेबिट कार्ड
3 चरण 8(c) बैंक के काउंटर पर भुगतान करें
4 चरण 8(d) आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी.
5 चरण 8(e) भुगतान गेटवे

नोट: एक बार चालान फ़ॉर्म के लिए भुगतान का प्रकार चुने जाने और चालान संदर्भ संख्या (सी.आर.एन.) उत्पन्न होने के बाद भुगतान के दौरान भुगतान के प्रकार को बाद में नहीं बदला जा सकता है।

चरण 8 (a): नेट बैंकिंग (प्राधिकृत बैंकों के) के माध्यम से भुगतान के लिए

भुगतान के प्रकार का चयन करें पेज में, नेट बैंकिंग प्रकार भुगतान का चयन करें और विकल्पों में से बैंक का नाम चुनें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

नोट: यह सुविधा केवल चयनित प्राधिकृत बैंकों (अभी के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक) के लिए उपलब्ध है। यदि आपका बैंक प्राधिकृत बैंक नहीं है, तो कर भुगतान के लिए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. या भुगतान गेटवे प्रकार का चयन किया जा सकता है।

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B. पूर्वावलोकन और भुगतान करें पेज में, ब्यौरा और कर विवरण का ब्यौरा सत्यापित करें और अभी भुगतान करें पर क्लिक करें।

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C: नियमों व शर्तों को पढ़ें और स्वीकार करें और बैंक को जमा करें पर क्लिक करें (आपको चयनित बैंक की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जहां आप लॉगइन कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं)।

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सफल भुगतान के बाद, एक सफलता संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। भविष्य में संदर्भों के लिए चालान रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। आप ई-भुगतान करें पेज पर भुगतान इतिहास मेन्यू में किए गए भुगतान का ब्यौरा देख सकेंगे।

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ध्यान दें:
(i) यदि आपके बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, तो "पूर्व-प्राधिकृत खाता डेबिट" और "मेकर-चेकर" जैसी कार्यक्षमताएं भी बैंक के पेज पर उपलब्ध होंगी।
(ii) पूर्व-प्राधिकृत खाता डेबिट विकल्प के अंतर्गत, आप भुगतान को किसी भी भविष्य की तिथि के लिए निर्धारित कर सकेंगे। हालांकि, भुगतान की निर्धारित तिथि चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) की "तक मान्य" तिथि पर या उससे पहले होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण नोट: इस समय, नेट बैंकिंग प्रकार के माध्यम से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल (कर का ई-भुगतान करें सेवा) पर कर भुगतान केवल दो प्राधिकृत बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक के माध्यम से उपलब्ध है।

चरण 8 (b): डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान के लिए (प्राधिकृत बैंक के)
A: डेबिट कार्ड प्रकार में, विकल्पों में से बैंक नाम का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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B: पूर्वावलोकन और भुगतान करें पेज में, ब्यौरा और कर विवरण का ब्यौरा सत्यापित करें औरअभी भुगतान करें पर क्लिक करें।

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C: नियमों व शर्तों को पढ़ें और चयन करें और बैंक को सबमिट करें पर क्लिक करें। (आपको चयनित बैंक की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जहां आप अपने डेबिट कार्ड का ब्यौरा दर्ज़ कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं)।

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D: सफलतापूर्वक भुगतान के बाद, एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा। भविष्य में संदर्भों के लिए चालान रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। आप ई-भुगतान करें पेज पर भुगतान इतिहास मेन्यू में किए गए भुगतान का ब्यौरा देख सकेंगे।

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महत्वपूर्ण नोट: अब तक, डेबिट कार्ड प्रकार के माध्यम से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल (कर का ई-भुगतान करें सेवा) पर कर भुगतान किसी भी बैंक के लिए उपलब्ध नहीं है।

चरण 8 (c): बैंक काउंटर पर भुगतान के माध्यम से भुगतान के लिए

A. बैंक काउंटर प्रकार से भुगतान में, भुगतान का प्रकार (नकद / चेक / डिमांड ड्राफ़्ट) का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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ध्यान दें:

  1. नकद के माध्यम से 10,000/- रुपये से अधिक के भुगतान की अनुमति नहीं है।
  2. इस मोड का उपयोग करदाता द्वारा कम्पनी या किसी व्यक्ति (कम्पनी के अलावा) के रूप में नहीं किया जा सकता है, जिस पर सी.बी.डी.टी. की अधिसूचना 34/2008 के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के प्रावधान प्रयोज्य होते हैं।

B. पूर्वावलोकन और चालान फ़ॉर्म डाउनलोड करें पेज में, ब्यौरा और कर विवरण का ब्यौरा सत्यापित करें और जारी रखें पर क्लिक करें।


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C. भुगतान करने के लिए बैंक पर जाएं पेज पर, चालान संदर्भ संख्या (सी.आर.एन.) के साथ सफलतापूर्वक उत्पन्न चालान फ़ॉर्म प्रदर्शित होगा। चालान फ़ॉर्म डाउनलोड और प्रिंट करें और चयनित प्राधिकृत बैंक की शाखा में भुगतान करें।

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सफलतापूर्वक भुगतान के बाद, आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण ई-मेल और एक एस.एम.एस. प्राप्त होगा। सफलतापूर्वक भुगतान के बाद, भुगतान का ब्यौरा और चालान रसीद कर का ई-भुगतान करें पेज पर भुगतान इतिहास टैब के तहत उपलब्ध है।


महत्वपूर्ण नोटः

  • इस समय, काउंटर पर भुगतान (ओ.टी.सी.) प्रकार के माध्यम से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल (कर का ई-भुगतान करें सेवा) पर कर भुगतान केवल दो प्राधिकृत बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक के माध्यम से उपलब्ध है।
  • ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर कर का ई-भुगतान करें सेवा का उपयोग करके सी.आर.एन. उत्पन्न करने के बाद ही इस सुविधा का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
  • करदाता को इन दोनों बैंकों के ओ.टी.सी. मोड का उपयोग करके भुगतान करने के लिए बैंक काउंटर पर चालान फ़ॉर्म ले जाना होगा।

चरण 8 (d): आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. के माध्यम से भुगतान के लिए (यह सुविधा प्रदान करने वाले किसी भी बैंक के लिए उपलब्ध)
A. भुगतान के प्रकार के रूप में, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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B. पूर्वावलोकन और अधिदेश फ़ॉर्म डाउनलोड करें पेज में, ब्यौरा और कर विवरण का ब्यौरा सत्यापित करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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C. अभी भुगतान करें/भुगतान करने के लिए बैंक जाएं पेज पर, चालान संदर्भ संख्या (सी.आर.एन.) के साथ सफलतापूर्वक उत्पन्न अधिदेश फ़ॉर्म प्रदर्शित होगा। सी.आर.एन. और अधिदेश फ़ॉर्म उत्पन्न होने के बाद, आप कर भुगतान पूरा करने के लिए मैंडेट फ़ॉर्म के साथ आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. सुविधा प्रदान करने वाली किसी भी बैंक शाखा में जा सकते हैं या उपलब्ध बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके कर राशि का भुगतान कर सकते हैं। [इसके लिए लाभार्थी को अधिदेश फ़ॉर्म में उपलब्ध लाभार्थी ब्यौरे के साथ आपके बैंक खाते में जोड़ा जाना चाहिए और कर राशि को जोड़े गए खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है]।

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सफलतापूर्वक भुगतान के बाद, आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण ई-मेल और एक एस.एम.एस. प्राप्त होगा। सफलतापूर्वक भुगतान के बाद, भुगतान का ब्यौरा और चालान रसीद कर का ई-भुगतान करें पेज पर भुगतान इतिहास टैब के तहत उपलब्ध है।


नोट्सः

  1. आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. भुगतान किसी भी बैंक के माध्यम से किया जा सकता है । आपको बैंक के साथ आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. सुविधा की उपलब्धता की पुष्टि करने की सलाह दी जाती है ।
  2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और बैंक की नीति के अनुसार आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. शुल्क प्रयोज्य हो सकते हैं और शुल्क कर राशि के अतिरिक्त होंगे।


महत्वपूर्ण नोटः

  • करदाता किसी भी बैंक के माध्यम से आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. प्रकार का उपयोग करके भी भुगतान कर सकता है ।
  • ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर कर का ई-भुगतान करें सेवा का उपयोग करके सी.आर.एन. उत्पन्न करने के बाद ही इस सुविधा का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
  • करदाता को इस सी.आर.एन. के माध्यम से उत्पन्न अधिदेश फ़ॉर्म के साथ बैंक जाने की ज़रूरत होगी, साथ ही करदाता अधिदेश फ़ॉर्म में उपलब्ध ब्यौरे के साथ इस आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. लेनदेन पूरा करने के लिए अपने बैंक द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।


चरण 8(e): भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान के लिए (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट-बैंकिंग/यू.पी.आई. का उपयोग करके):
A: भुगतान गेटवे प्रकार में, भुगतान गेटवे बैंक का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।


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B: पूर्वावलोकन और भुगतान करें पेज में, ब्यौरा और कर विवरण का ब्यौरा सत्यापित करें और अभी भुगतान करें पर क्लिक करें।

Data responsive

C: नियमों व शर्तों को स्वीकार करें और बैंक को सबमिट करें पर क्लिक करें (आपको चयनित बैंक की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जहां आप लॉगइन कर सकते हैं या नेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यू.पी.आई. का ब्यौरा दर्ज़ करके भुगतान कर सकते हैं)।


ध्यान दें:

  • भुगतान गेटवे प्रकार के माध्यम से कर भुगतान करने का शुल्क/सेवा शुल्क बैंक के नियमों और शर्तों के अनुसार और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ई-फ़ाइलिंग पोर्टल/आयकर विभाग ऐसा कोई शुल्क नहीं लेता है। इस तरह का प्रभार/शुल्क बैंक/भुगतान गेटवे पर जाएगा और कर राशि के अतिरिक्त होगा। हालांकि, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, रुपे, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यू.पी.आई.) (भीम-यू.पी.आई.) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड (यू.पी.आई. क्यू.आर. कोड) (भीम-यू.पी.आई. क्यू.आर. कोड) द्वारा संचालित डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान पर ऐसा कोई शुल्क/सीमांत छूट दर (एम.डी.आर.) शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

 

  • किसी भी करदाता को किसी भी परिस्थिति में आयकर विभाग के विरुद्ध कोई शुल्क वापसी का दावा करने की अनुमति नहीं होगी। आपको सलाह दी जाती है कि सुसंगत निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणी दाखिल करते समय ऐसी राशि का दावा कर क्रेडिट के रूप में करें। हालांकि, यदि बैंक द्वारा अनुमति दी जाती है, तो आप संबंधित बैंक के साथ इस तरह के चार्ज बैक का दावा कर सकते हैं जो चार्जबैक दावों को नियंत्रित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अनुसार दावे को प्रसंस्करित कर सकता है।

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D: सफलतापूर्वक भुगतान के बाद, एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा। भविष्य में संदर्भों के लिए चालान रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। आप ई-भुगतान करें पेज पर भुगतान इतिहास मेन्यू में किए गए भुगतान का ब्यौरा देख सकेंगे।

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महत्वपूर्ण नोट: इस समय, भुगतान गेटवे प्रकार के माध्यम से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल (कर का ई-भुगतान करें सेवा) पर कर भुगतान केवल एक प्राधिकृत बैंक, फेडरल बैंक के माध्यम से उपलब्ध है।

3.2. चालान फ़ॉर्म जेनरेट करें (सी.आर.एन.) (लॉगइन से पूर्व)

चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं और कर का ई-भुगतान करें पर क्लिक करें।

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चरण 2: कर का ई-भुगतान करें पेज पर पैन/टैन दर्ज़ करें और इसे पुनः पैन/टैन की पुष्टि करें बॉक्स में दर्ज़ करें और मोबाइल नंबर (कोई भी मोबाइल नंबर) दर्ज़ करें। जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 3: ओ.टी.पी सत्यापन पेज पर, चरण 2 में दर्ज़ किए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओ.टी.पी. दर्ज़ करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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ध्यान दें:

  • ओ.टी.पी. केवल 15 मिनट के लिए मान्य होगा।
  • सही OTP दर्ज करने के लिए आपके पास 3 प्रयास होंगे।
  • स्क्रीन पर ओ.टी.पी. समाप्ति काउंटडाउन टाइमर आपको बताता है कि ओ.टी.पी. कब समाप्त होगा।
  • ओ.टी.पी. पुनः भेजें, पर क्लिक करने से एक नया ओ.टी.पी.जनरेट किया जाएगा और भेजा जाएगा।


चरण 4: ओ.टी.पी. सत्यापन के बाद, आपके पैन/टैन और नाम(छिपे हुए) के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा। आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें ।

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चरण 5: कर का ई-भुगतान करें पेज पर, आप पर प्रयोज्य होने वाली कर भुगतान श्रेणी पर आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

श्रेणी के आधार पर, आप निम्नलिखित प्रकार के भुगतान में से चयन करने में सक्षम होंगे:

पैन धारक के लिए
(करदाता की श्रेणी के आधार पर)
  • आयकर (अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, आदि)
  • निगम (अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, आदि)
  • समकारी उदग्रहण/प्रतिभूति लेनदेन कर (एस.टी.टी.)/वस्तु लेनदेन कर (सी.टी.टी.)
  • शुल्क/अन्य भुगतान
टैन धारक के लिए
  • TDS/TCS का भुगतान करें

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चरण 6: अनुभाग चालान फ़ॉर्म जेनरेट करें (सी.आर.एन.) (लॉगइन के बाद) के अनुसार चरण 5 से चरण 8 का पालन करें।


नोट्सः

  • आप पूर्व-लॉगइन सेवा का उपयोग करके अपना ब्यौरा दर्ज़ करते समय चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) का ड्राफ़्ट सेव नहीं कर सकते।
  • दर्ज़ किया गया ब्यौरा केवल पेज सक्रिय रहने तक ही उपलब्ध होगा।
  • यदि आप ड्राफ़्ट सेव करना चाहते हैं, तो आपको लॉगइन के बाद चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) उत्पन्न करना होगा। धारा 3.1 का संदर्भ लें। अधिक जानने के लिए चालान (लॉगइन के बाद) बनाएं।


3.3. चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) उत्पन्न करें (लॉगइन के बाद, प्रतिनिधि निर्धारिती के लिए)

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगइन करें।

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चरण 2: लॉगइन करने के बाद, उस निर्धारिती का पैन/नाम चुनें जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

चरण 3: चयनित निर्धारिती के डैशबोर्ड पर, -फ़ाइल करें > कर का ई-भुगतान करें पर क्लिक करें। आपको कर का ई-भुगतान करें पेज पर ले जाया जाएगा। कर का ई-भुगतान करें पृष्ठ पर, आप सेव किए गए ड्राफ़्ट, जनरेट किए गए चालानों और भुगतान की हिस्ट्री का विवरण देख सकते हैं।

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चरण 4: धारा 3.1 के अनुसार चरण 3 से चरण 8 तक का अनुसरण करें। चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) उत्पन्न करें (लॉगइन के बाद)

4. संबंधित विषय

  • बैंक के काउंटर पर भुगतान करें
  • प्राधिकृत बैंकों के डेबिट कार्ड के माध्यम से कर भुगतान
  • प्राधिकृत बैंकों की नेट बैंकिंग के माध्यम से कर भुगतान
  • भुगतान गेटवे के माध्यम से कर भुगतान
  • एन.ई.एफ़.टी. या आर.टी.जी.एस. के माध्यम से कर भुगतान
  • भुगतान की स्थिति जानें
  • ई-भुगतान कर
  • चालान सुधार जमा करें