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  1. अवलोकन

आई.टी.आर.-1 को पहले से भरने और फ़ाइल करने की सेवा ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। यह सेवा व्यक्तिगत करदाताओं को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्सेल और एचटीएमएल यूटिलिटी का इस्तेमाल करके आई.टी.आर.-1 फ़ाइल करने में सक्षम बनाती है। यह उपयोगकर्ता पुस्तिका ऑनलाइन मोड के माध्यम से आई.टी.आर.-1 फ़ाइल करने की प्रक्रिया के बारे में बताती है।

 

  1. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें

सामान्य

  • ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर वैध उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ पंजीकृत उपयोगकर्ता
  • पैन की स्थिति सक्रिय है
  • व्यक्ति की आवासीय स्थिति निवासी है

अन्य

  • पैन और आधार लिंक हैं (सिफारिश की जाती है)

कृपया ध्यान दें: यदि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको एक संदेश प्रदर्शित होगा, “आपका पैन निष्क्रिय कर दिया गया है, क्योंकि यह आधार से लिंक नहीं है।” कुछ एक्सेस उपयोगिताएँ सीमित हो सकती हैं। आप धारा 234H के तहत भुगतान के बाद अपने पैन को लिंक कर सकते हैं और उसे सक्रिय कर सकते हैं।

  • प्रतिदाय जारी करने के लिए कम से कम एक बैंक खाते को पूर्व-सत्यापित करें और विवरणी सफलतापूर्वक फ़ाइल करने के लिए सत्यापन प्रगति पर है स्थिति के अंतर्गत पोर्टल पर मेरा बैंक खाता के अंतर्गत कम से कम एक बैंक खाता जोड़ें।
  • आधार / ई-फ़ाइलिंग पोर्टल / आपके बैंक / एन.एस.डी.एल. / सी.डी.एस.एल. से लिंक वैध मोबाइल नंबर (ई-सत्यापन के लिए)
  • ऑफ़लाइन यूटिलिटी डाउनलोड करें या थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर का उपयोग करें (अगर ऑफ़लाइन ढंग का उपयोग कर रहे हैं)
  1. फ़ॉर्म पर एक नजर

आई.टी.आर.-1 में पांच पहले से भरे हुए अनुभाग हैं, जिन्हें जमा करने से पहले सत्यापित/संपादित करना आवश्यक है, तथा एक सारांश अनुभाग है, जिसकी कर गणना के लिए समीक्षा करना आवश्यक है। धारा इस प्रकार हैं:

    1. व्यक्तिगत जानकारी
    2. सकल कुल आय
    3. कुल कटौतियाँ
    4. कर का भुगतान किया गया
    5. कुल कर दायित्व

यहां आई.टी.आर.-1 के विभिन्न अनुभागों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

3.1 व्यक्तिगत जानकारी

आई.टी.आर. के व्यक्तिगत सूचना अनुभाग में, आपको पहले से भरे गए डेटा को सत्यापित करना होगा जो आपके ई-फ़ाइलिंग प्रोफ़ाइल से स्वतः भरा हुआ है। आप प्रारूप से सीधे अपने कुछ निजी आंकड़े नहीं बदल सकते हैं। हालाँकि, आप प्रोफ़ाइल अनुभाग में जाकर आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। आप फ़ॉर्म में अपने संपर्क का ब्यौरा, फ़ाइलिंग प्रकार का ब्यौरा और बैंक ब्यौरे का संपादन कर सकते हैं।

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कृपया ध्यान दें:

  1. वित्त अधिनियम 2023 ने धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है, ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी., बी.ओ.आई. और ए.जे.पी. जैसे करदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। यदि आप नई कर व्यवस्था के अनुसार कर का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से इससे बाहर निकलना होगा तथा पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करना चुनना होगा।
  2. यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो फ़ाइलिंग अनुभाग में रेडियो बटन में "हाँ" चुनें।

 

इस विकल्प का प्रयोग करने के लिए, आय (कारोबार या व्यवसाय से आय के अलावा) वाले निर्धारिती को धारा 139(1) के तहत सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाने वाली आयकर विवरणी में कर व्यवस्था का विकल्प दर्शाना होगा।

 

3.2 सकल कुल आय

सकल कुल आय अनुभाग में, आपको पहले से भरी गई जानकारी की समीक्षा करनी होगी और वेतन/पेंशन, गृह संपत्ति और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज आय, पारिवारिक पेंशन, आदि) से अपनी आय के स्रोत के विवरण की पुष्टि/संपादन करना होगा। यदि कोई छूट प्राप्त आय हो तो आप उसका विवरण भी जोड़ सकते हैं।

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3.3 कुल कटौती

कुल कटौती अनुभाग में, आपको आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत दावा करने के लिए आप पर लागू किसी भी कटौती को जोड़ने, हटाने और पुष्टि करने की आवश्यकता है।

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कृपया ध्यान दें:

डिफ़ॉल्ट व्यवस्था नई कर व्यवस्था है। यदि आपने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है, तो केवल धारा 80CCD (2) के तहत कटौती - टियर-1 एन.पी.एस. खाते में नियोक्ता का अंशदान और धारा 80CCH - अग्निवीर समग्र निधि में जमा राशि दिखाई देगी।

 

धारा 80CCH के तहत कटौती के लिए पात्र राशि प्रस्तुत करने के लिए एक कॉलम शामिल करने के लिए आई.टी.आर. फ़ॉर्म में संशोधन किया गया है।

 

3.4 कर भुगतान हो गया

कर भुगतान धारा में, आपको पूर्व वर्ष में आपके द्वारा भुगतान किए गए करों की पुष्टि करनी होगी। कर विवरण में भुगतानकर्ता(ओं) द्वारा प्रस्तुत वेतन/वेतन के अलावा टी.डी.एस., टी.सी.एस., अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर शामिल हैं।

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3.5 कुल कर दायित्व

कुल कर देयता अनुभाग में, आपको मान्य अनुभागों के अनुसार गणना की गई कर देयता की समीक्षा करनी होगी।

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4. आई.टी.आर. - 1 तक कैसे पहुँचें और जमा करें

आप अपना ITR निम्नलिखित तरीकों से दाखिल करके जमा सकते हैं:

  • ऑनलाइन मोड - ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से
  • ऑफ़लाइन मोड - ऑफ़लाइन यूटिलिटी के माध्यम से

ऑनलाइन मोड के माध्यम से आई.टी.आर. फ़ाइल करने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

चरण 1


चरण 2: अपने डैशबोर्डपर क्लिक करें ई-फ़ाईल > आयकर रिटर्न > आयकर रिटर्न दाखिल करें पर।

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टिप्पणी: यदि आपका पैन निष्क्रिय है तो आपको एक चेतावनी संदेश मिलेगा कि आपका पैन निष्क्रिय है क्योंकि यह आधार से लिंक नहीं है।

आप पैन को आधार से लिंक करने के लिए अभी लिंक करें बटन पर क्लिक कर सकते हैं अन्यथा जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 3: निर्धारण वर्ष को 2023-24और भरने के तरीके को ऑनलाइन के रूप में चुनें, फिर जारी रखें पर क्लिक करें

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चरण 4: यदि आपने पहले ही आयकर विवरणी भर दी है और यह जमा करने के लिए लंबित है, तो फ़ाइलिंग फिर से शुरू करें पर क्लिक करें। यदि आप सहेजी गई विवरणी को हटाना चाहते हैं और नए सिरे से विवरणी तैयार करना चाहते हैं, तो नई फ़ाइलिंग प्रारंभ करें पर क्लिक करें।

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चरण 5: आप पर लागू स्थिति का चयन करें और आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 6: आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न के प्रकार चुनने के दो विकल्प हैं:

• यदि आप जानते हैं कि कौन सा आई.टी.आर. फ़ाइल करना है, तो आई.टी.आर. फ़ॉर्म चुनें; अन्यथा
• यदि आप निश्चित नहीं हैं कि कौन सा आई.टी.आर. फ़ाइल करना है, तो आप मुझे यह तय करने में मदद करें कि कौन सा आई.टी.आर. फ़ॉर्म फ़ाइल करना है का चयन कर सकते हैं और आगे बढ़ें पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सिस्टम आपको सही आई.टी.आर. निर्धारित करने में मदद करता है, फिर आप अपना आई.टी.आर. दाखिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

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ध्यान दें:

  • यदि आपको पता नहीं है कि आपके लिए कौन सी आई.टी.आर. या अनुसूचियाँ या आय और कटौती ब्यौरा लागू हैं, तो प्रश्नों के सेट के जवाब में आपके उत्तर आपको उसी का निर्धारण करने में मार्गदर्शन करेंगे और आई.टी.आर. को सही / त्रुटि मुक्त फ़ाइल करने में आपकी सहायता करेंगे।
  • यदि आप अपने लिए लागू आई.टी.आर. या अनुसूचियों या आय और कटौती के विवरण से अवगत हैं, तो आप प्रश्नों को छोड़ सकते हैं।

चरण 7: एक बार जब आप, अपने लिए लागू आई.टी.आर. चुन लेते हैं, तो सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची बना लें और आइये शुरू करते हैं पर क्लिक करें।

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चरण 8:आई.टी.आर. फ़ाइल करने के कारण के संबंध में आपके लिए लागू चेकबॉक्स का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 9: निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। विकल्प “नहीं” स्वतः चयनित हो जाएगा। यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में “हाँ” चुनें।

अपने पूर्व भरे हुए डेटा की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो इसे एडिट करें। बचे हुए / अतिरिक्त आंकड़े भरें (अगर ज़रूरत हो तो)। प्रत्येक अनुभाग के अंत में पुष्टि करें पर क्लिक करें।

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चरण 9.1चरण 9.3

कृपया ध्यान दें:

कर व्यवस्था का चयन करने से पहले कृपया ध्यान रखें कि नई कर व्यवस्था में कुछ कटौतियां और छूट उपलब्ध नहीं हैं।

चरण 10: विभिन्न अनुभागों में अपनी आय और कुल कटौतियों का विवरण दर्ज/संपादित करें। फ़ॉर्म के सभी अनुभागों को पूरा करने और पुष्टि करने के बाद, आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 10a: अगर कर दायित्व का मामला है,

कुल कर देयता पर क्लिक करने के बाद, आपके द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर आपको कर संगणना का सारांश दिखाया जाएगा। यदि संगणना के आधार पर कर देयता देय है, तो आपको पृष्ठ के नीचे अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें विकल्प मिलेंगे

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ध्यान दें:

  • अभी भुगतान करें विकल्प का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
  • यदि आप बाद में भुगतान का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपनी आयकर विवरणी फ़ाइल करने के बाद भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोषी करदाता माने जाने का जोखिम होता है, और देय कर पर ब्याज का भुगतान करने की देयता उत्पन्न हो सकती है

चरण 10b: अगर आप पर कोई भी कर दायित्व नहीं बनता है (न मांग और न ही प्रतिदाय) या आप प्रतिदाय के योग्य हैं
विवरणी का पूर्वावलोकन पर क्लिक करें। अगर आप पर कोई भी कर दायित्व नहीं है या कर संगणना के आधार पर कोई प्रतिदाय है, तो आपको पूर्वालोकन और प्रतिदाय जमा करें पेज पर वापस ले जाया जाएगा।

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चरण 11:यदि आप अभी भुगतान करें पर क्लिक करते हैं, तो आपको ई-भुगतान कर सेवा पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। जारी रखें पर क्लिक करें।

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ध्यान दें:
जारी रखें पर क्लिक करने के बाद आपको कर भुगतान करने के लिए पोर्टल पर कर का ई-भुगतान करें पेज पर ले जाया जाएगा। अधिक जानने के लिए ई-भुगतान कर उपयोगकर्ता नियमावली देखें।


चरण 12:ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सफल भुगतान के बाद, एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। आई.टी.आर. फ़ाइल करने के लिए विवरणी फ़ाइलिंग पर वापस जाएं पर क्लिक करें।

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चरण 13: विवरणी का पूर्वावलोकन पर क्लिक करें

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चरण 14: पूर्वावलोकन और अपनी विवरणी सबमिट करें पेज पर, घोषणा चेकबॉक्स चुनें और पूर्वावलोकन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें

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नोट: यदि आपने अपनी विवरणी तैयार करने में कर विवरणी तैयार करने वाले या टी.आर.पी. को शामिल नहीं किया है, तो आप टी.आर.पी. से संबंधित टेक्स्टबॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं।

चरण 15: अपनी विवरणी का पूर्वावलोकन करें और सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 16: एक बार सत्यापित हो जाने पर, अपने पूर्वावलोकन और अपनी विवरणी जमा करें पेज पर, सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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ध्यान देंः यदि आपको अपनी विवरणी में त्रुटियों की सूची दिखाई जाती है, तो आपको त्रुटियों को ठीक करने के लिए फ़ॉर्म पर वापस जाना होगा। यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो आप सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करके अपनी विवरणी को ई-सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

चरण 17: अपना सत्यापन पूर्ण करें पृष्ठ पर, अपना पसंदीदा विकल्प चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

अपनी विवरणी को सत्यापित करना अनिवार्य है, और ई-सत्यापन (सुझाया गया विकल्प -अभी ई-सत्यापन करें) आपके आई.टी.आर. को सत्यापित करने का सबसे आसान तरीका है - यह स्पीड पोस्ट द्वारा सी.पी.सी. को एक हस्ताक्षरित भौतिक आई.टी.आर.-V भेजने की तुलना में त्वरित, कागज रहित और सुरक्षित विकल्प है।

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नोट: यदि आपका पैन निष्क्रिय है, तो आपको पॉप-अप में एक चेतावनी संदेश दिखाई देगा कि करदाता का पैन निष्क्रिय है क्योंकि यह आधार से लिंक नहीं है

आप अभी लिंक करें विकल्प पर क्लिक करके पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं अन्यथा जारी रखें पर क्लिक करें।

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नोट: यदि आप बाद में ई-सत्यापन का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपनी विवरणी जमा कर सकते हैं, हालाँकि, आपको आई.टी.आर. फ़ाइल करने के 30 दिनों के भीतर अपनी विवरणी को सत्यापित करना होगा।

चरण 18: ई-सत्यापन पेज पर, उस विकल्प का चयन करें जिसके माध्यम से आप विवरणी को ई-सत्यापित करना चाहते हैं और जारी रखें पर क्लिक करें।

ध्यान दें:

  • अधिक जानकारी के लिए ई-सत्यापन उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
  • यदि आप आई.टी.आर.-V के माध्यम से सत्यापित करें का चयन करते हैं, तो आपको अपने आई.टी.आर.-V की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति 30 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट द्वारा केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 को भेजनी होगी।
  • कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास पूर्व-सत्यापित बैंक खाता हो, ताकि संदेय आपके जमा बैंक खाते में आसानी से भेजा जा सके।
  • अधिक जानने के लिए मेरा बैंक खाता उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।

कृपया ध्यान दें: 2024 की अधिसूचना संख्या 2 दिनांक 31/03/2024 के अनुसार-

  1. जहां आयकर विवरणी को अपलोड की जाती है और ई-सत्यापन/आई.टी.आर.V अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाता है - ऐसे मामलों में आयकर विवरणी अपलोड करने की तिथि को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि माना जाएगा।
  2. जहां आयकर विवरणी को अपलोड की जाती है लेकिन ई-सत्यापन या आई.टी.आर.-V अपलोड करने के 30 दिनों के बाद प्रस्तुत किया जाता है - ऐसे मामलों में ई-सत्यापन / आई.टी.आर.-V जमा करने की तिथि को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि के रूप में माना जाएगा और अधिनियम के तहत विवरणी को विलम्ब से फ़ाइल करने के सभी परिणाम, जहां लागू हो, लागू होंगे।
  3. निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से विधिवत सत्यापित आई.टी.आर.-V केवल साधारण या स्पीड पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा:

केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु - 560500, कर्नाटक।

  1. आयकर विवरणी अपलोड करने की तिथि से 30 दिन की अवधि के निर्धारण के प्रयोजनार्थ वह तिथि मानी जाएगी जिस दिन विधिवत् सत्यापित आई.टी.आर.-V सी.पी.सी. में प्राप्त होगी।
  2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आयकर विवरणी को अपलोड करने के बाद निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता है तो ऐसी विवरणी को अमान्य माना जाएगा।

जब आप अपनी विवरणी ई-सत्यापित कर लेते हैं, तो लेन-देन आई.डी. और अभिस्वीकृति संख्या के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. पर एक पुष्टिकरण संदेश भी प्राप्त होगा।

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