1. अवलोकन
आई.टी.आर.-4 की प्री-फ़ाइलिंग और फ़ाइलिंग सेवा पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर और ऑफ़लाइन उपयोगिता के माध्यम से उपलब्ध है। यह सेवा व्यक्तिगत करदाताओं, एच.यू.एफ. और फर्मों (एल.एल.पी. के अलावा) को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आई.टी.आर.-4 ऑनलाइन फ़ाइल करने में सक्षम बनाती है।
यह उपयोगकर्ता पुस्तिका ऑनलाइन मोड के माध्यम से आई.टी.आर.-4 फ़ाइल करने की प्रक्रिया को कवर करती है।
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें
सामान्य |
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अन्य |
कृपया ध्यान दें: यदि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको एक संदेश मिलेगा, “आपका पैन निष्क्रिय कर दिया गया है, क्योंकि यह आधार से नहीं जुड़ा है।” कुछ एक्सेस उपयोगिताएँ सीमित हो सकती हैं। आप धारा 234H के तहत भुगतान के बाद अपने पैन को लिंक कर सकते हैं और उसे सक्रिय बना सकते हैं।
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3. फ़ॉर्म एक नजर में
आई.टी.आर.-4 में छह अनुभाग होते हैं जिन्हें आपको ऑनलाइन मोड में फ़ॉर्म जमा करने से पहले भरना होता है और एक पूर्वावलोकन पेज होता है जहाँ आप अपने भरे हुए सभी ब्यौरे को मान्य कर सकते हैं। धारा इस प्रकार हैं:
- व्यक्तिगत जानकारी
- सकल कुल आय
- प्रकटीकरण और छूट प्राप्त आय
- कुल कटौतियाँ
- सन्दत्त कर(भुगतान किया गया कर)
- कुल कर दायित्व
यहां आई.टी.आर.-4 के विभिन्न अनुभागों का त्वरित दौरा दिया गया है:
3.1 वैयक्तिक जानकारी
आई.टी.आर. के व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में, आपको अपने ई-फ़ाईलिंग प्रोफ़ाइल से स्वतः भरे गए डेटा को सत्यापित करना होगा। आप प्रारूप से सीधे अपने कुछ निजी आंकड़े नहीं बदल सकते हैं। हालांकि, ई-फ़ाईलिंग प्रोफ़ाइल से आप सभी ज़रूरी बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी ई-फ़ाईलिंग प्रोफ़ाइल में अपना संपर्क ब्यौरा, फ़ाइलिंग प्रकार ब्यौरा, प्राधिकृत प्रतिनिधि, साझेदार विवरण (यदि लागू हो) और बैंक विवरण संपादित कर सकते हैं।


निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। विकल्प “नहीं” का स्वतः चयन हो जाएगा।

टिप्पणी: वित्त अधिनियम, 2023 ने धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि इसे व्यक्तिगत और एच.यू.एफ. होने वाले निर्धारिती के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। यदि कोई निर्धारिती नई कर व्यवस्था के अनुसार कर का भुगतान नहीं करना चाहता है, तो उसे स्पष्ट रूप से इससे बाहर निकलना होगा और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर के विकल्प का चयन करना होगा।
किसी कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाला निर्धारिती नई कर व्यवस्था से बाहर निकल सकता है और किसी सुसंगत वर्ष के लिए पुरानी कर व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। हालाँकि, उसे धारा 139(1) के तहत आयकर विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म संख्या 10-IEA में इस विकल्प का प्रयोग करना होगा।
यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो “हाँ, नियत तिथि के भीतर या हाँ, लेकिन नियत तिथि से परे” का चयन करें।
यदि हाँ चुना जाता है, तो फ़ॉर्म 10-IEA की फ़ाइल करने की तिथि और पावती संख्या दर्ज करें और विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू देय तिथि दर्ज करें।


3.2 सकल कुल आय
सकल कुल आय अनुभाग में, आपको पहले से भरी हुई जानकारी की समीक्षा करने और वेतन/पेंशन, गृह संपत्ति, कारोबार या व्यवसाय और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज से आय, पारिवारिक पेंशन, आदि।) से अपनी आय स्रोत के ब्यौरों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। आपको शेष/अतिरिक्त ब्यौरा, यदि कोई हो, भी दर्ज़ करना होगा।

टिप्पणी: इस धारा के कुछ भाग इस बात पर निर्भर करते हुए अक्षम हो जाएंगे कि आप एच.यू.एफ. हैं या फर्म (एल.एल.पी. के अलावा)।
3.3 प्रकटीकरण और करमुक्त आय
प्रकटीकरण और करमुक्त आय अनुभाग में, आपको कारोबार से सम्बंधित वित्तीय ब्यौरा, जी.एस.टी. (वैकल्पिक) और करमुक्त आय के लिए रिपोर्ट की गई सकल प्राप्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

3.4 कुल कटौतियाँ
कुल कटौती अनुभाग में, आपको आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत दावा करने के लिए आवश्यक किसी भी कटौती को जोड़ने और सत्यापित करने की आवश्यकता है।

कृपया ध्यान दें:
1.डिफ़ॉल्ट व्यवस्था नई कर व्यवस्था है। यदि आपने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है, तो केवल धारा 80CCD (2) के तहत कटौती - टियर-1 एन.पी.एस. खाते में नियोक्ता का अंशदान और धारा 80CCH - अग्निवीर समग्र निधि में जमा राशि सक्षम होगी।
2. यदि करदाता पुरानी कर व्यवस्था चुन रहा है और धारा 80DD या 80U के तहत कटौती का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।
3.5 भुगतान किया हुआ कर
भुगतान किया हुआ कर अनुभाग में, आपको पूर्व वर्ष में आपके द्वारा भुगतान किए हुए करों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। कर ब्यौरे में भुगतानकर्ता द्वारा प्रस्तुत वेतन/वेतन के अलावा टी.डी.एस., टी.सी.एस., अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर शामिल हैं।

3.6 कुल कर दायित्व
कुल कर देयता अनुभाग में, आप अपनी आय की संगणना, कर की संगणना, और कुल कर, उपकर और ब्याज देख सकेंगे। आपको कर की संगणना अनुभाग में पहले भरे गए अनुभागों के अनुसार अपने कर दायित्व ब्यौरों की जाँच करनी होगी।

4. आई.टी.आर. 4 को कैसे एक्सेस और सबमिट करें
आप निम्नलिखित विधियों से अपना ITR दाखिल कर सकते हैं:
- ऑनलाइन मोड - ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से
- ऑफ़लाइन तरीका – ऑफ़लाइन उपयोगिता के माध्यम से
ऑनलाइन मोड के माध्यम से आई.टी.आर. फ़ाइल करने और सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:
चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

चरण 2: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > आयकर विवरणी फ़ाइल करें पर क्लिक करें।

नोट: यदि आपका पैन निष्क्रिय है, तो आपको एक चेतावनी संदेश मिलेगा कि आपका पैन निष्क्रिय है क्योंकि यह आधार से लिंक नहीं है।
आप पैन को आधार से लिंक करने के लिए अभी लिंक करें बटन पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 3: कर निर्धारण वर्ष 2024– 25 और फ़ाइलिंग का तरीका ऑनलाइन चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

नोट: यदि आपने पहले ही आयकर विवरणी भर दी है और यह जमा करने के लिए लंबित है, तो फ़ाइलिंग फिर से शुरू करें पर क्लिक करें। यदि आप सहेजी गई विवरणी को खारिज करना चाहते हैं और नए सिरे से विवरणी तैयार करना चाहते हैं, तो नई फ़ाइलिंग प्रारंभ करें पर क्लिक करें।

चरण 4: आप पर लागू स्थिति का चयन करें और आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 5: आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न के प्रकार चुनने के दो विकल्प हैं:
- यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कौन सा आई.टी.आर. फ़ाइल करना है, तो आप आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करके विजार्ड-आधारित विवरणी फ़ाइलिंग का विकल्प चुन सकते हैं। जब सिस्टम आपको सही आई.टी.आर. निर्धारित करने में मदद करता है, तो आप अपना आई.टी.आर. फ़ाइल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
- यदि आप सुनिश्चित हैं कि कौन सा आई.टी.आर. फ़ाइल करना है, तो ड्रॉपडाउन से प्रयोज्य आयकर विवरणी का चयन करें और आई.टी.आर.-4 के साथ आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
ध्यान दें:
• यदि आप नहीं जानते कि कौन सी आई.टी.आर. या अनुसूचियां आप पर लागू हैं या आय और कटौती का ब्यौरा है, तो प्रश्नों के एक सेट के जवाब में आपके उत्तर आपको इसका निर्धारण करने में मार्गदर्शन करेंगे और आई.टी.आर. को सही / त्रुटि-मुक्त फ़ाइल करने में मदद करेंगे।
• यदि आप अपने लिए लागू आई.टी.आर. या अनुसूचियों या आय और कटौती के ब्यौरे से अवगत हैं, तो आप प्रश्नावली को छोड़ सकते हैं।
चरण 6: फ़ॉर्म भरने के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा आवश्यक दस्तावेजों की सूची नोट करें और 'आइए शुरू करें' पर क्लिक करें।

चरण 7: अपने पूर्व भरे हुए डेटा की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो इसे संपादित करें। शेष / अतिरिक्त आंकड़ें दर्ज़ करें (यदि आवश्यक हो) और प्रत्येक अनुभाग के अंत में पुष्टि करें पर क्लिक करें।

कृपया ध्यान दें:
वित्त अधिनियम, 2023 ने धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है, ताकि इसे व्यक्ति और एच.यू.एफ. होने वाले निर्धारिती के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। यदि कोई निर्धारिती नई कर व्यवस्था के अनुसार कर का भुगतान नहीं करना चाहता है, तो उसे स्पष्ट रूप से इससे बाहर निकलना होगा और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर के विकल्प का चयन करना होगा।
किसी कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाला निर्धारिती नई कर व्यवस्था से बाहर निकल सकता है और किसी सुसंगत वर्ष के लिए पुरानी कर व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। हालाँकि, उसे धारा 139(1) के तहत आयकर विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म संख्या 10-IEA में इस विकल्प का प्रयोग करना होगा।
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है।
व्यक्तिगत जानकारी की फ़ाइलिंग धारा में, विकल्प “नहीं” स्वचालित रूप से चयनित हो जाएगा।

यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो “हाँ, नियत तिथि के भीतर या हाँ, लेकिन नियत तिथि से परे” का चयन करें।
यदि हाँ चुना गया है, तो फ़ॉर्म 10-IEA की फ़ाइलिंग की तिथि और पावती संख्या दर्ज करें और विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू नियत तिथि दर्ज करें।

चरण 8: अपनी आय और कटौती का ब्यौरा अलग-अलग अनुभाग में दर्ज करें। फ़ॉर्म के सभी अनुभागों को पूरा करने और पुष्टि करने के बाद, आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

चरण 9: यदि कोई कर देयता है
आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे के आधार पर आपकी कर संगणना का सारांश दिखाया जाएगा। यदि संगणना के आधार पर देय कर दायित्व है, तो आपको पेज के निचले भाग में अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें विकल्प मिलेंगे। यह सिफारिश की जाती है कि आप अभी भुगतान करें विकल्प का उपयोग करें।


- यदि आप बाद में भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपनी आयकर विवरणी फ़ाइल करने के बाद भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोषपूर्ण निर्धारिती माने जाने का जोखिम होता है, तथा देय कर पर ब्याज का भुगतान करने की देयता उत्पन्न हो सकती है।
चरण 10: यदि कोई कर देयता नहीं है (कोई माँग नहीं / कोई प्रतिदाय नहीं) या यदि आप प्रतिदाय के लिए पात्र हैं
कर का भुगतान करने के बाद, विवरणी का पूर्वावलोकन करें पर क्लिक करें। यदि कोई कर देयता देय नहीं है, या कर गणना के आधार पर कोई प्रतिदाय है, तो आपको विवरणी का पूर्वावलोकन करें पेज पर ले जाया जाएगा।

चरण 11: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सफल भुगतान के बाद एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। आई.टी.आर. फ़ाइल करने के लिए विवरणी फ़ाइलिंग पर वापस जाएं पर क्लिक करें।

चरण 12: विवरणी का पूर्वावलोकन करें पर क्लिक करें।

चरण 13: अपनी विवरणी का पूर्वावलोकन करें और जमा करें पेज पर, स्थान, नाम और अन्य विवरण स्वतः भर दिए जाएंगे, फिर घोषणा चेकबॉक्स का चयन करें और पूर्वावलोकन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

नोट: यदि आपने अपनी विवरणी तैयार करने में कर विवरणी तैयार करने वाले या टी.आर.पी. को शामिल नहीं किया है, तो आप टी.आर.पी. से संबंधित टेक्स्टबॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं।
चरण 14: अपनी विवरणी का पूर्वावलोकन करें और सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

चरण 15: सत्यापन हो जाने पर, सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

टिप्पणी: यदि आपकी विवरणी में कोई सत्यापन त्रुटि होगी तो उसकी सूची आपको दिखा दी जाएगी, यदि कोई हो। त्रुटि को ठीक करने के लिए आपको प्रारूप पर वापस जाना होगा। यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो आप सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करके अपनी विवरणी को ई-सत्यापित कर सकते हैं।
चरण 16: अपना सत्यापन पूर्ण करें पेज पर, अपना पसंदीदा विकल्प चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।
अपनी विवरणी को सत्यापित करना अनिवार्य है, और ई-सत्यापन (अनुशंसित विकल्प – अभी ई-सत्यापित करें) आपके आई.टी.आर. को सत्यापित करने का सबसे आसान तरीका है – यह स्पीड पोस्ट द्वारा सी.पी.सी. को हस्ताक्षरित भौतिक आई.टी.आर.-V भेजने की तुलना में त्वरित, कागज रहित, और सुरक्षित है।

टिप्पणी: यदि आपका पैन निष्क्रिय है: आपको पॉप-अप में एक चेतावनी संदेश दिखाई देगा कि करदाता का पैन निष्क्रिय है क्योंकि यह आधार से लिंक नहीं है।
आप अभी लिंक करें विकल्प पर क्लिक करके पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं, अन्यथा आप जारी रखें पर क्लिक करें।

टिप्पणी: यदि आप बाद में ई-सत्यापन का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपनी विवरणी जमा कर सकते हैं, हालाँकि, आपको आई.टी.आर. फ़ाइल करने के 30 दिनों के भीतर अपनी विवरणी का सत्यापन करना होगा।
चरण 17: ई-सत्यापन पेज पर, उस विकल्प का चयन करें जिसके माध्यम से आप विवरणी को ई-सत्यापित करना चाहते हैं और जारी रखें पर क्लिक करें।
ध्यान दें:
- अधिक जानकारी के लिए ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
- यदि आप आई.टी.आर.-V के माध्यम से सत्यापन का चयन करते हैं, तो आपको अपने आई.टी.आर.-V की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति 30 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट द्वारा केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 को भेजनी होगी।
- कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास पूर्व-सत्यापित बैंक खाता हो, ताकि संदेय आपके जमा बैंक खाते में आसानी से भेजा जा सके।
- अधिक जानकारी के लिए मेरा बैंक खाता उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
कृपया ध्यान दें: 2024 दिनांक 31/03/2024 की अधिसूचना संख्या 2 के अनुसार-
- जहां आयकर विवरणी को अपलोड कर दिया जाता है और ई-सत्यापन/आई.टी.आर.V अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाता है – ऐसे मामलों में आयकर विवरणी को अपलोड करने की तिथि को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि माना जाएगा।
- जहां विवरणी अपलोड को कर दिया जाता है लेकिन ई-सत्यापन या आई.टी.आर.-V अपलोड करने के 30 दिनों के बाद प्रस्तुत किया जाता है – ऐसे मामलों में ई-सत्यापन / आई.टी.आर.-V जमा करने की तिथि को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि के रूप में माना जाएगा और अधिनियम के तहत विवरणी विलम्ब से फ़ाइल करने के सभी परिणाम, जहां लागू हो, लागू होंगे।
- निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से विधिवत सत्यापित आई.टी.आर.-V केवल साधारण या स्पीड पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा:
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु - 560500, कर्नाटक।
- आयकर विवरणी अपलोड करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के निर्धारण के प्रयोजनार्थ वह तिथि मानी जाएगी जिस दिन विधिवत् सत्यापित आई.टी.आर.-V सी.पी.सी. में प्राप्त होगी।
- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आयकर विवरणी अपलोड करने के बाद निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता है तो ऐसी विवरणी को अमान्य माना जाएगा।
एक बार जब आप अपनी विवरणी को ई-वेरिफ़ाई कर लेते हैं, तो लेन-देन आई.डी. और पावती संख्या के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. पर एक पुष्टिकरण संदेश भी प्राप्त होगा।
