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1. अवलोकन

पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए आई.टी.आर.-4 सेवा की प्री-फिलिंग और फ़ाइलिंग ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑफ़लाइन उपयोगिता तक पहुंच के माध्यम से उपलब्ध है। यह सेवा व्यक्तिगत करदाताओं, हिन्दू अविभाजित परिवारों और फर्मों (एल.एल.पी. के अलावा) को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आई.टी.आर.-4 ऑनलाइन फ़ाइल करने में सक्षम बनाती है।

यह उपयोगकर्ता पुस्तिका ऑनलाइन तरीके के माध्यम से आई.टी.आर.-4 फ़ाइल करने की प्रक्रिया को कवर करती है

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें

सामान्य
  • मान्य उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता
  • पैन की स्थिति सक्रिय है
अन्य
  • पैन और आधार लिंक करें (सिफारिश की जाती है)
  • कम से कम एक बैंक खाते को पूर्व-मान्य करें और इसे प्रतिदाय के लिए नामांकित करें (सिफारिश की जाती है)
  • आधार / ई-फ़ाईलिंग पोर्टल / आपके बैंक / एन.एस.डी.एल. / सी.डी.एस.एल. के साथ लिंक मान्य मोबाइल नंबर (ई-सत्यापन के लिए)
  • ऑफ़लाइन यूटिलिटी डाउनलोड करें या थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर का उपयोग करें (अगर ऑफ़लाइन ढंग का उपयोग कर रहे हैं)

3. फ़ॉर्म एक नजर में

आई.टी.आर.-4 में छह अनुभाग होते हैं जिन्हें आपको ऑनलाइन मोड में फ़ॉर्म जमा करने से पहले भरना होता है और एक पूर्वावलोकन पेज होता है जहाँ आप अपने भरे हुए सभी ब्यौरे को मान्य कर सकते हैं। धारा इस प्रकार हैं:

  • निजी जानकारी
  • सकल कुल आय
  • प्रकटीकरण और छूट प्राप्त आय
  • कुल कटौतियाँ
  • सन्दत्त कर(भुगतान किया गया कर)
  • कुल कर दायित्व

यहां आई.टी.आर.-4 के विभिन्न अनुभागों का त्वरित दौरा दिया गया है:


3.1 वैयक्तिक जानकारी

आई.टी.आर. के व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में, आपको उस आंकड़ें को सत्यापित करने की आवश्यकता है जो आपके ई-फ़ाईलिंग प्रोफ़ाइल से स्वत: भरा हुआ है। आप प्रारूप से सीधे अपने कुछ निजी आंकड़े नहीं बदल सकते हैं। हालांकि, ई-फ़ाईलिंग प्रोफ़ाइल से आप सभी ज़रूरी बदलाव कर सकते हैं। आप अपने ई-फ़ाइलिंग प्रोफ़ाइल में अपने संपर्क का ब्यौरा, फ़ाइलिंग प्रकार का ब्यौरा, अधिकृत प्रतिनिधि, भागीदार का ब्यौरा (यदि लागू हो) और बैंक का ब्यौरा संपादित कर सकते हैं।

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3.2 सकल कुल आय

सकल कुल आय अनुभाग में, आपको पहले से भरी हुई जानकारी की समीक्षा करने और वेतन/पेंशन, गृह संपत्ति, कारोबार या व्यवसाय और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज से आय, पारिवारिक पेंशन, आदि।) से अपनी आय स्रोत के ब्यौरों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। आपको शेष/अतिरिक्त ब्यौरा, यदि कोई हो, भी दर्ज़ करना होगा।

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ध्यान दें: यदि आप एक एच.यू.एफ़. या कोई फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) हैं तो इस आधार पर अनुभाग के कुछ हिस्सों को छुपा दिया जाएगा।


3.3 प्रकटीकरण और करमुक्त आय

प्रकटीकरण और करमुक्त आय अनुभाग में, आपको कारोबार से सम्बंधित वित्तीय ब्यौरा, जी.एस.टी. (वैकल्पिक) और करमुक्त आय के लिए रिपोर्ट की गई सकल प्राप्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

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3.4 कुल कटौती

कुल कटौती अनुभाग में, आपको आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत दावा करने के लिए आवश्यक किसी भी कटौती को जोड़ने और सत्यापित करने की आवश्यकता है।

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3.5 भुगतान किया हुआ कर

भुगतान किया हुआ कर अनुभाग में, आपको पूर्व वर्ष में आपके द्वारा भुगतान किए हुए करों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। कर का ब्यौरा में वेतन / वेतन के अलावा से टी.डी.एस. सम्मिलित हैं जैसा कि भुगतान कर्ता, टी.सी.एस., अग्रिम कर, और स्वयं-निर्धारण कर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

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3.6 कुल कर दायित्व

कुल कर देयता अनुभाग में, आप अपनी आय की संगणना, कर की संगणना, और कुल कर, उपकर और ब्याज देख सकेंगे। आपको कर की संगणना अनुभाग में पहले भरे गए अनुभागों के अनुसार अपने कर दायित्व ब्यौरों की जाँच करनी होगी।

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टिप्पणी: अधिक जानकारी के लिए, निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए सी.बी.डी.टी. द्वारा जारी आई.टी.आर.-4 के लिए विधिमान्यकरण नियम देखें। संदर्भ CBDT__e-Filing_ITR-4_Validation Rules_Version 1.0.pdf (incometax.gov.in)


4. आई.टी.आर. 4 को कैसे एक्सेस और सबमिट करें

आप निम्नलिखित विधियों से अपना ITR दाखिल कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन मोड - ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से
  • ऑफ़लाइन तरीका – ऑफ़लाइन उपयोगिता के माध्यम से

ऑनलाइन ढंग के माध्यम से आई.टी.आर. फ़ाइल करने और सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

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चरण 2: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > आयकर विवरणी फ़ाइल करें पर क्लिक करें।

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चरण 3: निर्धारण वर्ष को 2023 - 24के रूप में चुनें और ऑनलाइन मोड को फ़ाइलिंग का तरीका के रूप में चुनें एवं जारी रखें पर क्लिक करें।

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टिप्पणी: यदि आपने पहले ही आयकर विवरणी भर दी है और यह जमा करने के लिए लंबित है, तो फ़ाइलिंग पुनः आरंभ करें पर क्लिक करें। यदि आप सहेजी गई विवरणी को खारिज करना चाहते हैं और विवरणी को नए सिरे से तैयार करना शुरू करना चाहते हैं तो नई फ़ाइलिंग शुरू करें पर क्लिक करें।

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चरण 4: आप पर लागू स्थिति का चयन करें और आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 5: आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न के प्रकार चुनने के दो विकल्प हैं:

  • यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कौन सा आई.टी.आर. फ़ाइल करना है, तो आप आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करके विजार्ड-आधारित विवरणी फ़ाइलिंग का विकल्प चुन सकते हैं। जब सिस्टम आपको सही आई.टी.आर. निर्धारित करने में मदद करता है, तो आप अपना आई.टी.आर. फ़ाइल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
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  • यदि आप सुनिश्चित हैं कि कौन सा आई.टी.आर. फ़ाइल करना है, तो ड्रॉपडाउन से प्रयोज्य आयकर विवरणी का चयन करें और आई.टी.आर.-4 के साथ आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
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ध्यान दें:
• यदि आपको पता नहीं है कि कौन सा आई.टी.आर. या अनुसूचियां आप पर लागू हैं या आय और कटौती ब्यौरा, तो प्रश्नों के एक सेट के जवाब में आपकी प्रतिक्रिया आपको इसे निर्धारित करने में मार्गदर्शन करेगी और आई.टी.आर. को सही / त्रुटि मुक्त दाखिल करने में आपकी मदद करेगी।
• यदि आप पर लागू आई.टी.आर. या अनुसूचियों या आय और कटौती के ब्यौरे से अवगत हैं, तो आप प्रश्नावली को छोड़ सकते हैं।

चरण 6: फ़ॉर्म भरने के लिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आवश्यक दस्तावेजों की सूची नोट करें और शुरू करें पर क्लिक करें

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चरण 7: अपने पूर्व भरे हुए डेटा की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो इसे संपादित करें। शेष / अतिरिक्त आंकड़ें दर्ज़ करें (यदि आवश्यक हो) और प्रत्येक अनुभाग के अंत में पुष्टि करें पर क्लिक करें।

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टिप्पणी: धारा 115BAC से सम्बंधित सभी प्रश्नों का उत्तर कारोबार आय के साथ फ़ाइल किए गए विवरणी के दृष्टिकोण से दिया जाना है। गैर-कारोबार विवरणी की विषय वस्तु को अनदेखा करके, यदि निर्धारण वर्ष के बीच कोई हो, और फ़ाइल की गई कारोबार विवरणी की विषय वस्तु के आधार पर, सुसंगत उत्तरों का चयन करें।यदि निर्धारिती ने नवीनतम कारोबार विवरणी में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना था, तो यह तब तक नई कर व्यवस्था के तहत बना रहेगा, जब तक कि चालू निर्धारण वर्ष के लिए फ़ॉर्म 10IE के माध्यम से ऑप्ट आउट नहीं किया जाता।

यदि आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत जानकारी टैब के तहत फ़ाइलिंग अनुभाग में “अभी चुने” (यदि आपने पूर्व के निर्धारण वर्षों में कभी नहीं चुना है) या “चुनना जारी रखें” (यदि आपने पूर्व के वर्षों में चुनाव किया है) रेडियो बटन का चयन करना होगा। 'अभी चुने' के लिए अभिस्वीकृति संख्या और फ़ॉर्म 10 IE फ़ाइल करने की तिथि दर्ज़ करें क्योंकि यदि व्यक्ति की कारोबार से आय है और पहली बार नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहा है, तो फ़ॉर्म 10 IE को आई.टी.आर. फ़ाइल करने से पहले फ़ाइल करना अनिवार्य है।

चरण 7a: ‘क्या आपने पूर्व के वर्षों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है’ में हां का चयन करें यदि आपने पूर्व के वर्षों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है अन्यथा नहीं का चयन करें यदि हाँ का चयन किया जाता है, तो निर्धारण वर्ष चुनें, फ़ॉर्म 10 IE फ़ाइल करने की तिथि दर्ज़ करें और अभिस्वीकृति संख्या दर्ज करें।

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चरण 7b: यदि पूर्व के वर्षों में नई कर व्यवस्था का चयन करने के बाद, बाद के वर्ष में आपने नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, तो 'क्या आपने कभी नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है‘ में हां का चयन करें, अन्यथा ‘नहीं” का चयन करें। यदि हां तो निर्धारण वर्ष चुनें, फ़ॉर्म 10 IE भरने की तिथि और अभिस्वीकृति संख्या दर्ज़ करें।

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चरण 7c: यदि आपने पूर्व के वर्षों में नई कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है, तो नहीं चुनें और चालू वर्ष के लिए अब चुन रहे हैं विकल्प चुनें (यदि आप नई कर व्यवस्था के लिए विकल्प चुनना चाहते हैं) का चयन करें और ‘नहीं चुन रहे हैं‘ चुनें

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चरण 7d: यदि आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो आपको एक पॉप-अप दिखाई देगा कि आप कुछ कटौतियों और भत्तों के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 7e: अभिस्वीकृति संख्या और फ़ॉर्म 10IE दाखिल करने की तिथि दर्ज़ करें क्योंकि यह उस व्यक्ति के लिए नई कर व्यवस्था का चयन करने की शर्त है, जिसकी कारोबार से आय है।

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चरण 8: विभिन्न वर्गों में अपनी आय और कटौती का ब्यौरा दर्ज़ करें। प्रारूप के सभी अनुभागों को भरने और पूरा करने के बाद, आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 9: कर दायित्व की स्थिति में:

आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे के आधार पर आपकी कर संगणना का सारांश दिखाया जाएगा। यदि संगणना के आधार पर देय कर दायित्व है, तो आपको पेज के निचले भाग में अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें विकल्प मिलेंगे। अभी भुगतान करें विकल्प का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है

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  • यदि आप बाद में भुगतान करें का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपना आयकर रिटर्न फ़ाइल करने के बाद भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसमें व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती माने जाने का जोखिम होता है, और देय कर पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न हो सकता है।


चरण 10: यदि कोई कर दायित्व नहीं है (कोई मांग नहीं / कोई प्रतिदाय नहीं) या यदि आप प्रतिदाय के पात्र हैं:


यदि कोई कर दायित्व देय नहीं है, या यदि कर संगणना के आधार पर प्रतिदाय है, तो आपको विवरणी का पूर्वावलोकन करें पेज पर ले जाया जाएगा।

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चरण 11: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान के बाद, एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा। आई.टी.आर. की फ़ाइलिंग पूरी करने के लिए विवरणी को फ़ाइल करना पर वापस जाएं पर क्लिक करें।

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चरण 12: विवरणी का पूर्वावलोकन पर क्लिक करें

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चरण 13: पूर्वावलोकन करें और अपनी विवरणी जमा करें पेज पर , जगह, नाम और अन्य ब्यौरे स्वतः भर जाएंगे। घोषणा चेकबॉक्स का चयन करें और पूर्वावलोकन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिककरें।

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टिप्पणी: यदि आपने अपनी विवरणी तैयार करने में कर विवरणी तैयार करने वाला या टी.आर.पी. को शामिल नहीं किया है, तो आप टी.आर.पी. से सम्बंधित टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं।

चरण 14: अपनी विवरणी का पूर्वावलोकन करें और विधिमान्यकरण के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 15: एक बार मान्य होने के बाद, सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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टिप्पणी: आपको अपनी विवरणी में विधिमान्यकरण त्रुटियों की एक सूची दिखाई जाएगी, यदि कोई हो। त्रुटि को ठीक करने के लिए आपको प्रारूप पर वापस जाना होगा। यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो आप सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करके अपनी विवरणी को ई-सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

चरण 16: अपना सत्यापन पूरा करें पेज पर, अपना अधिमानित विकल्प चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

अपनी विवरणी को सत्यापित करना अनिवार्य है, और ई-सत्यापन (अनुशंसित विकल्प – अभी ई-सत्यापित करें) आपके आई.टी.आर. को सत्यापित करने का सबसे आसान तरीका है – यह स्पीड पोस्ट द्वारा सी.पी.सी. को हस्ताक्षरित भौतिक आई.टी.आर.-V भेजने की तुलना में त्वरित, कागज रहित, और सुरक्षित है।

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टिप्पणी: यदि आप बाद में ई-सत्यापन करें का चयन करते हैं, तो आप अपनी विवरणी सबमिट कर सकते हैं। हालांकि, आपको अपना आई.टी.आर. फ़ाइल करने के 120 दिनों के भीतर अपनी विवरणी को सत्यापित करना होगा।
चरण 17: ई-सत्यापित करें पेज पर, उस विकल्प को चुनें जिसके माध्यम से आप विवरणी को ई-सत्यापित करना चाहते हैं और जारी रखें पर क्लिक करें।

ध्यान दें:
• अधिक जानने के लिए उपयोगकर्ता नियमावली को ई-सत्यापित करने का तरीका देखें।
• यदि आप आई.टी.आर.-V के माध्यम से सत्यापन का चयन करते हैं, तो आपको 30 दिनों के भीतर अपने आई.टी.आर.-V की एक हस्ताक्षरित भौतिक प्रति केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 को सामान्य / स्पीड पोस्ट से भेजने की आवश्यकता होगी।
• कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपने बैंक खाते को पूर्व-सत्यापित कर दिया है ताकि कोई भी देय प्रतिदाय आपके बैंक खाते में जमा हो सके।
• अधिक जानने के लिए मेरा बैंक खाता उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।

जब आप अपनी विवरणी ई-सत्यापित कर लेते हैं, तो लेन-देन आई.डी. और अभिस्वीकृति संख्या के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. पर एक पुष्टिकरण संदेश भी प्राप्त होगा।

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