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1. EVC क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ई.वी.सी.) 10-अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है, जो किसी आइटम को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सत्यापित करने, ई -फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने या पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाता है। आप किसी मद को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करने के लिए (कानूनी फ़ाॅर्म ई-सत्यापित करने, आयकर विवरणी ई-सत्यापित करने, प्रतिदाय पुनःजारी करने के अनुरोध को ई-सत्यापित करने, किसी नोटिस के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने), ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए या पासवर्ड रीसेट करने के लिए ई.वी.सी. का उपयोग कर सकते हैं।

2 क्या मैं किसी अन्य के लिए ई.वी.सी. जनरेट कर सकता हूँ या कोई अन्य मेरी ओर से ई.वी.सी. जनरेट कर सकता है?
कोई करदाता अपने लिए और किसी अन्य पैन के लिए (कंपनी को छोड़कर), या यदि वह व्यक्ति किसी विशेष संस्था का प्रधान संपर्क है तो टैन के लिए ई.वी.सी. का उपयोग कर सकता है। व्यक्तिगत करदाता किसी अन्य पैन उपयोगकर्ता के लिए भी ई.वी.सी. जनरेट कर सकता है, यदि वह उस विशेष पैन के प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत है।

3. क्या कोई कंपनी, ई.वी.सी. के माध्यम से अपनी विवरणी सत्यापित कर सकती है?
नहीं। कोई कंपनी ई.वी.सी. जनरेट करके अपने विवरणी को सत्यापित नहीं कर सकती है। उन्हें डी.एस.सी. के माध्यम से अपनी विवरणी सत्यापित करनी होगी।

4. क्या मेरा पैन उस खाते से लिंक होना अनिवार्य है, जिसका मैं ई.वी.सी. जनरेट करने के लिए उपयोग कर रहा हूँ?
हाँ, ई.वी.सी. जनरेट करने के लिए आप जिस भी खाते का उपयोग कर रहे हैं, उससे आपका पैन लिंक होना अनिवार्य है।
यदि आप सत्यापित बैंक खाते का उपयोग करते हुए नेट बैंकिंग या बैंक ए.टी.एम. के माध्यम से ई.वी.सी. जनरेट कर रहे हैं तो आपका पैन उस बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
यदि आप डीमैट खाते का उपयोग करके ई.वी.सी. जनरेट कर रहे हैं, तो आपका पैन उस डीमैट खाते से लिंक होना चाहिए।

5. जनरेट किए गए ई.वी.सी. की वैधता कितनी होती है?
जनरेट किया गया ई.वी.सी., 72 घंटे तक वैध होगा।

6. क्या मैं अलग-अलग विवरणी ई-सत्यापित करने के लिए उसी ई.वी.सी. का 72 घंटे के अंदर कई बार उपयोग कर सकता हूँ?
नहीं, आप अलग-अलग विवरणी ई-सत्यापित करने के लिए उसी ई.वी.सी. का कई बार उपयोग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सत्यापन करने के लिए आपको हर बार नया ई.वी.सी. जनरेट करना होगा।

7. मैंने ई.वी.सी. का उपयोग करके अपनी विवरणी सत्यापित की है, क्या मुझे अब भी कागज़ पर आई.टी.आर. वी. को सी.पी.सी. बैंगलोर को भेजना होगा?
नहीं। एक बार जब आप ई.वी.सी. का उपयोग करके अपनी विवरणी को ई-सत्यापित कर लेते हैं, तो आपको सी.पी.सी. बैंगलोर को आई.टी.आर. वी की भौतिक प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता नहीं होती है।

8. मैं एक ई.वी.सी. जनरेट करने के लिए अपने बैंक खाते का उपयोग करना चाहता हूँ। क्या मैं किसी भी बैंक खाते का उपयोग कर सकता हूँ या केवल उसी का जो ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक है?
आप केवल उसी बैंक खाते से ई.वी.सी. जनरेट कर सकते हैं जो ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक है और सत्यापित है।

9. क्या मैं अपने पिछली दाखिल की गई विवरणी सत्यापित कर सकता हूँ, जो सत्यापन के लिए लंबित हैं?
हाँ, यदि सत्यापन की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, या विलंब पर समर्थ आयकर प्राधिकारी द्वारा असंतुष्टि नहीं व्यक्त की गई है।

10. मैं बैंक ए.टी.एम. विकल्प के माध्यम से ई.वी.सी. कैसे जनरेट कर सकता हूँ?
बैंक ए.टी.एम. विकल्प के माध्यम से ई.वी.सी. जनरेट करने के लिए, आपका पैन संबंधित बैंक खाता से जुड़ा होना चाहिए और वही पैन ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इसके लिंक होने के बाद आप ए.टी.एम. पर अपना डेबिट कार्ड स्वाइप/इंसर्ट कर सकते हैं, और "आयकर फाइलिंग के लिए पिन" विकल्प को चुन सकते हैं। ई.वी.सी. आपके मोबाइल नंबर और ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी. पर भेजा जाएगा।

11. कौन से बैंक, मुझे बैंक खाते के माध्यम से ई.वी.सी. जनरेट करने की सुविधा देते हैं?
आप निम्न में से किसी बैंक से ई.वी.सी. जनेरेट कर सकते हैं, जो ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक हैं और सत्यापित हैं:

  • इलाहाबाद बैंक
  • आंध्रा बैंक
  • बैंक ऑफ़ बड़ौदा
  • केनरा बैंक
  • सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
  • फ़ेडरल बैंक
  • HDFC बैंक
  • ICICI बैंक
  • IDBI बैंक
  • करूर वैश्य बैंक
  • कोटक महिंद्रा बैंक
  • ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
  • पंजाब नेशनल बैंक
  • सारस्वत बैंक
  • साउथ इंडियन बैंक
  • स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
  • सिंडिकेट बैंक
  • यूको बैंक
  • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
  • यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

12. क्या मेरे बैंक खाते या डीमैट खाते का उपयोग करके ई.वी.सी. जनरेट करने से पहले मेरा बैंक खाता या मेरा डीमैट खाता पहले से सत्यापित कराना होगा?
हाँ, आपको ई.वी.सी. जनरेट करने से पहले अपना बैंक खाता या अपना डीमैट खाता पहले से सत्यापित कराना होगा।