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1. अवलोकन

सुधार अनुरोध सेवा निम्नलिखित को उपलब्ध हैः

  • ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत सभी करदाता
  • पंजीकृत ई.आर.आई. उपयोगकर्ता / पंजीकृत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / पंजीकृत प्रतिनिधि निर्धारिती (केवल तभी लागू होता है जब करदाता किसी एक को नियुक्त करना चाहते हैं)

यह सेवा ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ही उपलब्ध होती है। यह आपको CPC द्वारा संसाधित विवरणी के लिए भेजे गए प्रज्ञापन या पारित आदेश में अभिलेख से प्रकट किसी भी भूल में सुधार करने की अनुमति देता है।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें:

  • विधिमान्य उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता
  • पंजीकृत करदाताओं (या करदाता की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / प्रतिनिधि निर्धारिती) के लिए:
    • CPC, बेंगलुरु से आयकर अधिनियम, 1961की धारा 143(1) या संपत्ति कर अधिनियम की धारा 16(1) के तहत प्रज्ञापन प्राप्त हुआ
    • मेरी ई.आर.आई. सेवा का उपयोग करके ई.आर.आई. जोड़ें (केवल तभी लागू होती है जब करदाता ई.आर.आई. नियुक्त करना चाहते हैं)
  • पंजीकृत ERI उपयोगकर्ताओं के लिएः
    • ग्राहक जोड़ें सेवा का उपयोग करके करदाता को एक क्लाइंट के रूप में जोड़ें
    • ERI स्थिति सक्रिय है
  • पंजीकृत करदाता और पंजीकृत ERI उपयोगकर्ता दोनों:
    • डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (डी.एस.सी.) विकल्प का उपयोग करने के लिए मान्य डी.एस.सी. को ई-फ़ाइलिंग (अवधि समाप्त न हुई हो) में पंजीकृत करें; या
    • EVC बनाएं

3. क्रमानुसार मार्गदर्शन

चरण 1: अपनी मान्य उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

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चरण 2: सेवाएं > सुधार पर क्लिक करें।

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चरण 3: सुधार पेज पर, नया अनुरोध पर क्लिक करें।

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चरण 4a: नया अनुरोध पेज पर, आपका PAN स्वतः भर जाएगा। आयकर या धन-कर चुनें।

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चरण 4b: ड्रॉपडाउन से निर्धारण वर्ष चुनें। जारी रखें पर क्लिक करें।

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नोट: यदि आप धन-कर विकल्प चुनते हैं, तो आपको नवीनतम प्रज्ञापन संदर्भ संख्या भी दर्ज करनी होगी, और जारी रखें पर क्लिक करना होगा।

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चरण 5: सुधार अनुरोधों में निम्नलिखित वर्गीकरण हैं:
 

आयकर सुधार

विवरणी को पुनः संसाधित करें

अनुभाग 5.1 देखें

टैक्स क्रेडिट बेमेल सुधार

अनुभाग 5.2 देखें

234C ब्याज के लिए अतिरिक्त जानकारी

अनुभाग 5.3 देखें

स्थिति सुधार

अनुभाग 5.4 देखें

छूट अनुभाग सुधार

अनुभाग 5.5 देखें

विवरणी डेटा में सुधार (ऑफ़लाइन)

अनुभाग 5.6aका संदर्भ लें

विवरणी आँकड़े सुधार [ऑनलाइन]

अनुभाग 5.6b का संदर्भ लें

धन-कर सुधार

विवरणी को पुनः संसाधित करें

अनुभाग 5.7 देखें

कर जमा बेमेल सुधार

अनुभाग 5.8का संदर्भ लें

विवरणी आँकड़े सुधार [XML]

अनुभाग 5.9 देखें


टिप्पणी: केवल निर्धारण वर्ष 2014-15 और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए इस सेवा का उपयोग करके धन-कर विवरणी में सुधार फ़ाइल किया जा सकता है।

आयकर सुधार अनुरोध

5.1 आयकर सुधार: विवरणी को पुन: संसाधित करें

चरण 1: अनुरोध का प्रकार विवरणी को पुनः संसाधित करें के रूप में चुनें।

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चरण 2: इस विकल्प के साथ, आपको केवल सुधार अनुरोध का निवेदन करना होगा - अनुरोध का निवेदन करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 3: आपका अनुरोध जमा होने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा।

टिप्पणी: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापित कैसे करें निर्देश / संदर्भ की गयी उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।


5.2: आयकर सुधार : टैक्स क्रेडिट बेमेल सुधार

चरण 1 : अनुरोध का प्रकार टैक्स क्रेडिट बेमेल सुधार के रूप में चुनें।

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चरण 2 : इस अनुरोध प्रकार के तहत अनुसूचियों को संबंधित संसाधित विवरणी में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर स्वतः भरा जाता है। यदि आपको किसी अनुसूची को संपादित करने या हटाने की आवश्यकता है, तो अनुसूची चुनें, फिर संपादित करें या हटाएं पर क्लिक करें।

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चरण 3: निम्नलिखित अनुसूचियों के अंतर्गत ब्यौरा दर्ज करें: वेतन पर स्रोत पर काटे गए कर [TDS] का ब्यौरा, वेतन के अलावा स्रोत पर काटे गए कर [TDS] का ब्यौरा, अचल संपत्ति/किराए के अन्तरण पर स्रोत पर काटे गए कर ([TDS), स्रोत पर संग्रहित किया गया कर [TCS], अग्रिम कर या स्व मूल्यांकन कर का ब्यौरा। ड्राफ्ट के रूप में सेव करें पर क्लिक करें।

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चरण 4 : अनुरोध सबमिट करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 5 : जमा करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा।

टिप्पणी: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापित कैसे करें निर्देश / संदर्भ की गयी उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।


5.3 आयकर सुधार: 234C ब्याज के लिए अतिरिक्त जानकारी

चरण 1: 234C ब्याज के लिए अतिरिक्त जानकारी के रूप में अनुरोध प्रकार चुनें

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चरण 2: इनमें से किसी भी रिकॉर्ड पर, विवरण जोड़ें पर क्लिक करें जैसा आप पर लागू हो:

  • PGBP से प्रदभुत या बनी आय, पहली बार [2016-17 से लागू]
  • 2(24) (ix) में उल्लिखित धारा 115B के तहत कर योग्य विशेष आय
  • धारा 115BBDA में निर्दिष्ट आय [2017-18 से लागू]
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चरण 3: यदि आपको पूर्ण अभिलेख को संपादन करना या हटा देना है, तो संपादन करें या हटा दें पर क्लिक करें।

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चरण 4: अपना अनुरोध सबमिट करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 5: आपका अनुरोध जमा होने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा।

टिप्पणी: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापित कैसे करें निर्देश / संदर्भ की गयी उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।

5.4 आयकर सुधार अनुरोध: स्थिति सुधार

चरण 1: अनुरोध के प्रकार का स्थिति सुधार के रूप में चयन करें।

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ध्यान दें: स्थिति सुधार केवल ITR-5 और ITR-7 के लिए वर्ष 2018-19 तक लागू है।

चरण 2: सूची से आप पर लागू स्थिति का चयन करें:

  • निजी विवेकाधिकृत न्यास
  • सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या राज्य के समरूपी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी
  • मृतक की संपदा
  • कोई अन्य न्यास या संस्था
  • प्राथमिक कृषि ऋण समिति/प्राथमिक सहकारी कृषि बैंक
  • ग्रामीण विकास बैंक
  • अन्य सहकारी बैंक
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चरण 3: ब्यौरे जोड़ें पेज पर, सूचीबद्ध अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लागू होने वाले विकल्पों हाँ / नहीं चुनकर दें। जारी रखें पर क्लिक करें।

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आपके चयनित स्थिति सुधार के लिए आपसे समर्थन दस्तावेज़ों को अपलोड करना की अपेक्षा हो सकती है। ब्यौरा जोड़ें पेज पर, संलग्नक पर क्लिक करें, और आवश्यक दस्तावेज़ (ओं) को अपलोड करें, जो कि PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। जारी रखें पर क्लिक करें।

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नोटः

  • एक संलग्नक का अधिकतम आकार 5 MB का होना चाहिए।
  • यदि आपके पास अपलोड करने के लिए एक से अधिक दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें ज़िप फ़ोल्डर में एक साथ रखें और फ़ोल्डर अपलोड करें। ज़िप किए गए फ़ोल्डर में सभी संलग्नक का अधिकतम आकार 50 MB होना चाहिए।

चरण 4: आपका अनुरोध जमा होने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा।

टिप्पणी: ई-सत्यापित कैसे करेंइस बारे में अधिक जानने के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका के निर्देश देखें।

5.5 आयकर सुधार: छूट अनुभाग में सुधार

चरण 1: अनुरोध का प्रकार छूट अनुभाग सुधार के रूप में चुनें।

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ध्यान दें: छूट अनुभाग सुधार ब्यौरा केवल ITR-7 के लिए निर्धारण वर्ष 2013-14 से निर्धारण वर्ष 2018-19 तक के लिए लागू है।


चरण 2: ब्यौरा जोड़ें पेज पर, निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में अपना ब्यौरा दर्ज करें: परियोजना/संस्थान का नाम, अनुमोदन/अधिसूचना/पंजीकरण संख्या, अनुमोदन/पंजीकरण प्राधिकारी, और धारा जिसके तहत संस्थान ने छूट का दावा किया है। PDF फॉर्मेट में आवश्यक समर्थन दस्तावेज़ (ओं) को अपलोड करने के लिए संलग्नक पर क्लिक करें। अनुरोध का निवेदन करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।

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टिप्पणी: एकल संलग्नक का अधिकतम आकार 5 MB होना चाहिए।

चरण 3: आपका अनुरोध जमा होने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा।

टिप्पणी: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापित कैसे करें निर्देश / संदर्भ की गयी उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।


5.6a आयकर सुधार: विवरणी के डेटा में सुधार (ऑफ़लाइन)

चरण 1: अनुरोध प्रकार को विवरणी के डेटा में सुधार (ऑफ़लाइन) के रूप में चुनें।

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चरण 2: लागू सुधार कारणों को चुनें - यदि लागू हो तो प्रत्येक प्रवर्ग के तहत आप गुणक कारणों को चुन सकते हैं। फ़िर, जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 3: उन अनुसूचियों को चुनें जिन्हें बदलने की आवश्यकता है, फिर जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 4: अटैचमेंट पर क्लिक करें और आई.टी.आर. ऑफ़लाइन उपयोगिता से जनरेट किए गए सुधार एक्स.एम.एल. / जेसन अपलोड करें।

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टिप्पणी: एकल संलग्नक का अधिकतम आकार 5 MB होना चाहिए।

चरण 5: यदि लागू हो, तो दान और पूँजी अभिलाभ का ब्यौरा दर्ज करें।

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चरण 6: अनुरोध सबमिट करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें

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चरण 7: सबमिट करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा।

नोट: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापित कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका को देखें।


चरण 5.6b आयकर सुधार: विवरणी के डेटा में सुधार (ऑनलाइन)

चरण 1: अनुरोध प्रकार को विवरणी के डेटा में सुधार (ऑनलाइन) के रूप में चुनें।

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चरण 2: सुधार के कारणों को चुनें - यदि लागू हो तो, आप प्रत्येक प्रवर्ग के तहत गुणक कारणों को चुन सकते हैं। फ़िर, जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 3: लागू अनुसूची (अनुसूचियों) के तहत ब्यौरों को सही करने के लिए ब्यौरे जोड़ें पर क्लिक करें।

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चरण 4: जब आप सभी अनुसूचियों को अपडेट कर लेते हैं, तो जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 5:जमा करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा।

टिप्पणी: अधिक जानने के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका को ई-सत्यापित कैसे करें देखें।

 

धन-कर सुधार अनुरोध


5.7 धन-कर में सुधार: विवरणी का पुनः प्रसंस्करण करें

चरण 1: अनुरोध का प्रकार विवरणी का पुनः प्रसंस्करण करें के रूप में चुनें।

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ध्यान दें: यह अनुरोध केवल निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए उपलब्ध है, क्योंकि संघ बजट 2016-17 में धन-कर समाप्त कर दिया गया था।

चरण 2: कर / ब्याज संगणना चुनें और सबमिट करें पर क्लिक करें।

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चरण 3: सबमिट करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा।

टिप्पणी: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापित कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।


5.8 धन-कर में सुधार: टैक्स क्रेडिट बेमेल सुधार

चरण 1: अनुरोध का प्रकार, टैक्स क्रेडिट बेमेल सुधार के रूप में चुनें।

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चरण 2: आपकी संसाधित विवरणी से ब्यौरा संपादन और सुधार के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आपको किसी अभिलेख का संपादन करना है या उसे हटा देना है, संपादन करें या हटा दें पर क्लिक करें। अगर आपका अभिलेख अधूरा है, ब्यौरा जोड़ें पर क्लिक करें।

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चरण 3: अनुरोध सबमिट करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें

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चरण 4: सबमिट करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा।

टिप्पणी: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापित कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।

 

5.9 धन-कर में सुधार: विवरणी के डेटा में सुधार (एक्स.एम.एल.)

चरण 1: अनुरोध प्रकार को विवरणी के डेटा में सुधार (एक्स.एम.एल.) के रूप में चुनें

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चरण 2: टेक्स्ट बॉक्स में सुधार का कारण दर्ज करें और आई.टी.आर. ऑफ़लाइन उपयोगिता से जनरेट किए गए एक्स.एम.एल. को अपलोड करने के लिए अटैचमेंट पर क्लिक करें। फिर, सबमिट करें पर क्लिक करें।

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नोट: एक अटैचमेंट का अधिकतम आकार 5 एम.बी. होना चाहिए।


चरण 4: सबमिट करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा।

टिप्पणी: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापित कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।

 सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण होने पर, आपके अनुरोध का निवेदन जमा हो जाएगा। एक सफलता संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश भी प्राप्त होगा।

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