1. अवलोकन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 को परिपत्र सं.11/2024 जारी किया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(b) के तहत आयकर विवरणी फ़ाइल करने में विलम्ब के लिए क्षमा के संबंध में सभी पिछली अनुदेशों को रद्द करता है, जिसमें प्रतिदाय का दावा या हानियों को आगे ले जाना शामिल है। यह परिपत्र व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करता है, जो विभिन्न प्राधिकरणों को मौद्रिक सीमाओं के आधार पर ऐसे दावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार देता है।
प्रत्येक निर्धारिती या करदाता को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1)/139(4) के तहत निर्धारित समय के भीतर अपनी आयकर विवरणी फ़ाइल करनी आवश्यक है। हालाँकि, यह संभव है कि करदाता किसी वास्तविक कठिनाई या कारण से निर्धारित समय के भीतर आयकर विवरणी फ़ाइल करने में असमर्थ हो और उसे भारी ब्याज और दंड का सामना करना पड़े।
ऐसी स्थिति में करदाता के पास दो विकल्प हैं:
1. धारा 139(8A) के तहत आई.टी.आर.-U फ़ाइल करें, या
2. आई.टी.आर. फ़ाइल करने में विलम्ब के लिए क्षमा के लिए अनुरोध की स्वीकृति के बाद धारा 139(9A) के तहत आई.टी.आर. फ़ाइल करें।
आई.टी.आर.-U फ़ाइल करने की स्थिति में, करदाता संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष से अधिक समय तक विवरणी फ़ाइल नहीं कर सकता/सकती और उसे धारा 139(8A) के अनुसार 25%/ 50%/ 60%/70% अतिरिक्त कर भी देना होगा। हालाँकि, वास्तविक कठिनाई की स्थिति में, करदाता धारा 119(2)(b) के तहत क्षमा अनुरोध फ़ाइल कर सकता/सकती है।
यदि सक्षम आयकर प्राधिकरण द्वारा क्षमा अनुरोध स्वीकार किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त कर, ब्याज या दंड देने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसलिए, आई.टी.आर. फ़ाइल करने में विलम्ब के लिए क्षमा आयकर विभाग द्वारा धारा 119(2)(b) के तहत प्रदान की गई विशेष राहत है।
इस उपयोगकर्ता मैनुअल में हम आयकर प्राधिकरण द्वारा क्षमा अनुरोध स्वीकार करने के बाद आई.टी.आर. फ़ाइल करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया और इससे संबंधित कुछ सामान्य प्रश्नों (FAQ) पर चर्चा करेंगे।
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें
- मान्य उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड
- पी.सी.आई.टी. का आदेश, जिसमें विलम्ब के लिए क्षमा का अद्वितीय संख्या (क्षमा आदेश का डी.आई.एन.) शामिल है
- वैध बैंक खाते का ब्यौरा
- फ़ॉर्म 26AS और ए.आई.एस.
3. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
3.1. धारा 119(2B) के तहत विलम्ब के लिए क्षमा के बाद धारा 139(9A) के तहत आई.टी.आर. फ़ाइल करना
उन संबंधित निर्धारण वर्षों के लिए धारा 139(9A) के तहत आई.टी.आर. फ़ाइल करना, जिनके लिए पी.सी.आई.टी. ने विलम्ब के लिए क्षमा दी है। (कृपया ध्यान दें कि धारा 139(9A) के तहत आई.टी.आर. केवल ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग करके फ़ाइल किया जा सकता है, ऑनलाइन फ़ाइल करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है)
चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएँ।

चरण 2: उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

चरण 3: "ई-फ़ाइल" टैब पर जाएँ और "आयकर विवरणी" चुनें।

चरण 4: वह निर्धारण वर्ष चुनें, जिसके लिए आपको विवरणी फ़ाइल करनी है।

चरण 5: फ़ाइलिंग का प्रकार "धारा 139(9A) - धारा 119(2)(b) के तहत विलम्ब के लिए क्षमा के बाद" चुनें।

चरण 6: कृपया सुनिश्चित करें कि आई.टी.आर. फ़ाइल करने से पहले क्षमा अनुरोध स्वीकृत हो चुका है और फिर जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 7: आई.टी.आर. प्रकार चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 8: अनुभाग संख्या 4 के चरणों के अनुसार तैयार किया गया JSON अपलोड करें और इसे सत्यापित करके अपनी विवरणी फ़ाइल करें। आपको एक सफलता संदेश प्राप्त होगा। भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन आईडी का ध्यान रखें।
(ऑफ़लाइन उपयोगिता में आई.टी.आर. तैयार करने और JSON जनरेट करने के लिए, अनुभाग संख्या 4 का पालन करें)

4. उपयोगिता में आई.टी.आर. कैसे तैयार करें और JSON फ़ाइल कैसे जनरेट करें
चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएँ।

चरण 2: होम पेज पर डाउनलोड पर क्लिक करें।

चरण 3: आयकर विवरणी श्रेणी में, वह संबंधित निर्धारण वर्ष चुनें, जिसके लिए आप आई.टी.आर. फ़ाइल करने जा रहे/रही हैं।

चरण 4: अब अपने सिस्टम में एक्सेल उपयोगिता डाउनलोड और स्थापित करें।

चरण 5: एक्सेल उपयोगिता तैयार करें।

चरण 6: फ़ाइलिंग जानकारी में क्षमा आदेश की अद्वितीय संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या और आदेश की तिथि का उल्लेख करें।

चरण 7: उपयोगिता में आई.टी.आर. तैयार करें और JSON बनाएँ।
5. संबंधित विषय
- लॉगइन करें
- डैशबोर्ड और कार्यसूची
- मेरा बैंक खाता
- ई-सत्यापित कैसे करें?
- ITR फ़ाइल करें
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