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1. मुझे खुद को ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत क्यों करवाना चाहिए?
सक्रिय और विधिमान्य पैन वाले सभी करदाताओं के लिए पंजीकरण कार्यविधि की सुविधा उपलब्ध है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण कराने से आप उन विविध कार्यात्मक सुविधाओं और कर संबंधी सेवाओं तक पहुँच सकते हैं जो ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दी जाती हैं।

2. पंजीकरण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
करदाता के रूप में (कंपनी के सिवाय) पंजीकरण करने के लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं हैं। आपके पास केवल विधिमान्य मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी., तथा वैध और सक्रिय पैन होना चाहिए।

3. क्या मैं अपने परिवार के किसी सदस्य की ओर से पंजीकरण करा सकता हूँ?
पंजीकरण पैन और प्राथमिक संपर्क विवरण के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक पैन को व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत कराया जाना चाहिए।

4 मैं अनिवासी उपयोगकर्ता हूँ और मेरे पास भारत का मोबाइल नंबर नहीं है। क्या मैं ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण करा सकता हूँ?
हाँ, आप पंजीकरण कराने के दौरान अपना विदेशी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। सभी विवरण आपके विदेशी मोबाइल नंबर पर नहीं बल्कि आपके ईमेल आई.डी. पर भेजे जाएंगे। सभी ओ.टी.पी. केवल ईमेल आई.डी. पर ही भेजे जाएंगे।

5. इस सेवा का उपयोग करके कौन ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण करा सकता है?
वैध और सक्रिय पैन वाले सभी करदाता, ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।