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1. क्या मैं एक से ज़्यादा डीमैट खातों के लिए ई.वी.सी. सक्षम कर सकता हूँ?
नहीं, ई.वी.सी. को किसी भी समय केवल एक डीमैट खाते के लिए ही सक्षम किया जा सकता है। यदि आप ई.वी.सी. को किसी अन्य डीमैट खाते के लिए सक्षम करने का प्रयास करते हैं, तो आपको मौजूदा खाते के लिए ई.वी.सी. विकल्प को अक्षम करने का संदेश प्राप्त होगा। एक बार जब आप मौजूदा खाते से EVC विकल्प को अक्षम कर देते हैं तो आप इसे दूसरे खाते के लिए सक्षम कर सकते हैं।

2. डीमैट खाता जोड़ने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें क्या हैं?
डीमैट खाता जोड़ने के लिए:

  • ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर आपको एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होना ज़रूरी है
  • आपके पास पैन के साथ जुड़ा एन.एस.डी.एल. या सी.डी.एस.एल. वाला एक मान्य डीमैट खाता होना चाहिए
  • एन.एस.डी.एल. निक्षेपागार प्रकार के लिए, आपके पास एक डी.पी. आई.डी. और ग्राहक आई.डी होनी चाहिए
  • सी.एस.डी.एल. निक्षेपागार प्रकार के लिए, आपके पास डीमैट खाता संख्या होनी चाहिए
  • ओ.टी.पी. प्राप्त करने के लिए आपके पास डीमैट खाते के साथ जुडा मान्य मोबाइल नंबर या ईमेल आई.डी. होनी चाहिए

3. यदि मैं निक्षेपागार द्वारा पहले से सत्यापित डीमैट संपर्क विवरणों से जुड़े अपने मोबाइल नंबर/ईमेल आई.डी. को बदल देता हूँ, तो क्या होगा?
ऐसे मामले में, आपको एक ऐसा "!" चिह्न दिखाई देगा आपके जोड़े गए डीमैट खातों के पेज में सुसंगत मोबाइल नंबर/ईमेल आई.डी. के साथ में चेतावनी का चिन्ह। आपको निक्षेपागार के साथ पंजीकृत अपने विवरण से मिलान करने के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अपने संपर्क विवरण को अपडेट करने की सलाह दी जाएगी।

4. यदि मेरे डीमैट खाते के लिए सत्यापन विफल हो जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि सत्यापन विफल हो जाता है, तो आगे की जाने वाली कार्रवाई और विफलता का कारण बताते हुए स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा। आप दुबारा सत्यापन कर सकते हैं, विवरण को अपडेट कर सकते हैं और दुबारा अनुरोध सबमिट कर सकते हैं।

5. पैन के अनुसार मेरा नाम डीमैट खाते में मेरे नाम के साथ मेल नहीं खा रहा है, जिसके कारण मैं अपने डीमैट खाते को सत्यापित नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?
यदि कोई नाम बेमेल है, तो पैन के अनुसार नाम को अपडेट करने के लिए निक्षेपागार से संपर्क करें। अपडेट हो जाने के बाद, आप मेरे डीमैट खाते को फिर से सत्यापित कर सकते हैं, विवरण को अपडेट कर सकते हैं और सत्यापन के लिए अनुरोध सबमिट कर सकते हैं।

6. आयकर पोर्टल के माध्यम से मेरे डीमैट खाते को सक्रिय करने का उद्देश्य क्या है?
यदि आप अपने डीमैट खाते को सक्रिय करते हैं, तो आप इसका उपयोग विवरणियों/फ़ॉर्म को ई-सत्यापित करने, ई-कार्यवाही, प्रतिदाय पुन:जारी करने, पासवर्ड रीसेट करने और अपने डीमैट अकाउंट से जुड़े सत्यापित मोबाइल नंबर/ईमेल आई.डी. पर भेजे गए ओ.टी.पी. का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर सुरक्षित लॉगइन करने हेतु ई.वी.सी. जनरेट करने के लिए कर सकते हैं ।

7. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर मेरा संपर्क ब्यौरा मेरे डीमैट खाते से जुड़े मेरे संपर्क ब्यौरे से भिन्न है। क्या मेरे लिए समान संपर्क विवरण होना अनिवार्य है?
नहीं, आपके लिए ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत अपने संपर्क ब्यौरे को अपने डीमैट खाते से जुड़े संपर्क ब्यौरे से मिलान करने के लिए अपडेट करना अनिवार्य नहीं है।

8. क्या मैं अपने डीमैट खाते के लिए ई.वी.सी. को सक्षम करने के बाद अपने ई-फ़ाइलिंग खाते पर अपने प्राथमिक संपर्क विवरण को बदल या अपडेट कर सकता हूँ?
हाँ, आप ई.वी.सी. सक्षम करने के बाद अपने मुख्य संपर्क विवरण को बदल सकते हैं। आपको अपने डीमैट खाते से सत्यापित और लिंक किए गए मोबाइल नंबर/ईमेल आई.डी. पर ई.वी.सी. प्राप्त होगा।